अन्नपूर्णा योजना

अन्नपूर्णा योजना

योजना का लाभ

योजना सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में प्रचलित है | अनुसूचित जाति यें अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषक जो विपुल उत्पादन देने वाली खाद्यान फसलों की उन्नत किस्मों के बीज क्रय करने में असमर्थ होते है , एसे कृषकों को उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके |

किस तरह का लाभ है

बीज अदला बदली

कृषक द्वारा दिए गये अलाभकारी फसलों के बीज के बदले 1 हैक्टर की सीमा तक खादन्न फसलों के उन्नत एवं संकर बीज प्रदाय किये जाते हैं | प्रदाय बीज पर 75 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम रु. 1500 /- की पात्रता होती है | कृषक के पास बीज उपलब्ध नहीं होने पर प्रदाय बीज की 25 प्रतिशत नगद राशि कृषक को देनी होती है |

बीज स्वालम्बन

कृषकों की धारित कृषि भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिए आधार / प्रमाणित बीज , 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय |

बीज उत्पादन

शासकीय कृषि प्रक्षेत्र के 10 किलोमीटर की परिधि में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों के खेतों पर कम से कम आधा एकड़ क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जाता है | कृषक को आधार प्रमाणित -1 श्रेणी का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर 1 हैक्टेयर तक के लिये प्रदाय किया जाता है पंजीयन हेतु प्रमाणिक संस्था को देय राशि का भुगतान योजना मद से मिल जाता है | उत्पादित प्रमाणित बीज का आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कृषकों को निर्धारित कीमत पर वितरण किया जा सकेगा |

Source:  किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्यप्रदेश