औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना

औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना

योजना का नाम

औषधीय एवं सुगंधित सफल क्षेत्र विस्तार योजना

योजना का विस्तार क्षेत्र

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

योजना:

योजना के तहत कृषक को स्वेच्छा से क्षेत्र के अनुकूल औषधीय एवं सुगंधित फसल के क्षेत्र विस्तार हेतु फसलवार 20 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान देय है | प्रत्येक कृषक को योजनान्तर्गत 0.25 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक लाभ देने का प्रस्ताव है | फसलवार अनुदान विवरण निम्नानुसार हैं :-

क्र. फसल का नाम लागत मापदण्ड प्रति हे. (रूपये में) अनुदान पात्रता (प्रतिशत में) अनुदान राशि (रूपये में)
1. आंवला 65000 20% 13000
2. अश्वगंधा 25000 20% 5000
3. बेल 40000 50% 20000
4. कोलियस 43000 20% 8600
5. गुडमार 25000 20% 5000
6. कालमेघ 25000 20% 5000
7. सफ़ेद मूसली 312500 20% 62500
8. सर्पगंधा 62500 50% 31250
9. शतावर 62500 20% 12500
10. तुलसी 30000 20% 6000

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने के शर्तें

सभी कृषक पात्र

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि

जिला कार्यालय उद्यानिकी विभाग में संपर्क करे|

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी/ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी अथवा जिले के सहायक संचालक उद्यान से संपर्क करें|