प्रमाणित बीज वितरण हेतु अनुदान सहायता
- फसल उत्पादन में गुणवत्तायुक्त /प्रमाणित बीज का प्रम्मुख योगदान है। इससे ना केवल प्रति ईकाई फसल उत्पादन में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि होती है, अपितु फसल उत्पादन के अन्य आदानों यथा उर्वरक, सिचाई आदि का भी समुचित उपयोग होता है।
देय लाभ
- विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत प्रमाणित बीज वितरण पर देय लाभ का विवरण निम्नानुसार है।
क्र सं | फसल | देय लाभ |
1 | दलहनी फसले- (मूंग, मोठ, उडद, अरहर, चना) | 15 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 2500 प्रति क्वि. जो भी कम हो |
2 | मोटा अनाज (बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ) | किस्में – 10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 1500 प्रति क्वि. जो भी कम हो संकर किस्में – 10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 5000 प्रति क्वि. जो भी कम हो। |
3 | गेहूं एवं धान | 10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 1000 प्रति क्वि. जो भी कम हो |
4 | ग्वार | 10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 1200 प्रति क्वि. जो भी कम हो। |
5 | तिलहनी फसले- (सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरण्डी, सरसो) | किस्में- 15 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 2500एवं तिल हेतु रूपये 5000 प्रति क्विं., जो भी कम हो। संकर किस्में- 15 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 5000 प्रति क्वि., जो भी कम हो। |
पात्रता
- समस्त श्रेणी के कृषक जिले में जनसंख्या के अनुपात में
- स्वपरागित फसल होने से तीन वर्ष में एक बार, परपरागित फसल हेतु दो वर्ष् में एक बार एवं संकर किस्मों हेतु प्रति वर्ष अनुदान पर बीज प्राप्त किया जा सकता है।
- दलहनी फसले, मोटा अनाज, गेहँ, धान एवं ग्वार फसल के तहत एक कृषक को अधिकतम 2 है0 क्षैत्र हेतु अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज देय।
- समस्त तिलहनी फसलों हेतु अधिकतम 5 है0 तक ही प्रमाणित बीज अनुदान पर उपलब्ध कराया जा सकता है।
- अनुदानित बीज पहले आओ पहले पाओं के सिदान्त पर उपलब्ध
आवेदन प्रक्रिया
- अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज प्राप्त करने हेतु कृषक द्वारा संबधित कृषि पर्यवेक्षक/ सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क करें।
- प्रपत्र में संबधित कृषि पर्यवेक्षक/ सहायक कृषि अधिकारी से सिफारिश उपरान्त उनके क्षैत्र में कार्यरत ग्राम सेवा/ क्रय विक्रय सहकारी समिति/ सार्वजनिक क्षेत्र की बीज संस्थाओं के अधिकृत निजी विक्रेताओं से सिफारिश की गई फसल की किस्म का बीज अनुदानित दर पर प्राप्त कर सकते है।
समयावधि
- खरीफ, रबी व जायद हेतु उपयुक्त बुआई समय अनुसार
बीज प्राप्ति स्थल
- ग्राम सेवा/ क्रय विक्रय सहकारी समिति/ सर्वाजनिक क्षेत्र की बीज संस्थाओं के अधिकृत निजी विक्रेता
कहां सम्पर्क करें
- ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय
- पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय
- उप जिला स्तर पर :- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय
- जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद कार्यालय