प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- पर ड्रॉप मोर क्रॉप- माइक्रो इरीगेशन

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- पर ड्रॉप मोर क्रॉप- माइक्रो इरीगेशन

 

उद्देश्य :-

  • बागवानी एवं कृषि फसलों में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को अपनाकर गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना।
  • पौधों की उम्र एवं आवश्‍यकता के अनुसार जल का प्रयोग करना।
  • दिन-प्रतिदिन जल स्तर में हो रहे कमी के दृष्टिगत भूजल संचयन को बढ़ावा देना।
  • पौधों की जड़ों में ड्रिप सिंचाई के साथ ही उर्वरक एवं कीट-व्याधिनाशक रसायनों के प्रयोग से उर्वरक/ कीटनाशक रसायनों के प्रयोग में कमी लाना।
  • ड्रिप सिंचाई विधि को अपनाकर ऊंची-नीची एवं लवणीय भूमि में भी बागवानी फसलों को प्रोत्साहित करना।

आच्छादित जनपद :-

योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद आच्छादित हैं।

कार्यक्रम का नाम :-

  • टपक (ड्रिप) सिंचाई
  • स्प्रिंकलर सिंचाई

अनुमन्य अनुदान :-

स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति

क्र.स. घटक लेट्रल्स दूरी
(
मी0 में)
फसल औसत इकाई लागत/हे0 अनुमन्य अनुदान प्रति हेक्टेयर (रू. में)
लघु सीमान्त
कृषक @
76 %
गैर लघु सीमान्त कृषक @ 62%
अ. ड्रिप सिंचाई पद्धति
    1 अधिक दूरी
वाली फसलें
8 मी0 एवं अधिक आम, लीची, आंवला आदि। 23500 17860 14570
4 मी0 से < 8 मी0 अमरूद, आंवला, बेर, नींबू वर्गीय, शरीफा एवं अनार आदि। 33900 25764 21018
2 मी0 से < 4 मी0 हाई डेंसिटी अमरूद, अनार, अन्य फल वाली फसलें। 58400 44384 36208
2 कम दूरी
वाली फसलें
1.2 मी0 से < 2 मी0 केला, पपीता 85400 64904 52948
< 1.2 मी0 आलू, शाकभाजी तथा अन्य कृषि फसलें आदि। 100000 76000 62000
1 माइक्रो स्प्रिंकलर (5×5 मी0) मटर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, आलू एवं अन्य कृषि फसलें। 58900 44764 36518
2 मिनी स्प्रिंकलर (10×10 मी0) 85200 64752 52824
3 पोर्टेबल स्प्रिंकलर (75/90 मि0मी0) 19600 14896 12152
4 सेमी परमानेन्ट स्प्रिंकलर 36600 27816 22692
5 लार्ज वैल्यूम (रेनगन) 31600 24016 19592
  • गैर डी0पी0ए0पी0 / डी0डी0पी0 क्षेत्र के लिए अनुमन्य अनुदान

स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति

क्र.स. घटक लेट्रल्स दूरी
(
मी0 में)
फसल औसत इकाई लागत/हे0 अनुमन्य अनुदान प्रति हेक्टेयर (रू. में)
लघु सीमान्त
कृषक @
67 %
गैर लघु सीमान्त कृषक @ 56 %
अ. ड्रिप सिंचाई पद्धति
    1 अधिक दूरी
वाली फसलें
8 मी0 एवं अधिक आम, लीची, आंवला आदि। 23500 15745 13160
4 मी0 से < 8 मी0 अमरूद, आंवला, बेर, नींबू वर्गीय, शरीफा एवं अनार आदि। 33900   22713 18984
2 मी0 से < 4 मी0 हाई डेंसिटी अमरूद, अनार, अन्य फल वाली फसलें। 58400 39128 32704
2 कम दूरी
वाली फसलें
1.2 मी0 से < 2 मी0 केला, पपीता 85400 57218 47824
< 1.2 मी0 आलू, शाकभाजी तथा अन्य कृषि फसलें आदि। 100000 67000 56000
1 माइक्रो स्प्रिंकलर (5×5 मी0) मटर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, आलू एवं अन्य कृषि फसलें। 58900 39463 32984
2 मिनी स्प्रिंकलर (10×10 मी0) 85200 57084 47712
3 पोर्टेबल स्प्रिंकलर (75/90 मि0मी0) 19600 13132 10976
4 सेमी परमानेन्ट स्प्रिंकलर 36600 24522 20496
5 लार्ज वैल्यूम (रेनगन) 31600 21172 17696

आवेदक की पात्रता :-

  • आवेदक के नाम स्वयं की भूमि होनी चाहिए।
  • आवेदक योजना कार्यान्वयन के लिए इच्छुक एवं उत्साही हो और उसके पास निजी अथवा साझे में पानी का स्रोत उपलब्ध हो।
  • आवेदक अनुदान के अतिरिक्त अवशेष धनराशि स्वयं के स्रोत से अथवा ऋण प्राप्त कर वहन करने हेतु सक्षम व सहमत हो।
  • आवेदक द्वारा योजना के अन्तर्गत लिये गये कार्यक्रम का क्रियान्वयन पूर्ण लगन एवं ईमानदारी से निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने हेतु तैयार हो।
  • आवेदक की पहचान के लिए वोटर आई.डी./आधार कार्ड/पासपोर्ट/राशन कार्ड ; भूमि की पहचान हेतु खतौनी की प्रति एवं योजना का अनुदान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित करने हेतु बैंक पास बुक का पहला पेज जिसपर नाम, खाता संख्या, शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी कोड अंकित हो, की छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा।

अनुमन्य क्षेत्रफल :-

प्रत्येक लाभार्थी कृषक को अधिकतम 05 हे0 क्षेत्रफल तक योजना का लाभ अनुमन्य होगा। जिन लाभार्थियों ने केन्द्र पोषित माइक्रो इरीगेशन योजनान्तर्गत अनुदान का लाभ अनुमन्य क्षेत्रफल तक पहले प्राप्त कर लिया है, उन्हें उसी भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना पर अगले 10 वर्ष तक अनुदान देय नहीं होगा।

आवेदन कैसे करें :-

योजना का लाभ पाने के लिए इच्छुक कृषक वेवसाइट https://agriculture.up.nic.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

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