मत्स्य कृषक विकास अभिकरण अंतरगर्त स्वयं की भूमि में नवीन तालाब

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण अंतरगर्त स्वयं की भूमि में नवीन तालाब

 

योजना का नाम  

मत्स्य कृषक विकास अभिकरण अन्तर्गत स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण, तालाब पुनर्रूद्वार / सुधार, इन्पुटस् लागत ।

सम्बद्ध                          

केन्द्र प्रवर्तित योजना ( 75:25 )

योजना का उद्देश्य         

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को ग्रामीण तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर उपलब्ध कराकर मछली पालन के स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति करना, तालाब की मरम्मत तथा मत्स्य पालन व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये प्रथम वर्ष की पूजी के लिये बैंक से लंबी अवधि का ऋण तथा शासकीय अनुदान उपलब्ध कराना ।

योजना का स्वरूप एवं आच्छादन      

सम्पूर्ण म0प्र0

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया  

ग्रामीण तालाब पट्टे पर लेकर मत्स्य पालन का व्यवसाय करना , स्वंय की भूमि में तालाब निर्माण कर मत्स्य पालन का व्यवसाय करना

हितग्राही की अर्हताएं      

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है को हितग्राही वनाया जाता हैं। इस संबंध में प्राथमिकतायें निम्नानुसार निर्धारित हैं-
1- वंशानुगत मछुआ जाति /अनुसूचित जनजाति /अनु सूचित जाति /पिछड़ावर्ग / सामान्यवर्ग की पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति ।,
2- वंशानुगत मछुआ जाति /अनुसूचित जनजाति /अनु सूचित जाति /पिछड़ावर्ग / सामान्यवर्ग के स्व सहायता समूह /मछुआ समूह
3- वंशानुगत मछुआ जाति /अनुसूचित जनजाति /अनु सूचित जाति /पिछड़ावर्ग / सामान्यवर्ग का व्यक्ति विशेष ।

प्रशिक्षण अवधि     

नही

अनुदान राशि           

योजनान्तर्गत मत्स्य पालको को निम्नानुसार सहायता/ अनुदान उपलब्ध करायी जाती है:-
स्वंय की भूमी में नवीन तालाब निर्माण की योजनान्तर्गत राशि रू. 3.00 लाख प्रति हेक्टेयर लागत का -सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 20 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू. 60,000/) प्रति हेक्टेयर एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियो को लागत का 25 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू. 75,000/) प्रति हेक्टेयर अनुदान देने का प्रावधान हैं। (अधिकतम 5 हेक्‍ट. तक अनुदान देने का प्रावधान है)
पटटे पर आवंटित ग्रामीण तालाबों के पुनरूद्वार/सुधार योजनान्तर्गत राशि रू. 75000/- प्रति हेक्टेयर लागत का -सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 20 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू. 15,000/-) प्रति हेक्टेयर एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियो को लागत का 25   प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू. 18750/-) प्रति हेक्टेयर अनुदान देने का प्रावधान हैं। (अधिकतम 5 हेक्‍ट. तक अनुदान देने का प्रावधान है)
पटटे पर आवंटित ग्रामीण तालाबों को प्रथम वर्ष इनपुट पर राशि रू. 50,000/- प्रति हेक्टेयर लागत का -सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 20 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू. 10,000/-) प्रति हेक्टेयर एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियो को लागत का 25 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू. 12500/-) प्रति हेक्टेयर अनुदान देने का प्रावधान हैं। (अधिकतम 5 हेक्‍ट. तक अनुदान देने का प्रावधान है)

स्त्रोत: मछुआ कल्याण मत्स्य विभाग विभाग, मध्यप्रदेश