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शुक्रवार, मार्च 29, 2024
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रबी सीजन के लिए प्रमाणित बीजों पर दिया जाने वाला अनुदान

 रबी वर्ष 2018 – 19 के लिए बीज विक्रय दर एवं उपार्जन दर निर्धारित किया गया है 

भारत साकार की योजना अंतर्गत तिलहन फसलों के प्रमाणित बीजों के 15 वर्षों की अवधि की किस्मों पर बीज वितरण अनुदान देय है, जबकि गेंहू, मोटा आनाज (जौ) एवं दलहनी फसलों के प्रमाणित बीजों के 10 वर्षों तक की अवधि तथा 10 वर्ष से अधिक अवधि की किस्मों पर पृथक – पृथक वितरण अनुदान देय है | अत: फसलवार बीज वितरण अनुदान की दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई है |

क्र.
फसल का नाम
बीज वितरण अनुदान (रु. प्रति किवंटल)
योजना का नाम जिसमें अनुदान देय होगा |( मध्यप्रदेश )
1. गेंहू उच्ची जाती (10 वर्ष तक की अवधि ) 750 NPSM (wheat) के 17 जिलों में तथा शेष जिलों में RKVY से देय होगा |
2. गेंहू उच्ची जाती (10 वर्ष से अधिकअवधि ) 100 NPSM (wheat) के 17 जिलों में तथा शेष जिलों में RKVY से देय होगा |
3, गेंहू बोनी जाती (10 वर्ष तक की अवधि ) 750 NPSM (wheat) के 17 जिलों में तथा शेष जिलों में RKVY से देय होगा |
4. गेंहू बोनी जाती (10 वर्ष से अधिक अवधि ) 100 NPSM (wheat) के 17 जिलों में तथा शेष जिलों में RKVY से देय होगा |
5. चना (10 वर्ष तक) 1300 राष्ट्रीय खाद्ध सुरक्षा मिशन (दलहन) (समस्त जिले)
6. चना (10 वर्ष से अधिक) 500 राष्ट्रीय खाद्ध सुरक्षा मिशन (दलहन) (समस्त जिले)
7. चना काबुली (10 वर्ष तक) 1300 राष्ट्रीय खाद्ध सुरक्षा मिशन (दलहन) (समस्त जिले)
8. चना काबुली (10 वर्ष से अधिक ) 500 राष्ट्रीय खाद्ध सुरक्षा मिशन (दलहन) (समस्त जिले)
9. मटर (10 वर्ष तक) 2000 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (समस्त जिलें)
10. मटर (10 वर्ष से अधिक) 300 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (समस्त जिलें)
11. मटर अर्किल समस्त किस्में निरंक निरंक
12. मसूर (10 वर्ष तक) 3200 राष्ट्रीय खाद्ध सुरक्षा मिशन (दलहन) (समस्त जिले)
13. मसूर (10 वर्ष से अधिक) 2500 राष्ट्रीय खाद्ध सुरक्षा मिशन (दलहन) (समस्त जिले)
14. सरसों (15 वर्ष तक) 3000 national food security mission (os&op) (समस्त जिले )
15. सरसों (15 वर्ष से अधिक) निरंक निरंक
16. अलसी (15 वर्ष तक) 2900 national food security mission (os&op) (समस्त जिले )
17. अलसी (15 वर्ष से अधिक) निरंक निरंक
18. जौ (10 वर्ष तक) 800 NPSM (CC) के 15 जिलों में तथा शेष जिलों में RKVY से देय होगा |
19. जौ (10 वर्ष से अधिक) 400 NPSM (CC) के 15 जिलों में तथा शेष जिलों में RKVY से देय होगा |
20. मुंग ग्रीष्मकालीन (10 वर्ष तक) 3300 राष्ट्रीय खाद्ध सुरक्षा मिशन (दलहन) (समस्त जिले)
मूंगफली (10 वर्ष से अधिक) 2500 राष्ट्रीय खाद्ध सुरक्षा मिशन (दलहन) (समस्त जिले)
.

अत: बीज निगम के प्रस्ताव पर रबी वर्ष 2018 -19 हेतु निम्नानुसार कृषकों के लिये उपार्जन दरें (बोनस सहित), संस्था की सकल विक्रय दर तथा बीज वितरण अनुदान की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है |

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(इकाई रूपये प्रति किवंटल)

क्र.
फसल का नाम
कृषकों के लिए उपार्जन दरें (बोनस सहित)
संस्था की सकल विक्रय दर तथा कृषकों को प्राप्त होने वाले बीज की अंतिम दर (बीज वितरण अनुदान अलग से डे होगा )
बीज वितरण अनुदान की दर जो सीधे कृषकों के खाते में जमा की जावेगी
अनुदान राशि के उपरान्त कृषकों के लिए प्रभावी बीज विक्रय दरें |
1 2 3 4 5 6 (4 – 5)
1. गेंहू उच्ची जाती (10 वर्ष तक की अवधि ) 2200 3750 750 3000
2. गेंहू उच्ची जाती (10 वर्ष से अधिकअवधि ) 2200 3700 100 3600
3, गेंहू बोनी जाती (10 वर्ष तक की अवधि ) 2200 3550 750 2800
4. गेंहू बोनी जाती (10 वर्ष से अधिक अवधि ) 2200 3300 100 3200
5. चना (10 वर्ष तक) 4600 6300 1300 5000
6. चना (10 वर्ष से अधिक) 4600 6300 500 5800
7. चना काबुली (10 वर्ष तक) 5100 6700 1300 5400
8. चना काबुली (10 वर्ष से अधिक ) 5100 6500 500 6000
9. मटर (10 वर्ष तक) 2300 4000 2000 2000
10. मटर (10 वर्ष से अधिक) 2300 3800 300 3500
11. मटर अर्किल समस्त किस्में 2800 4400 निरंक 4400
12. मसूर (10 वर्ष तक) 4500 6400 3200 3200
13. मसूर (10 वर्ष से अधिक) 4500 5900 2500 3400
14. सरसों (15 वर्ष तक) 4150 6000 3000 3000
15. सरसों (15 वर्ष से अधिक) 4150 6000 निरंक 6000
16. अलसी (15 वर्ष तक) 4100 5800 2900 2900
17. अलसी (15 वर्ष से अधिक) 4100 5500 निरंक 5500
18. जौ (10 वर्ष तक) 1500 2900 800 2100
19. जौ (10 वर्ष से अधिक) 1500 2900 400 2500
20. मुंग ग्रीष्मकालीन (10 वर्ष तक) 5700 6600 3300 3300
21. मूंगफली (10 वर्ष से अधिक) 5700 6500 2500 4000

 

तालिका के कलम 1 में दर्शाई गई दरों के अनुसार बीज उत्पादक कृषकों से उपार्जित किये गए प्रभावित बीजों का भुगतान किया जायेगा | इसमें संस्था द्वारा दिए जाने वाले बोनस की राशि भी शामिल है |

तालिका के कालम 2 में दर्शाई गई विक्रय दर के अनुसार कृषकों को बीज का विक्रय किया जायेगा | कालम क्र. 3 में दर्शाई गई अनुदान की दर के अनुसार बीज वितरण अनुदान का भुगतान उप संचालन कृषि दारा सीधे कृषकों के खाते में डी.बी.टी प्रक्रिया से जमा करा किया जावेगा | किसी भी स्थिति  में जिले के उप संचालक कृषि द्वारा बीज वितरण अनुदान संस्थओं को कृषकों को भुगतान करने के लिए नहीं दिया जाएगा |

रबी दलहन एवं तिलहन फसलों हेतु प्रमाणित / आधार बीज उत्पादन अनुदान की दरें :-

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) में तथा नेशनल मिशन आँन आईल सीड एण्ड पाम योजनाओं के भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि , सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग , नई दिल्ली से प्राप्त मार्गदर्शन निर्देशानुसार प्रमाणित / आधार बीज उत्पादन अनुदान में से 75 प्रतिशत राशि बीज उतपादक कृषक को तथा शेष 25 प्रतिशत राशि प्रदेश की बीज उत्पादक सँस्थाएँ – [ म.प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम , शासकीय कृषि प्रक्षेत्र म.प्र. राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं वितरण संघ मर्यादित (बीज संघ) सोप एवं एम.पी. आर. ए. एफ. (डी.पी.आई.पी.) फार्म प्रोड्यूशर कंपनियों (एफ.पी.सी.), सोपा एवं एम.पी. आर.ए.एफ. ()

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प्रमाणित बीज उत्पादन पर अनुदान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (आईल सीड एण्ड आईल पाम) योजना से बीज उत्पादन कार्यक्रम रबी वर्ष 2017 – 18 में आधार बीज से प्रमाणित बीज उत्पादित तथा रबी वर्ष 2018 – 19 हेतु / पकड़ बीज पर प्रमाणित बीज उत्पादन अनुदान खरीफ फसलों की 10 वर्षों तक की अवधि की किस्मों पर ही निम्नानुसार देय होगा |

क्र.
फसल का नाम
योजना का नाम जिससे अनुदान देय होगा
स्वीकृत बीज उत्पादन अनुदान (रु. प्रति किवंटल)
1. चना

(10 वर्ष तक की अवधि)

राष्ट्रीय खाद्ध  सुरक्षा मिशन (दलहन) / NFSM (pulse) 1000
2. मसूर

(10 वर्ष तक की अवधि)

राष्ट्रीय खाद्ध  सुरक्षा मिशन (दलहन) / NFSM (pulse) 3200
3. सरसों

(10 वर्ष तक की अवधि)

राष्ट्रीय खाद्ध  सुरक्षा मिशन (आईल सीड एण्ड आईल पाम / NFSM (os&op) 1000
4. अलसी

(10 वर्ष तक की अवधि)

2500

 

आधार बीज उत्पादन पर अनुदान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (आईल सीड एण्ड आईल पाम) योजना से बीज उत्पादन कार्यक्रम रबी वर्ष 2017 – 18 में प्रजनक बीज से आधार बीज उत्पादित तथा खरीफ वर्ष 2018 – 19 हेतु टैग्ड बीज पर आधार बीज उत्पादन अनुदान खरीफ की तिलहनी फसलों की 10 वर्ष तक की अवधि की किस्मों पर  ही निम्नानुसार डे होगा |

क्र.
फसल का नाम
योजना का नाम जिससे अनुदान देय होगा
स्वीकृत बीज उत्पादन अनुदान (रूपये प्रति किवंटल)
1 2 3 4
1 सरसों

(10 वर्ष तक की अवधि)

राष्ट्रीय खाद्ध  सुरक्षा मिशन (आईल सीड एण्ड आईल पाम) 500
2 अलसी

(10 वर्ष तक की अवधि)

राष्ट्रीय खाद्ध  सुरक्षा मिशन (आईल सीड एण्ड आईल पाम 2500

 

अन्य निर्देश :-

  • नगद बीज प्रदाय की मात्रा का इंद्रज कृषक की बही / ऋणी पुस्तिका में करना अनिवार्य होगा |
  • उपरोक्त फसलों के बीज पर बीज वितरण अनुदान अधिकतम दो हेक्टयर के लिये आवश्यक बीज की मात्रा पर प्रति हितग्राही के मान से डे होगा |
  • संस्थाओं के पास उपलब्ध प्रमाणित बीज का वितरण का अधिकतम 30 प्रतिशत बीज संस्थायें नगद में स्वंय विक्रम कर सकेगी |
  • सभी प्रकार के देय अनुदान किसानों को उनके बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से दी जाएगी |

 

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