अनुदान के आधार पर वराह त्रयी (सूकर त्रयी) का प्रदाय) योजना केवल अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के लिए)

अनुदान के आधार पर वराह त्रयी (सूकर त्रयी) का प्रदाय) योजना केवल अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के लिए)

योजना विवरण
उददेश्य देशी / स्थानीय वराह (सूकर) की नस्ल में सुधार लाना।
योजना
  • इस योजना मे केवल अनुसूचित जन जाति के वराह पालक को एक नर मिडिल व्हाईट यार्कशायर एवं दो मिडिल व्हाईट यार्कशायर मादा अनुदान के आधार पर प्रदाय करने का प्रावधान।
  • योजना प्रदेश के अनुसूचित जन जाति बाहुल्य जिलों मे क्रियान्वित।
हितग्राही अनुसूचित जन जाति के वराह पालक।
योजना इकाई दो मिडिल व्हाईट यार्कशायर मादा एवं एक नर मिडिल व्हाईट यार्कशायर
इकाई लागत रूपये 15000.00
अनुदान अनुसूचित जन जाति के सूकर पालकों को 75 प्रतिशत् अनुदान के आधार पर।
चयन प्रक्रिया हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करना।
संपर्क संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी /उपसंचालक पशु चिकित्सा ।
स्त्रोत: पशुपालन विभाग मध्यप्रदेश