बिहार के किसानों के लिए योजनाएँ (रबी मौसम हेतु)

बिहार के किसानों के लिए योजनाएँ (रबी मौसम हेतु)

रबी फसलों की सिंचाई लिए डीजल खरीदारी पर अनुदान

राज्‍य सरकार द्वारा डीजल चालित नलकूप से रबी फसलों की सिंचाई के लिए 318.96 करोड़ रुपये अनुदान की स्‍वीकृति प्रदान की गयी है। डीजल अनुदान के लिये सभी जिलों को निधि आवंटित की जा चुकी है।

यह योजना किसके लिए है

  • यह योजना पूरे बिहार में लागू है एवं इसका लाभ सभी प्रकार के किसान प्राप्‍त कर सकते हैं।
  • अनुदान का लाभ गन्‍ना किसानों को भी दिया जायेगा।

डीजल आधारित नाबार्ड फेज-8 में निर्मित नलकूप, जिनका प्रबंधन स्‍थानीय किसानों के द्वारा किया जाता है उन्‍हें भी यह अनुदान (सब्सिडी) डीजल खरीदने के लिए दिया जायेगा।

कितनी सहायता मिलेगी

  • डीजल खरीदने करने पर कृषकों को 150 रुपये/एकड़/सिंचाई की दर से 3 सिंचाई के लिए अधिकतम 450 रुपये प्रति एकड़ की सहायता/अनुदान दिया जायेगा।

डीजल की खरीदारी अधिकृत डीजल विक्रेता से करने पर ही मान्‍य होगा एवं अधिकृत विक्रेता के रसीद पर ही अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

आवेदन कहाँ जमा करें

  • सब्सिडी की यह सुविधा पंचायत क्षेत्र के किसानों के साथ-साथ नगर निकाय क्षेत्र के किसानों के लिए भी है।
  • पंचायत क्षेत्र के किसान अपना आवेदन संबंधित पंचायत को दें।
  • नगर निकाय क्षेत्र के किसान आवेदन संबंधित प्रखंड के- प्रखंड विकास पदाधिकारी को दें।

किसान को सिंचाई पर डीजल अनुदान का लाभ 31 मार्च, 2010 तक खरीदे गये डीजल के लिए दिया जायेगा।

आवेदन कैसे करें

  • इच्छुक किसान सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन दिये प्रपत्र के अनुरूप, हाथ से लिखकर या टंकित कराकर दे सकते हैं।

पंचायत क्षेत्र से प्राप्‍त सभी आवेदनों को पंचायत की ग्राम सभा की बैठक में विचार किया जाएगा।

राशि भुगतान की प्रक्रिया

  • ग्राम सभा की बैठक के लिए तिथि का निर्धारण जिला पदाधिकारी द्वारा तुरंत किया जायेगा।
  • पंचायत की ग्राम सभा द्वारा विभिन्‍न कृषकों द्वारा फसल क्षेत्र का सत्‍यापन किया जायेगा।
  • नगर निकाय क्षेत्र के किसानों से प्राप्‍त आवेदन का सत्‍यापन प्रखंड विकास पदाधिकारी/ प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

पंचायत क्षेत्र के किसानों के लिये सब्सिडी (अनुदान) राशि का भुगतान पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम सभा से अनुमोदित सूची के आधार पर किया जायेगा तथा नगर निकाय क्षेत्र के किसानों को अनुदान का भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

योजना कृषि विभाग, बिहार सरकार