पौध संरक्षण उपकरण

पौध संरक्षण उपकरण

  • कीड़े, बीमारी व खरपतवार की रोकथाम के लिए रसायन के प्रभावी उपयोग हेतु उन्नत छिड़काव व भुरकाव यंत्र आदि के लिए अनुदान सहायता

देय लाभ

क्र सं पौध संरक्षण आदान का नाम देय लाभ
1 मानव चलित*
(नेपसेक, फुट स्प्रेयर, डस्टर आदि)
कीमत का 40-50 प्रतिशत या अधिकतम 600-800/-रू. प्रति उपकरण
2 पावर चलित*
(नेपसेक पावर स्प्रेयर 16 लीटर से कम क्षमता वाले)
कीमत का 50-60 प्रतिशत या अधिकतम 3000-3800/-रू. प्रति उपकरण
3 पावर चलित*
(नेपसेक पावर स्प्रेयर 16 लीटर से अधिक क्षमता वाले)
कीमत का 40-50 प्रतिशत या अधिकतम 8000-10000/-रू. प्रति उपकरण
4 ट्रेक्टर माउण्टेड* कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10000/-रू. प्रति उपकरण
5 सीड डे्रसिंग ड्रम* कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम (क्षमता 20 किलो ग्राम) 1750/-रू. प्रति उपकरण
कीमत का 50 प्रतिशतया अधिकतम (क्षमता 40 किलो ग्राम) 2000/-रू. प्रति उपकरण
  • (नोट:- *विभाग द्वारा योजनाओं में आवंटित लक्ष्यानुसार ही कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।))

पात्रता

  • समस्त कृषक
  • (ऐसे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेंगी जिन्हें आज तक विभाग की किसी भी योजना में कोर्इ लाभ नही दिया गया हैं तथा पूर्व में लाभान्वित कृषक उसी यन्त्र पर पुन: तीन वर्ष में लाभान्वित नही किया जा सकेगा।)

आवेदन प्रक्रिया

  • कृषक द्वारा ऑन लार्इन/ऑफलार्इन आवेदन किया जायेगा।
  • आवेदन के साथ जमाबन्दी, फोटो, आधारकार्ड,/ भामाशाह काड, बैंक की पास बुक की छायाप्रति आदि।
  • आवेदन की जांच उपरान्त पंजीकृत निर्माता अथवा उनके चिन्हित विक्रय केन्द्रों/केवीएसएस/जीएसएस से कृषक द्वारा उपकरण की पूर्ण राशि जमा करवाकर क्रय किया जावेगा।
  • उपकरण के भौतिक सत्यापन के उपरान्त अनुदान राशि का भुगतान विभाग द्वारा सीधे ही कृषक के खाते में हस्तान्तरण किया जायेगा।

कहां सम्पर्क करें

  • ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय
  • पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय
  • उप जिला स्तर पर :- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय
  • जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद कार्यालय