प्रधानमंत्री सिंचाई योजना (PMKSY) के अन्तर्गत केन्द्र परिवर्तित माईक्रो ईरीगेशन (per drop more crop)

प्रधानमंत्री सिंचाई योजना (PMKSY) के अन्तर्गत केन्द्र परिवर्तित माईक्रो हरीगेशन (per drop more crop)

  1. योजना का उद्देश्य कम पानी में ज्यादा से ज्यादा सिंचित क्षेत्र तथा उत्पादन एवं उत्पदकीय गुणवत्ता को बढ़ाना |
  2. यह योजना प्रदेश के सभी 51 जिलों में लागू |
  3. योजनान्तर्गत कृषकों को यह स्वतंत्रता है कि वह विभाग द्वारा पंजीकृत सिस्टम निर्माता कंपनियों से सीधे अपनी इच्छानुसार सिस्टम का मोलभाव कर क्रय कर सकते है | योजना में प्रत्येक हितग्राही को कम से कम 0.2 हेक्टेयर एवं अधिकतम 5 हेक्टेयर तक का लाभ दिया जा सकता है |

माईक्रो इरिगेशन योजना में अनुदान सहायता  राशि दिये जाने हेतु ड्रिप / स्प्रिंकलर सिस्टम की कुल लागत पर निम्नानुसार अनुदान दिये जाने का प्रवधान है :-

डी.पी.ए.पी. जिलों के लिये

क्र.  कृषक श्रेणी     वर्ग अनुदान सहायता का प्रावधान प्रतिशत में
केन्द्रांश   

 

राज्यांश

 

टाप – अप राज्यांश    योग
1. लघु / सीमांत अ.जा./ अ.ज.जा 36 24 10 70
2. लघु / सीमांत सामान्य 36 24 05 65
3. बड़े कृषक अ.जा. / अ.ज.जा. / सा. 27 18 10 55

 

नान डी.पी.ए.पी. जिलों के लिये

क्र.  कृषक श्रेणी     वर्ग अनुदान सहायता का प्रावधान प्रतिशत में
केन्द्रांश   

 

राज्यांश

 

टाप – अप राज्यांश    योग
1. लघु / सीमांत अ.जा./ अ.ज.जा 27 18 10 55
2. लघु / सीमांत सामान्य 27 18 05 50
3. बड़े कृषक अ.जा. / अ.ज.जा. / सा. 21 14 10 45

 

योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि

जिला कार्यालय उद्यानिकी विभाग में संपर्क करे|

ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से (ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से)

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी/ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी अथवा जिले के सहायक संचालक उद्यान से संपर्क करें