back to top
गुरूवार, मार्च 28, 2024
होमकृषि बिजनेसखाद्य उत्पादों के लिए PLI स्कीम के लिए जारी हुई गाइडलाइन, विदेशों...

खाद्य उत्पादों के लिए PLI स्कीम के लिए जारी हुई गाइडलाइन, विदेशों में ब्रांडिंग के साथ दिया जायेगा 50 प्रतिशत अनुदान

फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम दिशा-निर्देश

खाद्ध्य प्रसंस्करण उद्योगों (Food Processing Industries) के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की गाइडलाइन जारी कर दी गई है | योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया पहले से ही शुरू है तथा आवेदन के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं | योजना के तहत आवेदक को अनुदान के साथ–साथ देश–विदेश में ब्रांडिंग करने पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है | केन्द्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया की प्रधानमन्त्री के आत्मनिर्भर भारत के तहत इस योजना को चलाया जा रहा है | किसान समाधान इस योजना से जुड़े सभी प्रकार की जानकारी लेकर आया है |

योजना के तहत 6 वर्षों के लिए 10,900 करोड़ दिए जाएंगे

केन्द्रीय खाद्ध्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के एक हिस्से के रूप में, भारत सरकार ने 10,900 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2021–22 से वर्ष 2026–27 के दौरान कार्यान्वयन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना नाम से एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने विस्तृत परिचालन योजना दिशा–निर्देश जारी किए हैं |                                           

6 वर्षों में किया जायेगा प्रोत्साहन का भुगतान

इस योजना के अंतर्गत बिक्री आधारित प्रोत्साहन का भुगतान आधार वर्ष से अधिक वृद्धिशील बिक्री पर 2021–22 से 2026–27 तक छह वर्षों के लिए किया जायेगा | वृद्धिशील बिक्री की गणना के लिए आधार वर्ष 4 वर्षों के लिए 2019–20 होगा | 5वें व छठे वर्ष के लिए, आधार वर्ष क्रमश: 2021–22 और 2022–23 होगा | बिक्री के आवेदकों द्वारा निर्मित पात्र खाद्य उत्पादों की बिक्री के साथ–साथ इसकी सहायक कंपनियां व अनुबंध विनिर्माण शामिल होंगे |

विदेश में ब्रांडिंग करने पर दिया जायेगा 50 प्रतिशत की अनुदान

इस योजना के तहत आवेदक अपनी प्रोडक्ट का विदेशों में ब्रांडिंग कर सकते हैं | आवेदकों को विदेशों में ब्रांडिंग एवं विपणन पर खर्च के 50% की दर से अनुदान दिया जाएगा, बतौर अधिकतम खाद्य उत्पादों की बिक्री का 3% या 50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष, जो भी कम हो दिया जायेगा | विदेशों में ब्रांडिंग के लिए न्यूनतम खर्च 5 साल की अवधि में 5 करोड़ रु. होगा |

आवेदन के लिए यह नियम और शर्ते लागू है ?

योजना के का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखत में से किसी एक के शर्तों को पूरा करना चाहिए |

  1. मालिकाना फर्म या पार्टनरशिप फर्म या सिमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) या भारत में पंजीकृत कम्पनी
  2. सहकारी समितियां
  3. एसएमई व योजना के तहत कवरेज के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन करना |

आवेदक अपनी ओर से आवेदन करने वाली कम्पनी अपनी शेतक कम्पनी/कम्पनियों के स्टाक का 50% से अधिक रखती हों और ऐसी किसी भी सहायक कम्पनी / कम्पनियों को इस योजना के तहत किसी अन्य आवेदक कम्पनी में शामिल नहीं किया जाएगा, सहकारी समितियों के मामले में सदस्य संघों या सदस्य सहकारी समितियों की ओर से आवेदन करने वाले विपणन महासंघ या शीर्ष स्तर की सहकारी समितियां |

इन 3 मापदंडों को करना होगा पूरा

केंद्र सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कुछ मापदंड तय किये हैं | जो देश के सभी राज्यों के आवेदकों पर लागू होंगे:-

श्रेणी -1

आवेदक का चयन उसके विक्री, निर्यात, प्रतिबद्ध निवेश के आधार पर किया जाएगा | इस योजना के अंतर्गत 4 उत्पाद खंड को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है |

  • बाजार आधारित खाद्ध्य पदार्थों
  • प्रसंस्कृत फलों व सब्जियों
  • समुद्री उत्पादों
  • मोत्जारेला पनीर सहित रेडी टू कुक/रेडी टू इट (आरटीसी /आरटीई)

कवरेज के लिए शामिल खाद्य उत्पादों और विभिन्न खंडों के तहत अपवर्जित किए गए को दिशा–निर्देशों में सूचीबद्ध किया गया है | चयनित आवेदक को प्रोत्साहन के लिए पात्र बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक बिक्री वृद्धि दर मानदंड को पूरा करना होगा |

श्रेणी – 2

इसके अंतर्गत और अभिनव / जैविक उत्पादों के लिए एसएमई आवेदकों का चयन उनके प्रस्ताव, उत्पाद की विशिष्टता व उत्पाद विकास के स्तर आदि के आधार पर किया जाएगा |

श्रेणी – 3

इस श्रेणी में विदेशों में ब्रांडिंग और विपन्न के लिए आवेदक का चयन घरेलू व निर्यात बाजारों में उत्पादों के उत्पादन, बिक्री, निर्यात एवं ब्रांडिंग के लिए उनके ब्रांड, रणनीति तथा योजना की मान्यता के स्तर पर आधारित होगा |

योजना की अधिक जानकारी एवं आवेदन यहाँ से करें

कृषि कल्याण तथा केन्द्रीय खाध्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने योजना के स्कीम के लिए आँनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है | योजना के विस्तृत दिशा–निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर हैं | ऑनलाइन पोर्टल https://plimofpi.ifciltd.com पर उपलब्ध है | इच्छुक व्यक्ति इन पोर्टल पर जाकर योजना की पूरी जानकरी देख सकते हैं इसके अलावा योजना हेतु आवेदन कर सकते हैं | प्रस्ताव/ईओएल, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे | आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 जून 2021, शाम 5 बजे है।

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
यहाँ आपका नाम लिखें

ताजा खबरें

डाउनलोड एप