पौध संरक्षण उपकरण
- कीड़े, बीमारी व खरपतवार की रोकथाम के लिए रसायन के प्रभावी उपयोग हेतु उन्नत छिड़काव व भुरकाव यंत्र आदि के लिए अनुदान सहायता
देय लाभ
क्र सं | पौध संरक्षण आदान का नाम | देय लाभ |
1 | मानव चलित* (नेपसेक, फुट स्प्रेयर, डस्टर आदि) | कीमत का 40-50 प्रतिशत या अधिकतम 600-800/-रू. प्रति उपकरण |
2 | पावर चलित* (नेपसेक पावर स्प्रेयर 16 लीटर से कम क्षमता वाले) | कीमत का 50-60 प्रतिशत या अधिकतम 3000-3800/-रू. प्रति उपकरण |
3 | पावर चलित* (नेपसेक पावर स्प्रेयर 16 लीटर से अधिक क्षमता वाले) | कीमत का 40-50 प्रतिशत या अधिकतम 8000-10000/-रू. प्रति उपकरण |
4 | ट्रेक्टर माउण्टेड* | कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10000/-रू. प्रति उपकरण |
5 | सीड डे्रसिंग ड्रम* | कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम (क्षमता 20 किलो ग्राम) 1750/-रू. प्रति उपकरण कीमत का 50 प्रतिशतया अधिकतम (क्षमता 40 किलो ग्राम) 2000/-रू. प्रति उपकरण |
- (नोट:- *विभाग द्वारा योजनाओं में आवंटित लक्ष्यानुसार ही कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।))
पात्रता
- समस्त कृषक
- (ऐसे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेंगी जिन्हें आज तक विभाग की किसी भी योजना में कोर्इ लाभ नही दिया गया हैं तथा पूर्व में लाभान्वित कृषक उसी यन्त्र पर पुन: तीन वर्ष में लाभान्वित नही किया जा सकेगा।)
आवेदन प्रक्रिया
- कृषक द्वारा ऑन लार्इन/ऑफलार्इन आवेदन किया जायेगा।
- आवेदन के साथ जमाबन्दी, फोटो, आधारकार्ड,/ भामाशाह काड, बैंक की पास बुक की छायाप्रति आदि।
- आवेदन की जांच उपरान्त पंजीकृत निर्माता अथवा उनके चिन्हित विक्रय केन्द्रों/केवीएसएस/जीएसएस से कृषक द्वारा उपकरण की पूर्ण राशि जमा करवाकर क्रय किया जावेगा।
- उपकरण के भौतिक सत्यापन के उपरान्त अनुदान राशि का भुगतान विभाग द्वारा सीधे ही कृषक के खाते में हस्तान्तरण किया जायेगा।
कहां सम्पर्क करें
- ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय
- पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय
- उप जिला स्तर पर :- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय
- जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद कार्यालय