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शनिवार, फ़रवरी 8, 2025
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सरकार 1 से 10 एचपी तक के सोलर पम्प पर दे रही है 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी, किसान अभी करें आवेदन

सोलर पम्प अनुदान हेतु आवेदन

देश में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने एवं खेती की लागत कम करने के लिए सरकार किसानों को सोलर पम्प की स्थापना पर भारी सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इसके लिए देश भर में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान यानी पीएम-कुसुम योजना चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत अलग-अलग राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार द्वारा सोलर पम्प की स्थापना के लिए अनुदान दिया जा रहा है। 

हरियाणा सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प पर 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिन किसानों ने वर्ष 2019 से 2021 तक 1 एचपी से 10 एचपी बिजली आधारित कृषि ट्यूबवैल के लिए आवेदन किया था, वे पीएम कुसुम योजना का लाभ ले सकते हैं।

किसान 15 मई तक कर सकते हैं आवेदन 

राज्य के ऐसे किसान जिन्होंने बिजली आधारित कृषि ट्यूबवैल के लिए DISCOM (UHBVN/DHBV) में आवेदन किया था वह किसान पीएम-कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसान सोलर पम्प की क्षमता का चयन करने के लिए आगामी 15 मई तक http://pmkusum.hareda.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।  

आवेदक की मौजूदा applicant ID जो बिजली आधारित ट्यूबवैल का आवेदन करने पर प्राप्त हुई थी वह इस पोर्टल पर User ID होगी और इसमें आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नम्बर पर OTP से चयन कर सकेंगे।

सोलर पम्प अनुदान के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता 

अभी योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिन्होंने वर्ष 2019 से 2021 के दौरान 1 एचपी से 10 एचपी बिजली आधारित कृषि ट्यूबवैल के लिए DISCOM (UHBVN/DHBVN) में आवेदन किया था। आवेदक के परिवार के नाम पर बिजली पम्प/ सोलर पम्प का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। वहीं ऐसे किसान जो धान की खेती कर रहे हैं और उनके क्षेत्र में भूजल का स्तर 40 मीटर के नीचे चला गया है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। 

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आवेदक के पास निम्न दस्तावेज होना चाहिए:-

  • परिवार पहचान पत्र
  • आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी/ फर्द 
  • खेत में सूक्ष्म सिंचाई पाइप लाइन स्थापित होने का प्रमाण या पम्प लगाने से पहले स्थापित कर लेंगे।

किसानों को सोलर पम्प के लिए देना होगा लगभग इतनी राशि

सोलर पम्प के प्रकार (एचपी)
अनुमानित उपभोक्ता देय राशि (रुपए में)

3 HP DC, surface (Monoblock) with normal controller

55,000

3 HP DC, Submersible with Normal Controller 

56,000

5 HP, surface (Monoblock) with normal controller

78,000

5 HP Submersible (Monoblock) with Normal Controller 

79,000

7.5 HP DC, surface (Monoblock) with normal controller

1,11,000

7.5 HP DC, Submersible with Normal Controller 

1,12,000

10 HP DC, Submersible with Normal Controller 

1,37,000

10 HP DC, surface (Monoblock) with normal controller

1,39,000

3 HP DC, surface (Monoblock) with Universal Solar Pump Controller 

80,000

3 HP DC, Submersible with Universal Solar Pump Controller

83,000

5 HP DC, surface (Monoblock) with Universal Solar Pump Controller 

1,02,000

5 HP DC, Submersible with Universal Solar Pump Controller

1,05,000

7.5 HP DC, surface (Monoblock) with Universal Solar Pump Controller 

1,54,000

7.5 HP DC, Submersible with Universal Solar Pump Controller

1,67,000

10 HP DC, surface (Monoblock) with Universal Solar Pump Controller 

2,05,000

10 HP DC, Submersible with Universal Solar Pump Controller

2,12,000

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*यह राशि अनुमानित है सही देय राशि केंद्र के द्वारा निविदा के माध्यम से रेट तय करने के बाद सूचित कर दी जाएगी*

मूल्य निर्धारण के बाद आवेदक इसी पोर्टल पर जाकर सरकार द्वारा सूचीवद्ध कम्पनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करना होगा, जिसकी सूचना पंजीकृत मोबाइल पर दी जाएगी।

70 हजार सोलर पम्प किए जाएँगे स्थापित 

वर्ष 2023-24 में हरियाणा सरकार ने 70,000 सोलर पम्प लगाने का लक्ष्य रखा है जिसमें प्राथमिकता बिजली आधारित ट्यूबवैल कनेक्शन वाले आवेदकों को दी जाएगी। बचे हुए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरल पोर्टल से आवेदन माँगे जाएँगे। 

योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ज़िले के अतिरिक्त परियोजना अधिकारी कार्यालय में परियोजना अधिकारी/ सहायक परियोजना अधिकारी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एवं कार्यालय के दूरभाष नंबर 0172-3504085 पर प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।

सब्सिडी पर सोलर पम्प हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें 

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