प्रशिक्षण शाखा द्वारा प्रशिक्षण गतिविधियाँ

प्रशिक्षण शाखा द्वारा प्रशिक्षण गतिविधियाँ

एक दिवसीय महिला प्रशिक्षण

उद्देश्य

कृषक महिलाओं को बीज उत्पादन एवं मृदा स्वास्थ्य, जल का समुचित उपयोग, पौद्य-संरक्षण यंत्र एवं कृषि उपकरणों के साथ-साथ अन्य कृषि तकनीकी के बारे में जानकारी देना।

देय सुविधा

30 महिलाओं के एक समूह पर 3000 रूपये का प्रावधान।

पात्रता

ग्राम पंचायत की सभी महिला कृषकों में से 30 महिला कृषक जिसमें लधु/सीमान्त/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता दी जाती है।

स्थान

ग्राम पंचायत के अधिनस्थ ऐसा ग्राम/वार्ड जहां पिछले दो वर्षो में ऐसा प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया हो, ताकि कृषकों की प्रशिक्षण में पुनरावृत्ति न हों।

 कहां सम्पर्क करें

स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी से

ग्रामसेट आधारित प्रशिक्षण

उद्देश्य

राज्य के समस्त जिलो के कृषकों को राज्य स्तर से सीधे ही ग्रामसेट पर प्रशिक्षण एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी देना।

देय सुविधा

अधिकतम 25-30 कृषकों के समूह पर 225 रूपये प्रति कृषक प्रति प्रशिक्षण।

स्थान

इन प्रशिक्षणों का आयोजन चुनिन्दा स्थानों जिला व ब्लॉक स्तर पर जहां SITs/ROTs स्टूडियों हो कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

दो दिवसीय संस्थागत कृषक प्रशिक्षण (एन.एम.ओ.ओ.पी.)

उद्देश्य

कृषको को प्रशिक्षण में गर्मी की जुताई, समय पर जुताई के महत्व, बीजोपचार, वर्मी कम्पोस्ट, जिप्सम प्रयोग, मिटटी परीक्षण, फार्म लेवल ग्रेडिगं (खेत पर ही सफाई छनाई, बिनाई व ग्रेडिगं) आदि की जानकारी देना।

देय सुविधा

30 कृषकों के एक समूह पर 24000 रूपये का प्रावधान।

पात्रता

प्रशिक्षण में लधु/सीमान्त/महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है तथा यथासम्भव प्रशिक्षण में 35 वर्ष तक के युवा कृषकों को शामिल किया जाता है तथा प्रशिक्षण में प्रति ग्राम पंचायत से अधिकतम 5 कृषकों का चयन किया जाता है।

स्थान

कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि अनुसंधान केन्द्र/कृषि ग्राहय केन्द्र तथा इन स्थानों पर सुविधा उपलब्घ नहीं होने पर पंचायत समिति स्तर पर कराया जाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत फसल तंत्र आधारित प्रशिक्षण (गेहू एवं दलहन ) :

उद्देश्य

रबी एवं खरीफ फसलों हेतु तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।

देय सुविधा

कृषक प्रशिक्षण फसल पद्वति आधारित होगे, जो चार सत्र में आयोजित किये जावेगें जिसमें प्रथम सत्र खरीफ से पूर्व द्वितीय सत्र खरीफ फसल के मध्य, तृतीय सत्र रबी पूर्व एवं चतुर्थ सत्र रबी के मध्य आयोजित किये जाते है।

पात्रता

प्रशिक्षण में 30 कृषक भाग लेंगें, जिसमें लघु/सीमान्त/अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वयं सहायता समूह एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है। चारों सत्रों में उन्ही 30 चयनित कृषकों को प्रशिक्षण दिया जावेगा। प्रशिक्षण में मिशन से जुडे नये कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।

स्थान

प्रशिक्षण का आयोजन ब्लाक स्तर या 100 हेक्टर प्रदर्शन पर किया जावेगा।

सॉयल हैल्थ कार्ड कृषक प्रशिक्षण योजना

उद्देश्य

सॉयल हैल्थ कार्ड संबंधित तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।

देय सुविधा

दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु राशि रू. 24000 प्रति प्रशिक्षण

स्थान

प्रशिक्षण में प्रतिभागियों की संख्या अधिकतम प्रति प्रशिक्षण 30 व प्रशिक्षण में ऐसे लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वयं सहायता समूह के प्रगतिशील कृषकों को प्राथमिकता से लाभान्वित कराया जाता है, जो कृषि संबंधी उन्नत तकनीकी को ग्रहण कर उसे लागू करने में विशेष रूचि रखते हो।