पशुधन बीमा योजना
योजना का उदेश्य पशुपालकों को उनके पशुओं हेतु बीमे की सुविधा प्रदान कर, दुधारु/गैर दुधारु/अन्य पशुओं की मृत्यु से होने वाली हानि की पप्रतिपूर्ति करना एवं होने वाली आर्थिक हानि को रोकना हैं। योजना की क्रियान्वयन इकाई म0प्र0 पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से पूर्व संचालित पशुधन बीमा योजना प्रारुप में संशोधन कर, पशुधन बीमा को रिस्क मैनेजमेंट के रुप में राष्ट्रीय पशुधन मिशन ;छंजपवदंस स्पअमेजवबा डपेेपवदद्ध में शामिल किया गया है, जिसमें प्रदेश के समस्त जिले शामिल किए गए हैं।
योजनान्तर्गत सभी प्रकार के पशुओं का बीमा ( दुधारु देशी/संकर गाय व भैंस, अन्य जानवर जैसे-घोडा/गधा/उंट/नर-गौंवंश भैंस वंश/बकरी/भेड/सूकर/ खरगोश इत्यादि) से लाभान्वित किया जाएगा। अब यह योजना गरीबी रेखा से उपर वाले हितग्राहियों हेतु केन्द्रांश 25 प्रतिशत, राज्यांश 25 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत हितग्राही अंशदान से तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/गरीबी रेखा से नीचे वाले हितग्राहियों हेतु केन्द्रांश 40 प्रतिशत, राज्यांश 30 प्रतिशत एवं हितग्राही अंशदान 30 प्रतिशत पर संचालित की जा रही।