औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना
योजना का नाम
औषधीय एवं सुगंधित सफल क्षेत्र विस्तार योजना
योजना का विस्तार क्षेत्र
सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
योजना:
योजना के तहत कृषक को स्वेच्छा से क्षेत्र के अनुकूल औषधीय एवं सुगंधित फसल के क्षेत्र विस्तार हेतु फसलवार 20 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान देय है | प्रत्येक कृषक को योजनान्तर्गत 0.25 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक लाभ देने का प्रस्ताव है | फसलवार अनुदान विवरण निम्नानुसार हैं :-
क्र. | फसल का नाम | लागत मापदण्ड प्रति हे. (रूपये में) | अनुदान पात्रता (प्रतिशत में) | अनुदान राशि (रूपये में) |
1. | आंवला | 65000 | 20% | 13000 |
2. | अश्वगंधा | 25000 | 20% | 5000 |
3. | बेल | 40000 | 50% | 20000 |
4. | कोलियस | 43000 | 20% | 8600 |
5. | गुडमार | 25000 | 20% | 5000 |
6. | कालमेघ | 25000 | 20% | 5000 |
7. | सफ़ेद मूसली | 312500 | 20% | 62500 |
8. | सर्पगंधा | 62500 | 50% | 31250 |
9. | शतावर | 62500 | 20% | 12500 |
10. | तुलसी | 30000 | 20% | 6000 |
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें
सभी कृषक पात्र
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि
जिला कार्यालय उद्यानिकी विभाग में संपर्क करे|
अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी/ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी अथवा जिले के सहायक संचालक उद्यान से संपर्क करें|