देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार फल-फूल की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए अधिक से अधिक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस कड़ी में बिहार सरकार राज्य में किसानों को ड्रैगन फ़्रूट की खेती के लिए अनुदान उपलब्ध करा रही है। राज्य के किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
बिहार सरकार ने चौथे कृषि रोड मैप के तहत राज्य में ड्रैगन फ़्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत तीन करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। तीन साल तक ड्रैगन फ़्रूट विकास योजना के तहत 21 जिलों ड्रैगन फ़्रूट के बाग की स्थापना के लिए सरकार किसानों को अनुदान देगी। अभी राज्य के कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में बड़े पैमाने पर ड्रैगन फ़्रूट की खेती की जा रही है।
ड्रैगन फ़्रूट की खेती के लिए कितना अनुदान मिलेगा?
सरकार ने ड्रैगन फ़्रूट की खेती की कुल लागत 7 लाख 50 हजार रुपये तय की है। जिस पर किसानों को ड्रैगन फ़्रूट का बाग लगाने पर 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। किसानों को यह अनुदान तीन किस्तों में पौधे जीवित रहने के अनुसार दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रति हेक्टेयर ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अनुदान की राशि प्रथम वर्ष 1,80,000 रूपये द्वितीय वर्ष 60,000 तथा तृतीय वर्ष 60,000 रूपये दी जाएगी। किसानों को पौधारोपण की सामग्री की व्यवस्था ख़ुद ही करनी होगी। योजना का लाभ सबसे अधिक सामान्य वर्ग के किसानों को दिया जाएगा। योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हेक्टेयर) तथा अधिकतम 10 एकड़ (4 हेक्टेयर) के लिए देय होगा।
इन जिलों के किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
बिहार सरकार ने ड्रैगन फ्रूट विस्तार योजना को राज्य के 21 जिलों में लागू किया है। जिसमें भोजपुर, गोपालगंज, जहानाबाद, सारण, सीवान, सुपौल, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, गया, कटिहार, किशनगंज, मुंगेर, मुज्जफरपुर, नालंदा, पश्चिम चम्पारण, पटना, पूर्वी चम्पारण, पूर्णिया, समस्तीपुर और वैशाली जिले शामिल हैं।
योजना के तहत सामान्य श्रेणी में 78.56 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.44 प्रतिशत किया जायेगा एवं प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
ड्रैगन फ़्रूट की खेती पर अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें?
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को डीबीटी पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। जिन किसानों का पहले से पंजीयन है वे किसान सीधे उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर “फलों से संबंधित योजना” पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक किसान आवेदन करने से पूर्व DBT में पंजीकृत बैंक खाता सम्बंधित विवरण की जाँच स्वयं कर लें। किसानों को अनुदान का भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए किसान प्रखंड या जिले के उद्यानिकी विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।