कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन
भारत सरकार की योजना sub – mission on agriculture mechanization (SMAM) के तहत देश के सभी राज्यों में कृषि को आधुनिक बनाने के लिए जिलों को चयन किया गया है | इस योजना के तहत राज्य में कृषि यांत्रिक रूप से अल्प विकसित जिलों को नये यंत्रों के साथ आधुनिक किया जा रहा है | इसके लिए प्रदेश की स्थिति को ध्यान में रखकर योजना बनाया गया है | इसका मतलब यह हुआ की राज्य योजना में सब्सिडी ज्यादा है तो केंद्र की योजना को उसके साथ जोड़ दिया गया है | इससे किसानों को राज्य तथा केंद्र दोनों का लाभ मिलेगा |
इस योजना की जानकारी पिछले दिनों किसान समाधान के द्वारा दिया गया था लेकिन आज उन जिलों के नाम की जानकारी दिया जायेगा जिस जिले के लिए यह योजना है |
यह योजना किस राज्य के लिए है ?
यह योजना सभी राज्य के लिए है लेकिन अभी जो जानकारी दिया जा रहा है वह बिहार राज्य के लिए है |
SMAM योजना के तहत किन – किन जिलों को शामिल किया गया है ?
SMAM योजना केंद्र सरकार की योजना है इस योजना के तहत बिहार के 13 जिलों को शामिल किया गया है | जो इस प्रकार है – अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगुसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा एवं सीतामढ़ी |
इस सभी जिलों के 25 – 25 गांव को शामिल किया गया है | इन 25 जिलों के 10 – 10 गांवों के किसानों को लाभ पहुँचाया जायेगा |
इस योजना के तहत कौन – कौन से यंत्र दिए जायेगा |
SMAM योजना के अंतर्गत आने वाले सभी कृषि यंत्रों को अनुदान पर प्राप्त किया जा सकता है | इसके अलावा वह यंत्र जो SMAM योजना में शामिल नहीं है लेकिन राज्य योजना में शामिल है उसे भी अनुदान पर प्राप्त कर सकते हैं | वैसे यंत्र, जो दोनों योजनाओं में शामिल है, किन्तु राज्य योजनान्तर्गत अनुदान अधिक है उन्हें कृषि यंत्रीकरण राज्य योजना के अनुरूप अनुदान देय होगा | लाभुकों को कृषि यंत्रीकरण राज्य योजनान्तर्गत अनुदानित कार्यक्रम में शामिल 76 यंत्रों में से 2 से 2.50 लाख रूपये तक मूल्य के कृषि यंत्रों पर निर्धारित अनुदान देय होगा |
कृषि यंत्र योजना से किस तरह के किसान वंचित रह सकते हैं ?
जो किसान पिछले वर्ष इस योजना के लाभ प्राप कर लिया है उस किसान को इस वर्ष वंचित रहना पड़ेगा | इसके अलावा वैसे किसान जो पिछले वर्ष इस योजना के लिए आवेदन किया है लेकिन यंत्र प्राप्त नहीं किया है वैसे किसान को फिर से आवेदन करना होगा |
योजना का आवेदन कब तथा कहाँ से करना है ?
योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन जरी है जो 30/09/2019 तक जारी रहेगा | किसान योजना के लिए आनलाइन आवेदन www.farmech.bih.nic.in पर कर सकते हैं | चयनित जिलों / ग्रामों के ईच्छुक कृषकों को कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल पर निबंधन करना होगा | निबंधन के उपरान्त कृषि विभागीय साफ्टवेयर के माध्यम से SMAM योजनान्तर्गत किसान कल्याण अभियान के तहत आनलाईन आवेदन करेंगे | इस योजना के तहत पहले आव पहले पव पर यंत्रों को दिया जायेगा |
कृषि यंत्र सब्सिडी पर कहाँ दिया जायेगा ?
एसे सभी आवेदन जो जाँच में अनुदान के लिए योग्य पाये जाते हैं, उन्हें ऑनलाइन स्वीकृति पत्र दिया जायेगा | किसानों को स्वीकृति पत्र में देय अनुदान दर की राशि अंकित रहेगी | 10 हजार रूपये में कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों का स्वीकृति पत्र प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा तथा 10 हजार या इससे अधिक अनुदान वाले यंत्रों का स्वीकृति पत्र जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा | आनलाईन स्वीकृत पत्र प्राप्ति के उपरान्त कृषि यंत्रीकरण मेला अथवा मेला के बहार कृषक अपनी इच्छानुसार कृषि यंत्र का क्रय कर सकेंगे |