खेती में लगातार हो रहे पानी के उपयोग से लगातार भूमिगत जल का स्तर गिरता जा रहा है, जिसका सीधा असर खेती-किसानी पर पड़ रहा है। सिंचाई की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। गिरते भू-जल स्तर के कारण जल के सर्वेक्षण व कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए “पर ड्रॉप मोर क्रॉप” और अदर इन्टरवेशन योजना के अन्तर्गत फार्म पौण्ड यानि की खेत तलाई का निर्माण करवाया जा रहा है।
योजना के अंर्तगत राजस्थान सरकार राज्य के किसानों को कच्चे और प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौण्ड (खेत-तलाई) के निर्माण पर भारी सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
खेत तलाई (Farm–Pond) पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?
राजस्थान के आयुक्त कृषि कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सीमान्त किसानों को 1200 घन मीटर पर इकाई लागत का 70 फीसदी या अधिकतम 73,500 रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर एवं इकाई लागत का 90 फीसदी या 1 लाख 35 हजार रूपये प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर और अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का 60 फीसदी या अधिकतम 63 हजार रूपये कच्चे फार्म पौण्ड पर तथा इकाई लागत का 80 फीसदी या 1 लाख 20 हजार रूपये प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड पर जो भी कम हो, अनुदान दिया जाता है। न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता की खेत तलाई (Farm Pond) पर ही अनुदान देय है।
किसान अनुदान पर खेत में तालाब बनाने के लिए आवेदन कहाँ करें?
कृषि आयुक्त ने बताया कि जिस किसान के पास स्वयं के नाम एक ही स्थान पर न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर एवं संयुक्त खातेदारी की स्थिति में भी 0.3 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो, अनुदान के पात्र होंगे। अनुदान हेतु कृषक को जमाबंदी की नकल 6 माह से पुरानी न हो एवं जिस खसरे में फार्म पौण्ड बनाना है उसका राजस्व विभाग द्वारा जारी नक्शा देना होगा।
फार्म पौण्ड में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। जिसमें किसान लाभ लेने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से अथवा ई-मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते है। योजना का फायदा उठाने के लिए किसान के पास जमाबंदी 6 माह से पुरानी न हो, तारबंदी करवाये जाने वाले खेत का नक्शा, जन आधार कार्ड और आधार कार्ड होना आवश्यक है।