Thursday, March 30, 2023

सरकार ने लॉकडाउन 2.0 में किसानों को कृषि समबन्धित इन कार्यों में छूट देने के लिए जारी किये दिशा-निर्देश

लॉकडाउन 2.0 में कृषि सम्बंधित कार्यों के लिए छूट

देश में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए लॉक डाउन चल रहा है | पहले यह लॉक डाउन 14 अप्रैल को समाप्त होना था परन्तु इसे अब आगे बढाकर 3 मई कर दिया गया है | इस लम्बे लॉक डाउन की स्थिति में कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्रों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने कुछ छूट प्रदान की है | जिससे किसान समय पर कृषि सम्बंधित गतिविधियों को समय पर पूर्ण कर पायें | केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं | गृह मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन के अनुसार मनरेगा, के सभी कार्यों को अनुमति दी गई है कृषि सम्बंधित गतिविधियाँ, मछलीपालन से जुडी गतिविधियाँ, पशुपालन से जुडी कुछ गतिविधियाँ, बैंकिग गतिविधिया आदि को सा शर्त छूट दी गई है |

लॉक डाउन 2.0 में किसानों को कटाई, गहाई, बुआई एवं उपज बेचने के लिए छूट दी गई हैं अर्थात किसान खेती-बाड़ी सम्बंधित सभी कार्य सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर सकते हैं | डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें, खाद-बीज की दुकानें खुली रहेंगी ।फिशिंग ऑपरेशन (समुद्र और देश के अंदर) जारी रहेंगे। इसमें- मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी। हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल सकेंगे। मछली और मत्स्य उत्पाद, फिश सीड, मछलियों का खाना और इस काम में लगे लोग आवाजाही कर सकेंगे।  दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रिब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा। दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रिब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा। पशुओं का खाना मसलन मक्का और सोया की मैन्युफेक्चरिंग और डिस्ट्रिब्यूशन हो सकेगा। पशु शेल्टर और गौशालाएं खुलेंगी।

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कृषि और संबंधित क्षेत्रों में इन गतिविधियों को दी गई छूट

  • पशु चिकित्सालय
  • कृषि उत्पादों की सरकारी खरीद में लगे अभिकरण, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद भी सम्मिलित है |
  • मीडियां जो कृषि उत्पाद विपन्न समितियों द्वारा संचालित है या जैसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित है |
  • किसानों एवं कृषि श्रमिकों द्वारा खेती–बाड़ी की गतिविधियाँ
  • कृषि मशीनों / यंत्रों से संबंधित यंत्र सुलभिकरण केंद्र (सी एच सी)
  • उर्वरक, पीडकनाशी (पेस्टीसाइडस) और बीज का विनिर्माण / उत्पादन और पैकेजिंग करने वाली इकाइयां
  • फसल कटाई और बुआई से संबंधित मशीनों जैसे कि कम्बाईन हार्वेस्टर और अन्य कृषि और बागवानी औजार आदि का अंत: और अन्तरा राज्य आवागमन
  • कृषि मशीनों / उपकरणों/ औजारो, इनके अतिरिक्त पुर्जों (इनकी आपूर्ति श्रृंखला भी सम्मिलित) और मरम्मत की दुकाने खुली रहेगी |
  • राष्ट्रीय राजमार्गों पर तर्क मर्र्म्त की दुकाने , इंधन / पेट्रोल पम्प पर स्थित को प्राथमिकता वरीयता
  • चाय उधोग, जिसमें बागवानी भी सम्मिलित अधिकतम 50% श्रमिकों के साथ

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2 COMMENTS

    • PM-Kisan Helpline No. 155261 / 1800115526 (Toll Free), 0120-6025109
      https://pmkisan.gov.in/ ऑनलाइन आवेदन की स्थिति देखें यदि कोई गलती हो तो जिले या तहसील से सुधार हेतु आवेदन करें |

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