अनुदान के आधार पर वराह (नर सूकर) प्रदाय (योजना केवल अनुसूचित जाति के हितग्राहियों के लिए)

अनुदान के आधार पर वराह (नर सूकर) प्रदाय (योजना केवल अनुसूचित जाति के हितग्राहियों के लिए)

योजना विवरण
उददेश्य
  • देशी / स्थानीय सूकरों की नस्ल मे सुधार लाना ।
योजना
  • इस योजना मे केवल अनुसूचित जाति के सूकर पालक को उन्नत नस्ल का एक मिडिल व्हाईट यार्कशायर अनुदान के आधार पर प्रदाय करने का प्रावधान।
  • योजना प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों मे क्रियान्वित।
हितग्राही अनुसूचित जाति के वराह ( सूकर) पालक।
योजना इकाई एक मिडिल व्हाईट यार्कशायर प्रजनन योग्य नर वराह (नर सूकर )।
इकाई लागत रूपये 5000.00
अनुदान अनुसूचति जाति के सूकर पालकों के लिये 75 प्रतिशत् अनुदान के आधार पर।
चयन प्रक्रिया हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना।
संपर्क संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी /उपसंचालक पशु चिकित्सा ।
स्त्रोत: पशुपालन विभाग मध्यप्रदेश