शीत संग्रहगार/संग्रहगारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सहायिकी योजना

बागवानी उत्पाद के लिए शीत संग्रहगार/संग्रहगारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सहायिकी योजना

1.1. घटको का विवरण तथा सहायता का तरीका

घटकः शीत संग्रहगार से संबंधित क्रेडिट लिंक्ड परियोजना नियंत्रित वातावरण (सीए) सहित और उनका आधुनिकीकरण इस घटक के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों, पंचायतों, सहकारिताओं, पंजीकृत सोसायटियों/ट्रस्टों और पब्लिक लि॰ कम्पनी जैसे संस्थानों के लिए सहायिकी का क्र्रडिट-लिंक्ड होना जरूरी नहीं है बशर्त कि वें परियोजना लागत के बाकी हिस्से को अपने संसाधनों से पूरा करें। ऐसी परियोजनाओं का मूल्यांकन राबाबो द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन एजेन्सी द्वारा किया जाएगा।

1.2. सहायता का तरीकाः-

सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत का 35 प्रतिशत की दर से और उत्तरपूर्वी, पहाड़ी व जनजातीय क्षेत्रों के मामलों में 50 प्रतिशत की दर से 5000 मी.टन से अधिक 10000 मी.टन तक की स्टोरेज क्षमता के लिए सहायता दी जाएगी।

1.3. सहायिकी हेतु क्षमता की गणनाः-

क्षमता की गणना हेतु, चैम्बर आयतन का 3.4 क्यूबिक मीटर (सीयूएम) (120 क्यूबिक फीट (सीएफटी) को 1 मी.टन स्टोरेज क्षमता के बराबर समझा जाएगा।

1.4. घटकों का विवरण और लागत प्रतिमानक

क्र.सं.
विवरण
लागत प्रतिमानक
1.शीत संग्रहगार इकाईयां टाइप 1 – मूल मेजनीन संरचना 250 मी.टन से बड़े चेम्बर टाइप सिंगल टेम्प्रेचर जोन सहित
  • 5000 मी.टन तक की क्षमता हेतु रु॰ 8000/मी.टन की दर से
  • 5001 से 6500 मी.टन की क्षमता तक रु॰ 7600/मी.टन की दर से
  • 6501 से 8000 मी.टन की क्षमता तक रु॰ 7200/मी.टन की दर से
  • 8001 से 10000 मी.टन की क्षमता तक रु॰ 6800/मी.टन की दर से
2.शीत संग्रहगार इकाईयां टाइप 2 – प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग (पीइबी) टाईप उत्पाद उपयोग और बहु तापमान के लिए, 250 मी.टन के 6 चेम्बरों से अधिक तथा मूल सामग्री प्रबंधन उपकरण
  • 5000 मी.टन तक की क्षमता हेतु रु॰ 10000/मी.टन की दर से
  • 5001 से 6500 मी.टन की क्षमता तक रु॰ 9500/मी.टन की दर से
  • 6501 से 8000 मी.टन की क्षमता तक रु॰ 9000/मी.टन की दर से
  • 8001 से 10000 मी.टन की क्षमता तक रु॰ 8500/मी.टन की दर से
3.शीत संग्रहगार इकाईयां टाईप 2 नियंत्रित वातावरण करने की प्रौद्योगिकी के साथघटकवार लागत के अनुसार (परिशिष्ट -1- घ) नियंत्रित वातावरण प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त घटकों के लिए अतिरिक्त रु॰ 10000/मी.टन
4.प्रौद्योगिकी का प्रवेश और कोल्ड-चेन का आधुनिकीकरण
  • 5001 से 10000 मी.टन की क्षमता तक रु॰ 5000/मी.टन की दर से
  • आधुनिकीकरण वाले घटकों जिसमें पीएलसी उपकरण, पैकेजिंग लाइन, डोक लेवलरस, एडवांस ग्रेडरस, परस्पर की प्रौद्योगिकी, स्टैकिंग सिस्टम, इन्सुलेशन व रेफ्रिजरेशन आदि का आधुनिकीकरण। ब्योरा परिशिष्ट-1 – घ में दिया गया है।

 

1.5. शीत संग्रहगार परियोजनाओं के लिए सामान्य शर्ते

  1. क्रेडिट-लिंक्ड परियोजनाओं के लिए, परियोजना के वित्त पोषण के साधन के रूप में ऋण घटक बैंकिंग अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण होना चाहिए और रा.बा.बो की क्रेडिट-लिंक्ड परियोजनाओं में सहायिकी राशि को ऋणदाता बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा मंजूर किए गए सावधि ऋण के बराबर सिमित किया जाएगा।
  2. नए शीत संग्रहगार अवसंरचना की स्थापना हेतु, प्रौद्योगिकयां सहित मल्टी-चेम्बर कोल्ड स्टोरेज इकाईया जो उर्जाक्षम हो, थर्मल इंसुलेशन, नमी नियंत्रण, एडवांस कुलिंग सिस्टम, आटोमेशन आदि के प्रावधानों सहित हो और इनके विनिर्देशन तथा मानक मंत्रालय द्वारा अनुमोदित हो, को सहायता उपलब्ध होगी। अधिसूचित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, सभी परियोजनाएं राबाबो एम्पैनलड तकनीकी मूल्यांकन एजेन्सी द्वारा तकनीकी जांच के अधीन होगी।
  3. शीत संग्रहगार परियोजनाओं का अनुमोदन करते समय शीत संग्रहगार और शीत-कड़ी धटकों पर प्रचलित विशिष्ट मानको और प्रोतोकालों का पालन किया जाएगा।

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