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फसल बीमा करवाने का अंतिम मौका, किसान स्वयं अपनी फसल का बीमा इस तरह करें

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान स्वयं बीमा कैसे करें

एक देश एक योजना के तहत वर्ष 2016 – 17 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई गई थी | इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि किसानों को बहुत ही कम प्रीमियम पर फसल सुरक्षा दिया जाए | यह योजना बिहार को छोड़कर पुरे देश में लागु है | इस योजना के तहत बुवाई से लेकर कटाई तक फसल का बीमा कवर दिया जाता है | देश में खरीफ तथा रबी दो फसल की खेती की जाती है| प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को अलग – अलग मौसम के लिए अलग – अलग बीमा किया जाता है तथा प्रीमियम राशि भी अलग – अलग है |  वर्ष 2019 – 20 के खरीफ मौसम की बीमा के लिए अंतिम तारीख आ चुकी है | इस लिए किसान समाधान इस योजना से जुड़े सारी जानकारी लेकर आया है |

फसल बीमा की अंतिम तिथि क्या है ?

फसल की बीमा वर्ष में दो बार होता है | पहली खरीफ मौसम में तो दूसरी रबी मौसम में | खरीफ मौसम में फसल की बीमा खरीफ फसल की होती है इस तरह रबी मौसम में रबी फसल का बीमा रबो मौसम में होती है |

खरीफ मौसम के फसल की बीमा 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक होती है , तो रबी मौसम के फसल की बीमा 15 सितम्बर से 15 जनवरी तक होती है | इस खरीफ मौसम में कई राज्यों में फसल बीमा की अंतिम तिथी 16 अगस्त कर दी गई है |

नोट:- किसान इस बात का ध्यान रखे की अलग – अलग जिलों में अलग – अलग फसल का बीमा होता है | जो फसल जिला स्तर पर पंजीकृत नहीं होती है उसका बीमा नहीं हो सकता है | कुछ फसल की बीमा तहसील स्तर पर होती है | इसकी सूचि कृषि विकास अधिकारी या बैंक से प्राप्त कर सकते हैं |

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फसल बीमा (Crop Insurance) कैसे होगा  ?

ऋणी किसान

जो किसान किसी भी बैंक से या सोसायटी से किसान क्रेडिट कार्ड से कृषि लोन प्राप्त करते हैं तो उस किसान का बीमा हो जायेगा | इसके लिए किसान को अलग से बीमा नहीं करना होगा , यह बीमा कम्पलसरी (जरुरी) है | अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आप का बीमा किया जायेगा | लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें की जिस आप अपने खेत में जो फसल की बुआई कर रहें हैं वह फसल जिले में बीमा करने के लिए पंजीकृत है या नहीं | अगर नहीं है तो बीमा नहीं होगा |

नोट:- अगर किसान किसान खेत में जिस फसल की बुवाई किया है और वह फसल बीमा में पंजीकृत नहीं है तो किसान का बीमा नहीं किया जायेगा | लेकिन इसके लिए किसान को बोनी प्रमाणपत्र बैंक को देना होगा | प्रमाणपत्र का फार्म बैंक या कृषि विभाग से उपलब्ध हो जायेगा | इस फार्म को भरकर अपने पंचयत के सरपंच या पटवारी से सत्यापन कराके बैंक में जमा करा दें |

अऋण किसान

  1. कृषकों के लिए आवश्यक दस्तावेज :-
  2. भू – अधिकार पुस्तिका / खसरा
  3. सक्षम अधिकारी द्वारा बुवाई प्रमाणपत्र
  4. पूर्णत: भरा हुआ प्रस्ताव फार्म
  5. पहचान पत्र – वोटर कार्ड / आधार कार्ड / राशन कार्ड, पैन कार्ड में से कोई एक
  6. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों की अंतिम तिथियाँ

फसल बीमा के लिए कितना प्रीमियम (राशि) देना होगा ?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में तीन तरह की प्रीमियम राशि किसानों को देना पड़ता है | जो अलग – अलग फसली मौसम के लिए अलग–अलग होता है | खरीफ फसल के लिए प्रीमियम राशि 2 प्रतिशत है , रबी फसल के लिए 1.5 प्रतिशत तथा बागवानी / उधानकी के लिए 5 प्रतिशत का प्रीमियम है |

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किसान फसल बीमा स्वयं कैसे करें ?

जिन किसानों ने ऋण नहीं लिया है उसके लिए वो स्वयं अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं एवं जिन किसानों ने लोन ले रखा है उसका बीमा लोन राशि में से काट लिया जाता है | जो किसान स्वयं बीमा करना चाहते हैं वो इस तरह से कर सकते हैं |

  1. बीमा करने के लिए किसान को सबसे पहले https://pmfby.gov.in/ पोर्टल पर जाना होगा |
  2. इसके बाद किसान को Farmer corner (किसान का आवेदन ) पर क्लिक करना होगा |
  3. यदि किसान पहले भी कर चुके हैं तो log in एकाउंट से यदि पहली बार कर रहे हैं तो Guest account से आवेदन कर सकते हैं |

फसल नुकसानी पर किसान इस तरह आवेदन करें

कटाई के उपरान्त खेत में कटी हुई एवं फैली हुई फसल के काटाई के 14 दिवस के भीतर चक्रवात , चक्रवाती वर्षा एवं वैमौसम वर्ष के कारण फसल क्षति होने पर बीमा लाभ दिया जायेगा |

कटाई उपरान्त क्षति की स्थिति तथा क्षेत्रीय आपदा की स्थिति में कृषकों द्वारा 72 घंटों के अन्दर बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि, फसल बीमा कम्पनी के टोल फ्री नंबर, राजस्व अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी में से किसी एक को क्षति की सुचना देनी होगी |

फसल बीमा हेतु आवेदन करें 

यदि अभी अधिक बारिश से फसल का नुकसान हुआ है तो 72 घंटे में इन नम्बरों पर काल करें

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