पौध संरक्षण आदान

पौध संरक्षण आदान

कीड़े, बीमारी व खरपतवार की रोकथाम के लिए रसायन, बायो-एजेंट, फेरोमोन ट्रेप आदि आदि के लिए अनुदान सहायता

क्र सं पौध संरक्षण आदान का नाम देय लाभ
1 फसलों में खरपतवारनाशी सहित पौध संरक्षण रसायन/बायो एजेन्ट्स/बायो पेस्टीसार्इड / फेरोमोन ट्रेप/ ल्योर्स वितरण* कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रू. प्रति हैक्टर जो भी कम हो देय है।
  • (नोट:- *योजनाओं में आवंटित लक्ष्यानुसार ही कृषकों को लाभान्वित किया जा सकेगा)

पात्रता

समस्त कृषक

आवेदन प्रक्रिया

  •  कृषक द्वारा ऑफलार्इन आवेदन किया जायेगा। ( आवेदन पत्र का प्रारूप )
  • पहचान हेतु आधारकार्ड/भामाशाह काड/बैंक की पास बुक की छायाप्रति आदि।
  • आवेदन की जांच उपरान्त पंजीकृत निर्माता अथवा उनके चिन्हित विक्रय केन्द्रों/केवीएसएस/जीएसएस से कृषक द्वारा आदान क्रय किया जावेगा।
  • आदान के भौतिक सत्यापन के उपरान्त अनुदान की गणना विभाग द्वारा तय न्यूनतम अनुमोदित दर पर की जावेगी।

कहां सम्पर्क करें

  •     ग्राम पंचायत स्तर पर :- कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय
  •     पंचायत समिति स्तर पर :- सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय
  •     उप जिला स्तर पर :- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय
  •     जिला स्तर पर :- उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद कार्यालय