पौध संरक्षण आदान
कीड़े, बीमारी व खरपतवार की रोकथाम के लिए रसायन, बायो-एजेंट, फेरोमोन ट्रेप आदि आदि के लिए अनुदान सहायता
क्र सं | पौध संरक्षण आदान का नाम | देय लाभ |
1 | फसलों में खरपतवारनाशी सहित पौध संरक्षण रसायन/बायो एजेन्ट्स/बायो पेस्टीसार्इड / फेरोमोन ट्रेप/ ल्योर्स वितरण* | कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रू. प्रति हैक्टर जो भी कम हो देय है। |
- (नोट:- *योजनाओं में आवंटित लक्ष्यानुसार ही कृषकों को लाभान्वित किया जा सकेगा)
पात्रता
समस्त कृषक
आवेदन प्रक्रिया
- कृषक द्वारा ऑफलार्इन आवेदन किया जायेगा। ( आवेदन पत्र का प्रारूप )
- पहचान हेतु आधारकार्ड/भामाशाह काड/बैंक की पास बुक की छायाप्रति आदि।
- आवेदन की जांच उपरान्त पंजीकृत निर्माता अथवा उनके चिन्हित विक्रय केन्द्रों/केवीएसएस/जीएसएस से कृषक द्वारा आदान क्रय किया जावेगा।
- आदान के भौतिक सत्यापन के उपरान्त अनुदान की गणना विभाग द्वारा तय न्यूनतम अनुमोदित दर पर की जावेगी।
कहां सम्पर्क करें
- ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय
- पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय
- उप जिला स्तर पर :- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय
- जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद कार्यालय