फिशरमेन क्रेडिट कार्ड योजना

फिशरमेन क्रेडिट कार्ड योजना

योजना का नाम

फिशरमेन क्रेडिट कार्ड योजना

सम्बद्ध     

राज्य योजना

योजना का उद्देश्य      

मत्स्यपालन, मत्स्यबीज उत्पादन,एवं महासंध के जलाशयों में मत्सयाखेट करने वाले मछुओं को कार्यशील पूंजी हेतु अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराना ।

योजना का स्वरूप एवं आच्छादन       

सम्पूर्ण म.प्र.(सहकारी बैंको के माध्‍यम से)

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया

हितग्राही संबंधित विकास खण्ड तहसील स्तर पर पदस्थ सहायक मत्स्य अधिकारी मत्स्य निरीक्षक तथा संबंधित जिले के सहायक संचालक मत्स्योधोग से सम्पर्क कर अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा। चयन किये गये हितग्राहियों का जिला अधिकारी द्वारा प्रस्ताव तैयार कर सहकारी बैंकों को क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु भेजा जावेगा,  म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल ( शीर्ष बैंक ) के द्वारा ब्याज अन्तर अनुदान राशि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित को उपलब्ध करायी जावेगी। जिससे जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की शाखाओं के माध्यम से मत्स्य कृषकों के खातों में ब्याज अनुदान समायोजित किया जावेगा । (विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु संबंधित जिले के मत्स्योधोग के जिला कार्यालय में सम्पर्क करें।)

हितग्राही की अर्हताएं   

प्रदेश की मत्स्य पालन की नवीन नीति अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के अधीन पटटे पर उपलब्ध कराये गये सिंचार्इ जलाशयों तथा ग्रामीण तालाबों के विभिन्न पटटा धारक मत्स्य कृषक, मत्स्योधोग सहकारी समितियों, स्व सहायता समूहों के सदस्य, मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन का कार्य करने वाले तथा मत्स्य महासंध के अधिनस्थ जलाशयों में मत्स्याखेट का कार्य करने वाले मछुआरें पात्र हितग्राही होगें । पटटा धारक मत्स्य कृषक गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करता हो,विभागीय तकनीकी मार्गदर्शन में मत्स्यपालन का व्यवसाय कर रहा हो तथा बैंक का डिफाल्टर न हो ।

ऋण राशि 

”0” प्रतिशत ब्याज दर पर सहकारी बैंकों के माध्यम से कार्यशील पूंजी हेतु अल्पावधि ऋण निम्न योजनाओं हेतु उपलब्ध करवाया जाता हैं।

 

(अ) विभागीय योजना :-

 

1 ग्रामीण तालाबों मे मत्स्य पालन हेतु रूपये 18300-प्रति हे.
2 सिंचार्इ तालाबों में मत्स्य पालन हेतु रूपये 2000-प्रति हे.
3 मौसमी तालाबों में स्पान संवर्धन कर मत्स्य बीज उत्पादन हेतु रूपये 23000-प्रति 0.25 हे.

 

 

(ब) महासंघ की योजना :-

1 महासंघ के जलाशयों मे मत्‍स्‍याखेट हेतु नाव क्रयकरण हेतु रूपये 10000/- प्रति व्‍यक्ति (5 वर्ष में एक बार)
2 १० किलो जाल हेतु रूपये 5000-प्रति हे. (1वर्ष में एक बार)रूपये 5000/-प्रति व्‍यक्ति (1वर्ष में एक बार)
3 मौसमी तालाबों में स्पान संवर्धन कर मत्स्य बीज उत्पादन हेतु रूपये 23000/-प्रति 0.25 हे.

 

 

स्त्रोत: मछुआ कल्याण मत्स्य विभाग विभाग, मध्यप्रदेश