मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा योजना

मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा योजना

योजना का नाम           

मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा योजना

सम्बद्ध        

केन्द्र प्रवर्तित योजन

योजना का उद्देश्य     

मत्स्य पालन करते समय दुर्घटना की स्थिति निर्मित होने पर मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग द्वारा मछुओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु निःशुल्क बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है ।

योजना का स्वरूप एवं आच्छादन   

योजना का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण प्रदेश मे रहेगा

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया    

मध्य प्रदेश शासन मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग/ मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ (सह) मर्यादित/मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभाग द्वारा एक वर्ष के लिए मछुआरों को बीमा सुरक्षा राष्ट्रीय मत्स्यजीवि सहकारी संघ मर्यादित नई दिल्ली के माध्यम से प्रदान की जाती है  ।

हितग्राही की अर्हताएं

18-70 वर्ष की आयु वर्ग के सदस्य जो मछली पालन से संबंधित समस्त कार्यो में सक्रिय रूप से संलग्न पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति/समूह/व्यक्ति योजना का लाभ ले सकते हैं ।

प्रशिक्षण अवधि        

निरंक

अनुदान राशि          

मछुआरों को योजना अंतर्गत बीमा प्रीमियम की राशि केन्द्र एवं राज्य के परस्पर सहयोग (केन्द्रांश रूपये 14.50 एवं राज्यांश 14.50 इस प्रकार कुल रूपये 29/- प्रति मछुआ) बीमा कम्पनी राष्ट्रीय मत्स्यजीवि सहकारी संघ मर्यादित नई दिल्ली को दिया जाता है योजना अंतर्गत मछुआरों को आंशिक अपंगता होने पर रूपये 50,000/- एवं स्थाई अपंगता तथा मृत्यु     होने पर रूपये 1.00 लाख की आर्थिक सहायता शत्प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है ।

स्त्रोत: मछुआ कल्याण मत्स्य विभाग विभाग, मध्यप्रदेश