राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन

राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन

योजना का नाम                          – राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन (एमएम -1)
  • योजना का उदेश्य                        – प्रदेश में तिलहनीं फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकत में वृद्धि करना |योजना प्रारंभ का वर्ष                        – 2014 – 15
  • योजना का प्रकार                           – केन्द्र प्रवर्तित
  • केन्द्र प्रवर्तित होने की स्थिति में               – केन्द्र प्रवर्तित – केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश         40 प्रतिशत
  • केन्द्राश एवं राज्यांश का प्रतिशत

योजना का कार्यक्षेत्र

  • क्रियान्वित जिलों के नाम :- देश के समस्त जिले |
योजनान्तर्गत क्रियान्वित घटक एवं देय अनुदान प्रक्रिया

 

घटकों के नाम
इकाई
अनुदान/सहायता विवरण / पात्र हितग्राही
प्रजनक बीज खरीदी
किव. प्रजनक बीज भारत सरकार कृषि मंत्रालय के बीज डिविजन के द्वारा निर्धारित मूल्य का 100 प्रतिशत राशि आई.सी.ए.आर./एस.ए.यूएस. आदि से राज्य बीज निगम/ संस्था को खरीदने का प्रावधान |
आधार बीज उत्पादन
किव. राशी रु.1000/- प्रति किव. 10 वर्ष तक की प्रजाति हेतु एवं 5 वर्षों तक की प्रचलित प्रजाति / हायब्रिड के लिये राशि रु. 100 /-प्रति किव.अतिरिक्त सहायता का प्रावधान |
प्रमाणित बीज उत्पादन
किव. राशी रु.1000/- प्रति किव. 10 वर्ष तक की प्रजाति हेतु एवं 5 वर्षों तक की प्रचलित प्रजाति / हायब्रिड के लिये राशि रु. 100 /-प्रति किव.अतिरिक्त सहायता का प्रावधान |
प्रमाणित बीज वितरण
किव. 50 प्रतिशत या निर्धारित मुल्य राशि रु. 2500 /- प्रति किवंटल तिलहन हेतु जो की 10 वर्षो के अन्दर की प्रजातियों के लिए एवं संकर किस्म के लिए राशी रु. 5000/- प्रति किवंटल का प्रावधान |
लक्षित विशेष प्रजाति का बीज उत्पादन
किव. बीज उत्पादन में 75 % मुल्य एन.एस.सी./एस.एफ.सी.आई. /राज्य संस्थाएँ / आई.सी.ए.आर. / एस.ए.यु.एस.एवं के.व्ही.के. हेतु जो कि 5 वर्ष तक की प्रजातियों के लिये प्रावधान|
पौध संरक्षण यंत्र हस्त चलित
संख्या नेप्सेक / फूट आपरेटेड स्प्रेयर मूल्य का 40 % या अधिकतम सीमा राशी रु. 600/- प्रति यंत्र (अतिरिक्त 10 प्रतिशत सहायता अनुसूचित जाती , अनुसूचित जनजाति, लघुसिमांत कृषकों / महिला के लिये अधिकतम सीमा राशी रु. 800/- प्रति यंत्र)|
पावर स्प्रेयर
संख्या नेपसेक पावर स्प्रेयर क्षमता 16 लीटर मूल्य का 50 % अधिकतम सीमा राशि रु. 3000 प्रति यंत्र (अतिरिक्त 10 प्रतिशत सहायता अनुसूचित जाती , अनुसूचित जनजाति, सीमांत कृषकों / महिला के लिये अधिकतम सीमा राशी रु. 3800/- प्रति यंत्र) |

नेपसेक पावर स्प्रेयर क्षमता 16 लीटर मूल्य का 40 % अधिकतम सीमा राशि रु. 8000 प्रति यंत्र (अतिरिक्त 10 प्रतिशत सहायता अनुसूचित जाती , अनुसूचित जनजाति, लघु/ सीमांत कृषकों / महिला ग्रुप 5 सदस्य के लिये अधिकतम सीमा राशी रु. 00/- प्रति यंत्र) |

सीड ट्रिटिंग ड्रम
संख्या मूल्य का 50% अधिकतम सीमा 20 किलोग्राम क्षमता हेतु राशी रु. 1750/- एवं 40 किलोग्राम क्षमता हेतु राशी रु. 2000/- का प्रावधान
पौध संरक्षण रसायन
हैक्टे. मूल्य का 50% अधिकतम सीमा राशी रु. 500 प्रति हेक्टेयर पौध संरक्षण रसायन आवश्यकता के आधार प्र कीटनाशक, फफूंदनाशक, निंदानाश्क, बयोपेस्टीईड्स, बायोएजेंट्स, सूक्ष्म तत्व एवं बायो फर्टीलाईजर्स आदि दिए जाने का प्रावधान |
जिप्सम/पयाराईट/लाईमिंग/डोलोमाइट
/सिंगल सुपर फास्फेट आदि का वितरण
हैक्टे. मूल्य का 50% सामग्री एवं वाहन भांडा अधिकतम राशी रु. 750/- हेक्टेयर जो भी कम हो, दिए जाने का प्रावधान
राईजोबियमकल्चर/ पी.एस.बी./जेड.एस.बी./येजेटोबेक्टर/माइकोराईजा आदि का वितरण
हैक्टे. मूल्य का 50% अधिकतम राशी रु. 300/- चूर्ण, कर्ण एवं तरल रूप में दिये जाने का प्रावधान
उन्नत कृषि यंत्र हस्त चलित
संख्या हस्तचलित / बैल चलित मूल्य का 40 % अधिकतम राशी रु. 8000/- प्रति यंत्र (अतिरिक्त 10 % सहायता अनुसुचित जाति/ अनु. जनजाति / लघु / सीमांत कृषकों / महिला के लिये अधिकतम सीमा राशी रु. 10000 /- प्रति यंत्र)
ट्रेक्टर चलित / यंत्र
संख्या ट्रेक्टर चलित रोटावेत्र / सीड ड्रिल / जिरोटिल सीड ड्रिल / मल्टीकाप प्लांट / रिजफरो प्लान्टर / रेज्डबेड प्लान्टर / पावर वीडर / ग्राउंडनट डिगर एवं मल्टीकाप थ्रेशर, मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम राशी रु. 50000 /- प्रति यंत्र (अतिरिक्त 10 प्रतिशत सहायता अनुसूचित जाति/ अनु. जनजाति / लघु / सीमान्त कृषकों / महिला के लिये अधिकतम सीमा राशी रु. 63000/- प्रति यंत्र)
स्प्रिंकलर सेंट का वितरण
संख्या राशी रु. 19,600/- प्रति यूनिट कास्ट अनुसार अगहु सीमांत कृषकों को 35 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 25 प्रतिशत जो की नान – डी.पी.ए.पी. / डी.डी.पी. क्षेत्र के लिए | राशी रूपये 19,600/- प्रति यूनिट कास्ट के लिये लघु सीमांत कृषकों को 50 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 35 प्रतिशत डी.पी.ए.पी. / डीडी.पी. क्षेत्र के लिए |
पाईप लाईन
मीटर मूल्य का 50% या अधिकतम राशी रु. 15000/- जो भी कम हो, 50 रूपये प्रति मीटर अधिकतम सीमा 600 मीटर हेतु प्रति कृषक अनुसार अनुदान डे होगा | इसमें सभी तरह के पाईप जैसे पी.वी.सी.एच.दी.पी.इ. आदि
सीड स्टोरेज बिन्स
संख्या एक से दस किवंटल की क्षमता की बिन्स के लिए मूल्य का 25 प्रतिशत अधिकतम राशी रु. 1000 /- का प्रावधान
ब्लॉक प्रदर्शन
हैक्टे. एक कृषक को प्रदर्शन हेतु एक हैक्टेयर की सीमा निर्धारित जिसमें आदान सामग्री का 50 प्रतिशत या अधिकतम फसलों के प्रदर्शन अनुसार राशि निम्नानुसार देय हैं |

 

फसल अनुदान राशी रुपये में
मुंगफली 7500
सोयाबीन 4500
राई/सरसों 3000
तिल/रामतिल 3000
अलसी 3000
एकीकृत कीट प्रबंधन (आई.पी.एम.)
संख्या राशी रु. 26700/- प्रति फार्म फिल्ड स्कूल प्रति प्रदर्शन, प्रशिक्षण सामग्री, आई.पी.एम. सामग्री, साहित्य एवं अन्य आकस्मिक व्यय के लिये प्रावधान |
कृषि प्रशिक्षण
संख्या राशी रु. 24000/- प्रति प्रशिक्षण, 30 प्रशिक्षणार्थी, के दो दिवस हेतु राशी रूपये 400 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लिए प्रावधान |
न्यूक्लियर पॉली हाईड्रोसिस वायरस (एन.पी.वी.)
हैक्टे. मूल्य का 50% अधिकतम राशी रु. 500/- का प्रावधान

 

टी बोर्न ऑयल सीड्स एनएमओओपी एमएम 3

क्र.
घटक
नाम टी.बी.ओ.
पौध रोपण लागत प्रति हैक.(राशी रूप में)
पौध संख्या प्रति हैक.
क.
1.
नवीन एवं पूर्व स्थित वाटर शेड तथा अनुपयोगी वन भूमि के लिए नर्सरी का एकीकृत विकास एवं पौध रोपण कार्य |
करंजा (500) 20,000
महुआ (200) 15,000
नीम (400) 17,000
ख.
1.
तिलहनी फसल के साथ अंतरवर्तीय दलहनी यें अन्य फसलों को पौध रोपण की परिपक्व अवधि अंतर्गत अतिरिक्त लाभ |
करंजा (4 वर्ष) 1,000
महुआ (8 वर्ष) 1,000
नीम (5 वर्ष) 1,000
2.

 

तिलहनी फसल के प्रासेसिंग एवं तेल शोधन उपकरण
अनुदान 30% प्रति उपकरण अधिकतम
करंज डीकोरेटर क्षमता 50 किलोग्राम प्रति घंटा 30,000
नीम देकोरेटर (मैकेनिकल 2 हार्सपावर मोटर सहित क्षमता 100 किलोग्राम प्रति घंटा) 24,000
तेल शोधक उपकरण क्षमता 1 टन प्रति दिवस (टीपीडी) 60,000
ग.
1.
कृषि प्रशिक्षण
राशी रु. 24000/- प्रति प्रशिक्षनार्थी, के दो दिवस हेतु राशी रु. 400 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लिए प्रावधान | 24,000

 

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Source:  किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्यप्रदेश