निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज संवर्धन हेतु अनुदान योजना

निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज संवर्धन हेतु अनुदान योजना

योजना का नाम                 

      निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज संवर्धन हेतु अनुदान योजना

सम्बद्ध                        

राज्य योजना

योजना का उद्देश्य

मत्स्य पालकों को मत्स्य बीज उत्तम गुणवत्ता का स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना।

योजना कंहा लागू है

सम्पूर्ण मध्य प्रदेश

योजन कैसे प्राप्त करें

  • हितग्राही अपनी भूमि के नक्शा खसरा की नकल सहित जिले के सहायक संचालक मत्स्योधोग को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करेगा। जिला मत्स्योधोग अधिकारी द्वारा भूमि का निरीक्षण कर मिटटी का परीक्षण करवाया जावेगा एवं उपयुक्त पाये जाने पर हितग्राही का ऋण प्रकरण बना कर स्वीकृति हेतु बैंक को प्रेषित किया जावेगा।

2- बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होने पर बैंक की मांग के आधार पर बैंक एण्डेड सबिसडी बैंक को उपलब्ध करार्इ जावेगी।
3- विभाग के जिला अधिकारी द्वारा अधोसंरचना का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर एवं हितग्राही द्वारा आवेदन करने पर अनुदान राशि वितरित की जावेंगी।

किसके लिए है

सभी वर्ग के भू-स्वामी योजना के हितग्राही हो सकते है।

 अनुदान राशि

50 प्रतिशत अनुदान पर उक्त योजना क्रियानिवत की जा रही है। (न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर एवं अधिकतम 5.00 हैक्टेयर जलक्षेत्र)

कब से  लागू है

उक्त योजना वर्ष 2010-11 से प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित की जा रही है।

स्त्रोत: मछुआ कल्याण मत्स्य विभाग विभाग, मध्यप्रदेश