कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के लिए योजना

कस्टम हायरिंग केन्द्र

आवेदन की प्रक्रिया :-

चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :- प्रत्येक जिले में 10 कस्टम हायरिंग केंद्र (सामन्य के 8 अनुसूचित जाती के 1 एवं अनुसूचित जनजाति के 1) स्थापित किये जाने का लक्ष्य है | अत: कुल 510 कस्टम हायरिंग केन्द्रों (सामान्य के 408, अनुसूचित जाती के 51 तथा अनुसूचित जनजाति के 51 के लक्ष्य) हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं | लक्ष्यों को कम करने अथवा बढ़ाने के अधिकार संचालक कृषि अभियांत्रिकी को होंगे | योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन इसी वित्तीय वर्ष (2018 – 19) हेतु वैध रहेंगे | प्रत्येक आवेदक को आवेदन हेतु धरोहर राशि जमा करायी जाना होगी |

सामान्य वर्ग के आवेदकों को राशि रु. 5,000 तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाती / महिला आवेदकों तथा महिला स्व- सहायता समूह / संगठन को राशि रु. 2000 का बैंक ड्राफ्ट धरोहर राशि के रूप में जमा कराया जाना होगा | आनलाइन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की केवल स्केन प्रति अपलोड की जाना होगी | बैंक ड्राफ्ट नीचे बिन्दु क्रमांक 2 में डी गई सूची में उल्लेखित कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री के नाम से बनाया जाना होगा | बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी |

1.

आवेदन करने की अवधि

दिनक 19 अप्रैल से 11 मई तक प्रत्येक वर्ष एम.पी.ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से

2.

जिलेवार आवेदकों के मूल अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि

दिनांक 16 मई से 26 मई तक प्रात: 10:30 से सायं 5:30 तक संबंधित कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री के कार्यालय में

3.

जिलेवार प्राथमिकता सूचियों का लोटरी पद्धति से निर्धारण

दिनांक 29 मई को दोपहर से 12 :00 बजे से जिलों से संबंधित कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री कार्यालयों में

(लाटरी से जिलेवार निर्धारित की गई प्राथमिकता सूचियां एम.पी.आँनलाईन पोर्टल पर 1 जून 2018 से देखि जा सकेंगी)

जिलों से संबंधित संभागीय कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री कार्यालयों के विवरण –

क्र.
आवेदन का जिला
अधिकारी जिसके नाम धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाया जाना है
संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय का पता तथा दूरभाष क्रमांक

1.

भोपाल संभाग एवं नर्मदापुरम संभाग के सभी जिले |

कृषि यंत्री भोपाल

संभागीय कृषि यंत्री , जेल रोड, ग्राम – बडवई भोपाल , दूरभाष – 0755 – 2736200

2.

इंदौर संभाग एवं उज्जैन संभाग के सभी जिले

कृषि यंत्री इंदौर

संभागीय कृषि यंत्री , 303 सेटेलाईट बिल्डिंग, जिला प्रशासनिक संकुल, कलेक्टर भवन, इन्दौर |

दूरभाष – 0731 – 2368440

3.

रीवा संभाग एवं शहडोल संभग के सभी जिले

कृषि यंत्री सतना

संभागीय कृषि यंत्री, सिविल लाइन, सतना, दूरभाष – 07672 – 222223

4.

जबलपुर संभाग के सभी जिले

कृषि यंत्री जबलपुर

संभागीय कृषि यंत्री , संजय नगर आधारताल , जबलपुर दूरभाष – 0761 – 2680928

5.

सागर संभाग के सभी जिले

कार्यालय यंत्री सागर

संभागीय कार्यालय यंत्री, वृंदावन बाग़ त्रस्त, गोपालगंज , सागर दूरभाष 07582 – 2241554

6.

ग्वालियर संभाग एवं चंबल संभाग के सभी जिले

कृषि यंत्री ग्वालियर

संभागीय कृषि यंत्री मेला ग्राउंड के सामने ग्वालियर दूरभाष – 0751 – 2364595

 

  1. योजनान्तर्गत व्यक्तिगत आवेदकों के साथ – साथ महिला स्व – सहायता समूह / संगठन भी कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने हेतु आवेदन कर सकेंगे | समूह / संगठन में जिस श्रेणी के सदस्यों की संख्या अधिक होगी, समूह / संगठन को उसके अनुसार सामान्य, अनु.जाति या जनजाति वर्ग में मन जायेगा |
  2. एक ग्राम, एक परिवार तथा एक समूह / संगठन को केवल एक ही कस्टम हायरिंग केंद्र दिये जाने का प्रवधान है | जिन ग्रामों में पूर्व में केंद्र स्थापित हो चुके है वहां के लिए आवेदन प्रस्तुत न किये जाये | ग्रामों के संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित कृषि यंत्री कार्यालय द्वारा अभिलेखों के सत्यापन के समय लिया जायेगा |
  3. अभिलेखों का सत्यापन आवेदक द्वारा आवेदित जिले से संबंधित कृषि यंत्री कार्यालय में 16 मई से 26 मई 2018 तक कार्यालय दिवसों में प्रात: 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जायेगा | सत्यापन के दौरान आवेदक को आँनलाईन आवेदन के समय अपलोड किये गये मूल बैंक ड्राफ्ट को कार्यालय में जमा कराया जाना होगा |
  4. इसके साथ हि आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गए मूल अभिलेख जैसे फोटो पहचान पत्र , सक्षम अधिकारी द्वारा जरी जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कुल अंकसूची , जाति प्रमाणपत्र (केवल अनु. जाति एवं जन जाति के आवेदकों हेतु), निवास प्रमाणपत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधाकार्ड ) अथवा ऋण पुस्तिका, स्नातक अंकसूची पर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जाने होंगे || महिला स्व – सहायता समूह / संगठन द्वारा आवेदन होने पर संस्था / समूह का पंजीयन / लायसेंस, तिन नंबर तथा पेन नबर के मूल अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे | श्रेणी के निर्धारण हेतु समूह / संगठन द्वारा एफिडेविड प्रस्तुत किया जाना होगा जिसमें संख्यात्मक रूप से समूह के सदस्यों का श्रेणीवार वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाना होगा | अभिलेख अथवा बैंक ड्राफ्ट जमा न करायें जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जाकर प्राथमिकता सूचि के निर्धारण की लाटरी प्रक्रिया से पृथक कर दिया जायेगा |
  5. योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाये गए आवेदकों की धरोहर राशि केंद्र स्थापित होने पर भौतिक सत्यापन उपरांत लौटाई जा सकेगी , किन्तु यदि आवेदक केंद्र स्थापित करने में रूचि नहीं लेता है एवं असफल रहता है तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसत कर ली जायेगी | आवेदक को ऋण स्वीकृत करने में यदि बैंक द्वारा असहमति व्यक्त की जाति है तो इस स्थिति में भी धरोहर राशि लौटाई नहीं जायेगी |
  6. जिले हेतु उपयुक्त पाये गए आनलाईन आवेदनों की प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण संबंधित संभाग के कृषि यंत्री / कार्यालय यंत्री कार्यालय में उप्रोक्त्नुसार निर्धारित दिनक / दिनाकों को किया जायेगा | सूचियों में प्राथमिकता का निर्धारण लाटरी के आधार पर किया जायेगा | लाटरी निकालने का कार्य सबके सक्षम किया जावेगा अत; यदि कोई आवेदक उस प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहना चाहे तो उक्त दिनक को कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री कार्यालय में उपस्थित रह सकता है | इस प्रकार निर्धारित प्राथमिकता सूचियों अनुसार ही आवेदकों को जिले के लक्ष्य अनुसार केंद्र स्थापित करने हेतु सहायता डी जायेगी |
  7. प्रत्येक जिले हेतु प्राप्त श्रेणीवार (कृषि संकाय स्नातक, सामन्य अनु.सूचित जाती तथा अनु.जनजाति) उपयुक्त आवेदनों से श्रेणीवार प्राथमिकता सूचियों तैयार की जायेगी |योजना के प्रावधान अनुसार मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविध्यालय से कृषि उधानिकी तथा कृषि अभियांत्रिकी के स्नातकों को केंद्र स्थापना हेतु जिले हेतु निर्धारित लक्षों के 30 प्रतिशत अधिकतम 3 केन्द्रों तक ही प्राथमिकता दी जायेगी | लाभ हेतु चयनित कृषि संकाय स्नातकों की संख्या अनुसार सामन्य , अनु.जाति तथा अनु.जनजाति के लक्ष्य कम किये जावेगे |
  8. संभाग में लाटरी से चयनित आवेदकों को दिनक 07 जून 2018 को कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री के संभागीय मुख्यालय पर प्रोजेक्ट निर्धारण संबंधित एक दिवसीय मार्गदर्शी शिविर का आयोजन किया जायेगा |
  9. लाटरी से चयनित आवेदकों को अपने प्रोजेक्ट संबंधित कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने होंगे | जिले हेतु निर्धारित ल्स्क्यों को दृष्टिगत रखते हुये कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रोजेक्टों को परिक्षण उपरांत आवेदक द्वारा चाहे गये बैंकों को अग्रेसित किये जायेगें | आवेदकों को बैंकों से ऋण स्वीकृति एवं मार्जिन मणि जमा होने की सुचना कार्यालय द्वारा प्रोजेक्ट भेजने की तिथि के एक माह के अन्दर कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगी | निर्धारित समयावधि में प्रकरण की स्वीकृति की सुचना बैंक से प्राप्त न होने की स्थिति में प्रकरण निरस्त किया जा सकेगा | बैंक में मर्जिंग मणि जमा होने के उपरांत आवेदक को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण केंद्र पर उपस्थिति होना होगा अन्यथा आवेदन को निरस्त किया जा सकेगा |
  10. महिला आवेदकों को भी प्रशिक्षण में स्वयं उपस्थित होना होगा , उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिये पृथक से कोई व्यवस्था नहीं की जायेगी | समूह / संगठन की स्थिति में उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना होगा | प्रशिक्षण उपरांत बैंकों द्वारा प्रोजेक्ट में दर्शायी मशीनों / कृषि उपकरणों का प्रदाय दर्शाये प्रदायकों के माध्यम कराया जाकर आवेदकों के कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना करायी जायेगी | पुर्न रूप से स्थापित होने के उपरान्त संबंधित कृषि यंत्री / कार्यालय यंत्री के साथ बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा संयुक्त रूप से कस्टम हायरिंग केन्द्र का भौतिक सत्यापन किया जायेगा | भौतिक सत्यापन में संतोषजनक स्थिति प्राप्त होने पर बैंक को क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी (credit linked back ended subsidy) के रूप में शासन अनुदान का भुगतान एक सप्ताह की अवधि में कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री द्वारा किया जायेगा |
  11. प्रत्येक आवेदन हेतु ए.पी.आँनलाईन की (पोर्टल फ़ीस रु. 200 + सर्विस शुल्क 15 प्रतिशत) कुल फ़ीस रु. 230 निर्धारित है |

पात्रता एवं शर्ते :-

  1. योजनांतर्गत हितग्राही को स्वयं के गाँव में कृषि फसलों अथवा उधानिकी फसलों हेतु कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने हेतु अनुदान दिया जाना है | कस्टम हायरिंग केंद्र के माध्यम से हितग्राही द्वारा कृषकों को कृषि / उधानिकी कार्यों हेतु किराये पर मशीनें एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवायें डी जानि होगी |
  2. प्रत्येक कस्टम हायरिंग केंद्र हेतु आवश्यक ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों अथवा उधानिकी से संबंधित कृषि मशीनों के क्रय की लागत का सामान्य वर्ग के आवेदकों को 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाती एवं जनजाति वर्ग के आवेदकों को 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 10 लाख तक का “क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड” अनुदान दिया जायेगा |
  3. प्रत्येक जिले में 10 (सामान्य के 8 अनुसूचित जाती के 1 एवं अनुसूचित जनजाति के 1) कस्टम हायरिंग केन्द्रों स्थापित किये जाने का लक्ष्य है | अत; कुल 510 कस्टम हायरिंग केन्द्रों (सामन्य के 408, अनुसूचित जाती के 51 तथा अनुसूचित जनजाति के 51 के लक्ष्य) हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं | लक्ष्यों को कम करने अथवा बढ़ाने के अधिकार संचालक कृषि अभियांत्रिकी को होंगे |
  4. कस्टम हायरिंग केंद्र न्यूनतम रु. 10 लाख तथा अधिकतम रु. 25 लाख तक की लागत का स्थापित किया जा सकेगा |
  5. बैंक ऋण के आधार पर केन्द्र स्थापित किया जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी |
  6. अनुदान का भुगतान ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक को किया जायेगा जो हितग्राही द्वारा बैंक – ऋण की पुर्न अदायगी किये जाने के उपरान्त हितग्राही के खाते में समायोजित होगा |
  7. योजनांतर्गत व्यक्तिगत आवेदकों के साथ – साथ महिला स्व – सहायता समूह / संगठन भी कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने हेतु आवेदन कर सकेंगे | समूह / संगठन में जिस श्रेणी के सदस्यों की संख्या अधिक होगी, समूह / संगठन को उसके अनुसार सामान्य, अनुसूचित या जनजाति वर्ग में मन जायेगा | योजनांतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के न्यूनतम 18 वर्ष आयु के व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे | दिनांक 01 अप्रैल 2018 को आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनि चाहिए |
  8. व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा |
  9. पूर्व से ही शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय सेवाओं में कार्यरत अथवा अन्य शासकीय योजना से रोजगार हेतु लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे |
  10. योजनांतर्गत कृषि, कृषि अभियांत्रिकी एवं उधानिकी स्तानकों को प्राथमिकता दिये जाने का प्रवधान है | प्राथमिकता सूचि में इन आवेदकों के प्रकरणों पर निर्धारित सीमा जिले हेतु निर्धारित लक्ष्यों के 30 प्रतिशत अधिकतम 3 कन्द्रों तक प्राथमिकता डी जाकर विचार किया जायेगा |
  11. एक ग्राम एक परिवार तथा एक समूह / संगठन को केवल एक ही कस्टम हायरिंग केंद्र दिए जाने का प्रावधान है | जिन ग्रामों में पूर्व में केंद्र स्थापित हो चुके है वहीँ के लिये आवेदन प्रस्तुत न किये जाये | ग्रामों के संबंध में अंतिम निर्णय संबधित कृषि यंत्री कार्यालय द्वारा अभिलेखों के सत्यापन के समय लिया जायेगा |
  12. जिस ग्राम में केंद्र स्थापित किया जाना है आवेदक को उस ग्राम का मतदाता होना अथवा उस ग्राम में स्वयं या माता – पिता के नाम पर भूमि होने पर ही संबंधित ग्राम में केंद्र के आवेदन हेतु पात्रता होगी |
  13. क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी (credit linked back ended subsidy) की राशि पर बैंक द्वारा हितग्राही से कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा | ऋण राशि ऐडा करने में असफल होने की स्थिति में हितग्राही को अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा तथा बैंक की ऋण राशि, जिसमें अनुदान राशि एवं देय ब्याज सम्मिलित होगा, वापस चुकानी होगी |
  14. स्वीकृति ऋण की वसूली अधिकतम 9 वर्ष में की जावेगी तथा ऋण स्थगन अवधि (moratorium period) अधिकतम 6 माह रहेगी |
  15. स्वीकृति किये गये ऋण को 4 वर्ष अवधि (lock – in period) के पुर्न रूप से लौटाया नहीं जा सकेगा | इस अवधि के पूर्व हितग्राही द्वारा बैंक ऋण पुर्न रूप से चुकाने पर हितग्राही को अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी | इस स्थिति में बैंक द्वारा अनुदान की राशि शासन की जाना होगी |
  16. योजना के तहत क्रय की गई मशीनों / यंत्रों आदि को ऋण प्रदाय किये गए बैंक के अतरिक्त अन्य किसी व्यक्ति / संस्था को हितग्राही द्वारा अवधि तक विक्रय / रेहन (mortgage) अथवा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा | इसका उल्लंघन किये जाने पर शासन नियमानुसार अनुदान राशि माय ब्याज के वापस करना होगी | राशि वापस न किये जाने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली भू – राजस्व की भांति की जा सकेगी |
  17. हितग्राही को अनुदान राशि केवल मशीनों / यंत्रों की लागत के आधार पर देय होगी | मशीनों / यंत्रों के रख – रखाव शेड निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार भूमि की व्यवस्था आवेदक / हितग्राही को स्वयं करनी होगी |
  18. आवेदक द्वारा अपना आवेदन निम्न में से किसी एक तरफ के केंद्र हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा –
  19. कृषि फसलों हेतु, अथवा 2. उधानिकी फसलों हेतु

कृषि फसलों हेतु निम्न मशीने अनिवार्य होगी :-

क्र.
यंत्र का नाम

1.

एक ट्रेक्टर (35 बीएचपी से 55 बीएचपी)

2.

एक प्लाऊ

3.

एक रोयावेटर

4.

एक कल्टीवेटर अथवा एक डिस्क हेरो

5.

एक सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल

6.

 एक ट्रेक्टर चलित थ्रेसर अथवा एक स्ट्रा रीपर

7.

एक रेज्ड बेड प्लंटर अथवा राईस ट्रांस प्लंटर

उद्यानिकी फसलों हेतु निम्न मशीने अनिवार्य होगी –

क्र.
यंत्र का नाम

 

1.

एक ट्रेक्टर (35 बीएचपी से 55 बीएचपी)

 

2.

एक प्लाऊ

3.

एक रोयावेटर

4.

एक कल्टीवेटर अथवा एक डिस्क हेरो

5.

एक पोटेटो प्लांटर अथवा गार्लिक प्लांटर अथवा ओनियन प्लांटर अथवा वेजिटेबल प्लांटर अथवा अन्य कोई उध्निकी फसल का प्लांटर / ट्रांसप्लांटर  

6.

 एक ट्रेक्टर चलित थ्रेसर अथवा पोटेटो दीगर अथवा ओनियन हार्वेस्टर अथवा अन्य कोई उधानिकी फसल का हार्वेस्टर 

 

सभी यंत्र ट्रेक्टर की हार्स पावर के साथ मेचिंग के होना अनिवार्य है | इसके अतरिक्त क्षेत्र एवं फसलों के आधार पर अन्य उपयुक्त यंत्रों / मशीनों का चयन भी किया जा सकेगा | संचालनालय में पंजीकृत निर्माताओं के यंत्रों का ही क्रय योजनान्तर्गत किया जा सकेगा | यंत्रों का क्रय पंजीकृत निर्माताओं के अधिकृत विक्रेताओं म.प्र. राज्य कृषि उधोग विकास निगम अथवा मार्कफेड से किया जा सकेगा | पंजीकृत निर्माताओं की सूचि कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की वेबसाईट www.dbt.mpdage.org पर उपलब्ध हैं |

  1. कस्टम हायरिंग केंद्र द्वारा केवल कृषि / उधानिकी संबंधित कार्य ही किये जा सकेंगे | वर्षाकाल आदि में जब कृषि कार्य नहीं होते है तक अकृषि कार्य भी किया जा सकेगा |
  2. कस्टम हायरिंग केंद्र अंतर्गत प्रदाय की गई मशीनों / उपकरणों / कृषि यंत्रों को सही हालत में आवेदक द्वारा रखा जाना होगा | इसका निरिक्षण समय – समय पर अधिकारीयों / विभागीय इंजीनियरों द्वारा किया जायेगा |
  3. कृषकों के खेतों में किये गये कार्यों का विवरण कस्टम हायरिंग केंद्र द्वारा एक पंजी में संधारित करके रखा जाना होगा | इसका निरिक्षण भी समय – समय पर अधिकारीयों द्वारा किया जायेगा | विभाग द्वारा चाहे जाने पर केंद्र को संधारित जानकारियों उपलब्ध कराना होगी |