फव्‍वारा सिंचाई एवं मोबाईल रेनगन

फव्‍वारा सिंचाई एवं मोबाईल रेनगन

लगातर घट रहे जल स्तर तथा मौसम की समय पर साथ नहीं ददेने से कृषि एक गंभीर संकट से जूझ रही है | हालत यहाँ तक खराब हो चूका है की वर्षा ऋतू में भी किसानों को फसल के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है | जिससे उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ता है | इस समस्या से निकालने के लिए देश की केंद्र तथा राज्य सरकार ड्रीप, स्प्रिंकल, फव्वारा मोबाईल रेनगन के उपयोग पर बल दे रही है | जिससे सिंचाई में कम जल खपत के साथ – साथ भू – स्तरीय जल स्तर में वृद्धि हो रही है | इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के किसानों के सिंचाई के लिए फव्वारा एवं मोबाईल रेनगन को बढ़ावा दे रही है, इसके लिए किसानों को सब्सिडी दिया जा रहा है |

इस योजना को किसान समाधान अपने पाठकों के लिए फव्वारा तथा मोबाईल रेनगन सिंचाई की पूरी जानकारी लेकर आया है |

यह योजना क्या है ?

किसानों को एक बात ध्यान देने की है की इस तरह की सिंचाई यंत्र केवल उन्हीं फसलों के लिए उपयोग कर सकते हैं जिस पौधा या फसल की जड़ 6 से.मी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए | यह योजना राष्ट्रीय खाध्य सुरक्षा मिशन दलहन, गेंहू एवं एनएमओओपी योजना के तहत जल के समुचित उपयोग हेतु फव्वारा सिंचाई व मोबाईल रेनगन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है |

सरकार किसानों को कितना अनुदान दे रही है ?

इस योजना के तहत किसानों को दोनों यंत्र पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दिया जा रहा है | लेकिन दोनों में राशी अलग – अलग है | जो इस प्रकार है |

  1. फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम

राष्ट्रीय खाद्ध सुरक्षा मिशन दलहन व गेंहू :- फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम अन्तर्गत लागत का 50 प्रतिशत अथवा राशि रुपयें 10,000 /- प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो अनुदान देय है |

राष्ट्रीय मिशन ऑन राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन (NMOOP) :-

भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत
क्षेत्र
कृषक श्रेणी
देय अनुदान प्रतिशत में

19,600 / प्रति हेक्टयर

डीपीएपी / डीडीपी

लघु / सीमांत

60

अन्य

45

नोन डीपीएपी / नोन डीडीपी

लघु / सीमांत

45

अन्य

35

  1. मोबाईल रेनगन का उपयोग विशाल क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए किया जाता है | अनाज एवं दलहनी फसलों की सिंचाई के लिए मोबाईल रेनगन कार्यक्रम अंतर्गत लागत का 50 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 15,000 प्रति इकाई जो भी कम हो अनुदे देय है |

इस योजना की प्राप्ति के लिए पात्रता क्या है ?

यह योजना रास्थान के सभी जिलों के लिए है | इसके साथ ही यह योजना सभी वर्ग के कृषक अनुदान के पात्र होनेगे | फव्वारा सिंचाई एवं मोबाईल रेनगन पर पुन: 10 वर्षों उपरान्त लाभान्वित किया जा सकेगा |

आवेदन की प्रक्रिया क्या है ?

  • एक बात साफ कर देना चाहता हूँ की किसी भी राज्य के यांत्रिक योजना के लिए ऑनलाइन होगया है | इस योजना की प्राप्ति के लिए  कृषक नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र / ई – मीटर केंद्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा |
  • हस्ताक्षर मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्को पर जमा कराये जाने के साथ रसीद प्राप्त करेगा \
  • आवेदन मूल आवेदन पात्र को आँन – लाईन ई प्रपत्र (e – form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को सकें कर अपलोड (scan & upload) करवायेगा |

स्वयं से आवेदन कैसे करें ?

किसान समाधान किसी भी कम को खुद से करने की सलाह देती है | जिससे आप जागरूक के साथ – साथ अपनी बचत कर सकें |

  • आवेदन मूल आवेदन पात्र को आँन – लाईन ई प्रपत्र (e – form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को सकें कर अपलोड (scan & upload) करवायेगा |
  • आवेदक आवेदन पत्र आँन – लाईन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद आँन – लाईन ही प्राप्त कर सकेगा |
  • आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वंय अथवा डाक के माध्यम से संबधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवायेगा , जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से द्वारा डी जायेगी |
  • आवेदन पात्र के साथ आवश्यक दस्तावेज – आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड, जमाबंदी की नकल (छ: माह से अधिक पुरानी नहीं हो)

यह योजना कितने दिनों में प्राप्त होगी ?

किसानों की एक शिकायत रहती है की उसे आवेदन करने के बावजूद भी लाभ नहीं मिल रह है | इसलिए राजस्थान सरकार ने आवेदकों के लिए कार्य पुर्न होने के उपरान्त 30 दिवस में निस्तारण करना होगा |

कहां सम्पर्क करें

  • ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक
  • पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी
  • उप जिला स्तर पर :- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी।
  • जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान।

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