कृषि के लिए मूल्य नीति

कृषि के लिए मूल्य नीति

न्यूनतम सहायता मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत तिलहनों, दलहनों एवं कपास की खरीद के लिए मूल्य सहायता योजना. (पीएसएस)

स्कीम का नाम
उद्देश्य
लाभार्थी
क्रियान्वयन एजेंसी
स्कीम के अंतर्गत कवर होने वाले उपज
उत्पादकों को होने वाले लाभ
सहायता का पैमाना
मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) प्रति वर्ष रबी एवं खरीफ दोनों फसल मौसम में भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे मूल्य गिरने की स्थिति में तिलहन, दलहन एवं कपास उत्पादकों को लाभाकरी/सुनिश्चित मूल्य उपलब्ध कराना देश सभी तिलहन, दलहन एवं कपास उत्पादक i) केंद्रीय एजेंसिया; नैफेड एवं लघु कृषक कृषि व्यापर संघ (एसएफ एसी)

ii) राज्य एजेंसियां: राज्य सहकारी विपणन/उपज संघ और केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा राज्य स्तर पर नियुक्त कोई अन्य संगठन

iii) प्राथमिक एजेंसियां : ग्रामीण स्तर पर सहकारी विपणन समितियाँ, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), किसान उत्पादक कंपनियां, (एफपीसी)

अरहर (तुवर) मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली छिलकेवाली, सूरजमुखी बीज, सोयाबीन, तिल, तिल्लीबीज, चना मसूर (लेटिल) रेपसीड/सरसों, कुसूम तोरिया, कोपरा. मूल्य समर्थन योजना के प्रचालन से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसी उपज विशेष का बाजार मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरने की स्थिति में किसान को न्यूनतम गारंटी मूल्य मिल सके। i) किसान: किसी उपज विशेष का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने पर किसानों को पूरा न्यूतम समर्थन मूल्य का भुगतान।

ii)  केन्द्रीय एजेंसियां: केन्द्रीय एजेंसियों को हुई हानि की भरपाई भारत सरकार द्वारा की जाती हैं। इसके अलावा कोपरा की खरीद पर 2.5% की दर से और तिलहन, दलहनों एवं कपास के लिए 1.5% की दर से सेवा शुल्क का भुगतान भी केन्द्रीय एजेसियों को किया जाता है।

iii)  राज्य एवं प्राथमिक एजेंसियां : स्टोर से भण्डारण तक हुए  सभी व्यय मिलकर न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रचलित मूल्य में हुए अंतर का भी भुगतान राज्य एजेंसियों को भारत सरकार/केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा गोदाम के बाहर 1: सेवा शुल्क का भी भुगतान किया जाता है।

किससे संपर्क करें ?

  1. संयूक्त सचिव (सहकारिता), कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली – 1.
  2. राज्य की राजधानियों में स्थित नैफेड/ एसएफएसी के क्षेत्रीय कार्यालय ।
  3. सहकारी विपणन/उत्पाद संघ के जिला स्तर के कार्यालय।
  4. तहसील स्तर पर सहकारी विपणन समितियों और ब्लॉक स्तर पर एफपीओ / एफपीसी।

कब संपर्क करें?

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत सहायता

तिलहन/दलहन और कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा जून और अक्टूबर माह में (वर्ष में दो बार) रबी और खरीफ फसल की बुआई के पूर्वघोषित किए जाते हैं। जिससे किसान इन फसलों की बुआई के लिए अच्छी तरह निर्णय ले सकें। कटाई के समय किसान, क्षेत्र में प्रचलित बाजार मूल्य की तुलना भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ कर सकते हैं। यदि बाजार, मूल्य के साथ कर सकते हैं। यदि बाजार मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो तो वह खरीद प्रक्रिया से संबंधित उपरोक्त प्राधिकारियों से तुरंत संपर्क कर सकते हैं।