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मंगलवार, अप्रैल 16, 2024
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फार्म पौण्ड बनाने के लिए सरकार दे रही है 70 प्रतिशत तक की सब्सिडी, किसान इस तरह लें योजना का लाभ

फार्म पौण्ड निर्माण हेतु अनुदान Subsidy योजना

फसलों की अच्छी पैदावार के लिए सिंचाई का सुनिश्चित साधन का होना आवश्यक है। ऐसे में सरकार द्वारा अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएँ चला रही है ताकि किसान के पास वर्ष भर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। इस कड़ी में राजस्थान सरकार राज्य में किसानों को फार्म पौण्ड निर्माण (खेत तलाई) के लिए अनुदान उपलब्ध करा रही है। इस योजना से ना सिर्फ फसलों को पानी उपलब्ध हो रहा है बल्कि इससे वर्षा जल के संचय से भू-जल स्तर को सुधारने में भी बढ़ावा मिल रहा है।

राजस्थान सरकार खेतों में फार्म पौण्ड निर्माण कर वर्षा जल का संचय करने के लिए किसानों को 70 प्रतिशत तक की सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। जिसका लाभ राज्य के 18 हजार से अधिक किसानों ने लिया है। सरकार की यह योजना बंजर भूमि को खेतिहर भूमि बनाने में उपयोगी कदम साबित हो रही है।

फार्म पौण्ड निर्माण के लिए किसान को कितना अनुदान Subsidy दिया जाएगा?

राजस्थान कृषि विभाग के आयुक्त श्री कानाराम ने बताया कि कच्चा फार्म पौण्ड निर्माण के लिए लघु एवं सीमांत कृषक को लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम राशि 73 हजार 500 रुपये, जो भी कम हो दिया जा रहा है। वहीं अन्य कृषक के लिए लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम 63 हजार रुपये, जो भी कम हो का अनुदान दिया जा रहा है।

वहीं प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौण्ड के लिए लघु एवं सीमांत कृषक को लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम राशि एक लाख 5 हजार रुपये जो भी कम हो दिया जा रहा है। वहीं अन्य कृषक के लिए लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम 90 हजार रुपये, जो भी कम हो का अनुदान दिया जा रहा है।

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फार्म पौण्ड निर्माण योजनांतर्गत न्यूनतम 40 प्रतिशत लघु एवं सीमांत कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है। लघु एवं सीमांत कृषकों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राशि योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से दी जा रही हैं।

18 हजार से अधिक किसानों ने लिया योजना का लाभ

कृषि आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत फार्म पौण्ड निर्माण में पिछले 4 वर्षों में 18 हजार 394 किसानों को 101 करोड़ 96 लाख 49 हजार रुपये का भुगतान किया गया है। कृषि बजट घोषणा 2022-23 में राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत आगामी तीन वर्षों में 45 हजार किसानों को 375 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

यह किसान कर सकते हैं अनुदान पर फार्म पौण्ड निर्माण हेतु आवेदन

किसानों को फार्म पौण्ड निर्माण में अनुदान देने के लिए पात्रता निर्धारित की गई है, जिसके तहत इस योजना में वही किसान आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर सिंचित कृषि योग्य भूमि है। वहीं किसानों को फार्म पौण्ड बनाने के पहले उसमें सिंचाई के लिए फव्वारा और ड्रिप सिंचाई सयंत्र स्थापित करना होगा। इसके बाद ही राज्य सरकार की तरफ से किसानों को फार्म पौण्ड निर्माण के लिए निर्धारित अनुदान देय होगा।

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अनुदान पर फार्म पौण्ड बनाने हेतु आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन हेतु किसानों के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है। आवेदन करते समय किसानों को स्वयं की फोटो के साथ ही नवीनतम जमाबंदी की नकल जो कि 6 माह से अधिक पुरानी न हो तथा सादा पेपर पर अपनी कृषि कार्य में सिंचित एवं असिंचित भूमि का शपथ पत्र देना होगा। राजस्व विभाग द्वारा प्रदत्त स्वामित्व की पासबुक की प्रमाणित छाया प्रति और अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति के साथ किसान को अपना जन आधार कार्ड भी लगाना होगा।

अनुदान पर फार्म पौण्ड निर्माण हेतु आवेदन कहाँ करें?

राजस्थान राज्य के किसान योजना का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग की आधिकारिक बेवसाइट राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में किसानों को आवश्यक रूप से अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। योजना अथवा आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किसान निकटतम कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते है या किसान कॉल सेंटर के निशुल्क दूरभाष नंबर 1800-180-1551 पर बात कर सकते हैं।

सब्सिडी पर फार्म पौण्ड निर्माण हेतु आवेदन करने के लिए क्लिक करें

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