देश में अधिक से अधिक किसान कृषि यंत्रों का उपयोग कर खेती-किसानी के कामों को आसान बनाने के साथ ही अपनी आमदनी बढ़ा सकें इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। इसके लिए अलग-अलग राज्य सरकारों के द्वारा किसानों से समय-समय पर आवेदन मांगे जाते हैं, जिसके बाद चयनित किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।
इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसानों से विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। किसान इन यंत्रों को सब्सिडी पर प्राप्त करने के लिए 18 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिसके बाद 19 फरवरी 2025 दिन लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा। विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर आवेदन करना होगा। जिसकी जानकारी नीचे दी गई है।
इन कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान कर सकते हैं आवेदन
कृषि अभियांत्रिकी विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। जो इस प्रकार है:
- पॉवर वीडर,
- पॉवर टिलर (8 HP से अधिक)
- पॉवर हैरो,
- श्रेडर/ मल्चर,
- स्ट्रॉ रीपर,
- रीपर (स्व-चलित/ ट्रैक्टर चलित)।
कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?
प्रदेश में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। जिसमें महिला तथा पुरुष वर्ग, जाति वर्ग एवं जोत श्रेणी के अनुसार किसानों को अलग-अलग सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है। इसमें किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। किसान भाई जो भी कृषि यंत्र अनुदान पर लेना चाहते हैं वे किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर कृषि यंत्र की लागत के अनुसार उनको मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी देख सकते हैं।
किसानों को देना होगा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को स्वयं के बैंक खाते से धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (सूचि देखने के लिए क्लिक करें) के नाम से बनवाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें किसानों को पॉवर वीडर के लिए 3100/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), पॉवर टिलर के लिए 5000/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), पॉवर हैरो के लिए 3500/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), श्रेडर/मल्चर के लिए 5500/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), स्ट्रॉ रीपर के लिए 10,000/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), रीपर के लिए 3300/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना होगा।
योजना के तहत किसानों का चयन नहीं होने पर डिमांड ड्राफ्ट की राशि वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि (डीडी) के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा। किसान यह डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) ऊपर दी गई कृषि यंत्री की सूची के नाम से बनवा सकते हैं जो अलग-अलग जिले के लिए अलग-अलग है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
ऊपर दिये गये सभी कृषि यंत्रों के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है, जिनका इस्तेमाल आवेदन के समय एवं कृषि यंत्र लेने के बाद उसके सत्यापन के समय होगा। जो इस प्रकार है:-
- आधार कार्ड,
- मोबाइल नंबर (जिस पर OTP, एवं अन्य आवश्यक सूचना एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी),
- बैंक पासबुक के पहले पेज की छाया प्रति,
- डिमांड ड्राफ्ट (डीडी),
- खसरा/खतौनी, बी1 की नकल,
- ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड।
अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?
मध्यप्रदेश में किसानों को सभी प्रकार के कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऐसे में जो किसान ऊपर दिये गये कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
वहीं वे किसान जिन्होंने ने अभी तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं किया है उन किसानों को एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा और इसके बाद किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क करें।