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गुरूवार, जनवरी 23, 2025
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सोलर पंप पर सरकार दे रही है 100 प्रतिशत तक की सब्सिडी

देश में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ शुरू की गई हैं, इसमें पीएम-कुसुम योजना भी शामिल है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के घटक सी-1 योजना के तहत प्रदेश में विभिन्न क्षमता के सोलर पंप स्थापित करने के लिए भारी सब्सिडी मुहैया करा रही है।

प्रदेश सरकार राज्य में निजी ऑनलग्रिड पम्प सोलराइजेशन हेतु केंद्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान के अलावा राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति, वनटंगिया एवं मुसहर जाति के किसानों को 70 प्रतिशत अनुदान दे रही है। जिससे इन किसानों को योजना के तहत सोलर पंप पर 100 फीसदी अनुदान मिल रहा है। वहीं अन्य श्रेणी के किसानों को केंद्रीय अनुदान 30 प्रतिशत के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 60 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है, जिससे अन्य वर्ग के सभी किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप मिल रहा है। किसान केवल 10 प्रतिशत राशि जमा कर अपने खेत में सोलर पंप लगवा सकते हैं।

सोलर पंप पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा ?

निदेशक यूपीनेडा ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम कुसुम घटक सी-1 योजना के अंर्तगत वर्ष 2024-25 में प्रदेश हेतु विभिन्न क्षमता 3 HP, 05 HP, 7.5 HP के 4,000 निजी मीटर्ड ऑनग्रिड पंप के सोलराइजेशन का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें सोलर पम्प पर किसानों को निम्न अनुदान मिलेगा:-

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03 एचपी सोलर पंप पर कितना अनुदान मिलेगा?

सौर ऊर्जा नीति के तहत किसानों को 03 एचपी का पम्प लगाने के लिए 4.5 किलोवॉट क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट हेतु कुल 2,65,439 रुपये की लागत में से केंद्र के 30 प्रतिशत अनुदान में 79,683 रुपए, राज्य के 60 प्रतिशत अनुदान में 1,59,263 रुपये कुल 90 प्रतिशत में 2,38,895 रुपये का अनुदान मिल रहा है। जिससे किसानों को 3 एचपी का सोलर पंप लेने के लिए मात्र 26,544 रुपये देना होगा।

05 एचपी के सोलर पम्प पर कितना अनुदान मिलेगा?

इसी प्रकार 05 एचपी का पम्प लगाने के लिए 7.5 किलोवॉट क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट हेतु कुल 4,26,750 रुपये की लागत में से केंद्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान में 1,28,025 रुपये, राज्य के 60 प्रतिशत अनुदान में 2,56,050 रुपये कुल 90 प्रतिशत में 3,84,075 रुपये का अनुदान मिल रहा है। ऐसे में किसानों को 05 एचपी सोलर पम्प लेने के लिए मात्र 10 प्रतिशत राशि यानि कि कुल 42,675 रुपये देने होंगे।

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7.5 एचपी के सोलर पम्प पर कितना अनुदान मिलेगा?

इसी प्रकार 7.5 एचपी का पम्प लगाने के लिए 11.2 किलोवॉट क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट हेतु कुल 6,23,909 रुपये की लागत में से केंद्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत अनुदान में 1,87,173 रुपये, राज्य के 60 प्रतिशत अनुदान में 3,74,345 रुपये कुल 90 प्रतिशत में 5,61,518 रुपये का अनुदान मिल रहा है। ऐसे में किसानों को 7.5 एचपी सोलर पम्प लेने के लिए मात्र 10 प्रतिशत राशि यानि कि कुल 62,391 रुपये देने होंगे।

किसान सोलर पम्प अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें?

निदेशक यूपीनेडा अनुपम शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि जो किसान योजना लाभ लेना चाहते हैं वे किसान यूपीनेडा द्वारा विकसित पोर्टल https://upnedakusumc1.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक लाभार्थी किसानों को ऑनलाइन आवेदन एवं 10 प्रतिशत कृषक अंशदान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही करना होगा।

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