प्रधानमंत्री सिंचाई योजना (PMKSY) के अन्तर्गत केन्द्र परिवर्तित माईक्रो हरीगेशन (per drop more crop)
- योजना का उद्देश्य कम पानी में ज्यादा से ज्यादा सिंचित क्षेत्र तथा उत्पादन एवं उत्पदकीय गुणवत्ता को बढ़ाना |
- यह योजना प्रदेश के सभी 51 जिलों में लागू |
- योजनान्तर्गत कृषकों को यह स्वतंत्रता है कि वह विभाग द्वारा पंजीकृत सिस्टम निर्माता कंपनियों से सीधे अपनी इच्छानुसार सिस्टम का मोलभाव कर क्रय कर सकते है | योजना में प्रत्येक हितग्राही को कम से कम 0.2 हेक्टेयर एवं अधिकतम 5 हेक्टेयर तक का लाभ दिया जा सकता है |
माईक्रो इरिगेशन योजना में अनुदान सहायता राशि दिये जाने हेतु ड्रिप / स्प्रिंकलर सिस्टम की कुल लागत पर निम्नानुसार अनुदान दिये जाने का प्रवधान है :-
डी.पी.ए.पी. जिलों के लिये
क्र. | कृषक श्रेणी | वर्ग | अनुदान सहायता का प्रावधान प्रतिशत में | |||
केन्द्रांश
| राज्यांश
| टाप – अप राज्यांश | योग | |||
1. | लघु / सीमांत | अ.जा./ अ.ज.जा | 36 | 24 | 10 | 70 |
2. | लघु / सीमांत | सामान्य | 36 | 24 | 05 | 65 |
3. | बड़े कृषक | अ.जा. / अ.ज.जा. / सा. | 27 | 18 | 10 | 55 |
नान डी.पी.ए.पी. जिलों के लिये
क्र. | कृषक श्रेणी | वर्ग | अनुदान सहायता का प्रावधान प्रतिशत में | |||
केन्द्रांश
| राज्यांश
| टाप – अप राज्यांश | योग | |||
1. | लघु / सीमांत | अ.जा./ अ.ज.जा | 27 | 18 | 10 | 55 |
2. | लघु / सीमांत | सामान्य | 27 | 18 | 05 | 50 |
3. | बड़े कृषक | अ.जा. / अ.ज.जा. / सा. | 21 | 14 | 10 | 45 |
योजनाओ का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि
जिला कार्यालय उद्यानिकी विभाग में संपर्क करे|
ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से (ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से)
अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी/ ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी अथवा जिले के सहायक संचालक उद्यान से संपर्क करें