28.6 C
Bhopal
शनिवार, मई 24, 2025
होमकिसान समाचारसरकार ने किसानों की दुर्घटना बीमा योजना में किया परिवर्तन, अब...

सरकार ने किसानों की दुर्घटना बीमा योजना में किया परिवर्तन, अब इन किसानों को भी मिलेगा लाभ

देश में किसान परिवारों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रहीं हैं। इसमें दुर्घटना बीमा योजना भी शामिल है। इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों और खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक योजना में आयु सीमा को हटा दिया है। इसके तहत कृषि कार्य करते समय मृत्यु या विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता दी जाती है। सरकार ने किसानों, कृषि मजदूरों और मंडी यार्ड मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत आयु सीमा को कम करने का फैसला लिया है।

हरियाणा सरकार द्वारा किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आयु सीमा को समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया है। अब 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को भी योजना के तहत लाभ मिल सकेगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों, खेतीहर मजदूरों, मार्केट यार्ड में काम करने वाले मजदूरों को कृषि मशीनरी पर कार्य करने के दौरान मृत्यु या अंगहानि होने पर 37,500 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

यह भी पढ़ें:  किसान अधिक उत्पादन के लिए इस तरह करें फसलों में खाद-उर्वरक का छिड़काव

खेतों में जाने वाले रास्तों को किया जाएगा पक्का

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में खेतों को जाने वाले 5 करम के अधिकतर रास्तों को पक्का किया जा चुका है। जहां 5 करम के रास्तों की चौड़ाई बीच-बीच में कम है, ऐसे लगभग 490 किलोमीटर लंबाई के रास्ते शेष हैं, जिन्हें पक्का किया जाना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि एक प्रोजेक्ट बनाकर ऐसे बचे हुए सभी 5 करम के रास्तों को पक्का किया जाए। इसके अलावा, मंडी बोर्ड की जो भी सड़कें खराब हैं, उनकी विशेष मरम्मत कराई जाए। 10 दिनों में समुचित प्लानिंग करके टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाए।

Install APP
Join WhatsApp

Must Read

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
यहाँ आपका नाम लिखें

Latest News