छत पर बागवानी अनुदान योजना
शहरी आबादी को सब्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में छत पर बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है | जिससे शहरी क्षेत्र की आबादी को ताज़ी तथा जैविक सब्जी मिल सके | इसको बढ़ावा देने के लिए कई राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है | इसी के अंतर्गत बिहार कृषि विभाग ने शहरी आबादी के लिए छत पर बागवानी योजना के नाम से योजना की शुरुआत की है |
इस योजना के अंतर्गत छत पर बागवानी करने वाले आवेदकों को लागत का 50% या कम से कम 25,000 रूपये की सब्सिडी दी जाएगी | यह योजना इस वर्ष से बिहार के कुछ जिलों से शुरू कर दी गई है | इस योजना का आवेदन की पूरी जानकारी किसान समाधान लेकर आया है |
छत पर बागबानी योजना का लाभ कौन से किसान ले सकते हैं ?
बिहार राज्य सरकार ने छत पर बागवानी योजना हेतु राज्य के कुछ जिलों को चयन किया है | यह जिले एस प्रकार है :-
- पटना – सदर, दानापुर, फुलवारी,समपत्चक
- गया – गया शहरी, बोध गया, मानपुर
- मुजफ्फरपुर – मुशहरी, काँटी
- नालंदा – बिहारशरीफ
- भागलपुर – जगदीशपुर, नाथनगर, सबौर, प्रखंडों में इस योजना को संचालित किया जा रहा है |
योजना के लिए नियम और शर्तें
इस योजना के तहत सब्सिडी लेने हेतु राज्य सरकार ने कुछ नियम और शर्ते निर्धारित की है जिसे पूरा करने पर ही योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है |
नियम और शर्ते इस प्रकार है :-
- वैसे व्यक्ति जिनके पास अपना घर हो तथा वैसे व्यक्ति जो अपार्टमेंट में रहते हैं, जिनके पास अपना घर अथवा अपार्टमेंट में फैलट हो, वे एस योजना का लाभ ले सकते हैं |
- स्वयं के मकान की स्थिति में छत पर 300 वर्गफीट खाली स्थल हो जो किसी भी हस्तक्षेप से स्वतंत्र हो तथा अपार्टमेंट की स्थिति में अपार्टमेंट की पंजीकृत सोसायटी से अनापत्ति प्रमाण – पत्र प्राप्त हो |
- स्वयं के मकान की स्थिति में एक इकाई तथा अपार्टमेंट की स्थिति में अधिकतम 75% क्षेत्र तक के लिए इकाई यूनिट अर्थात अपार्टमेंट में रहने वाले अलग–अलग लाभुक को योजना का लाभ दिया जायेगा |
- चयन हेतु जिला के लक्ष्य अंतर्गत 16% अनुसूचितजाति तथा 1% अनुसूचित जनजाति की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी |
- कुल भागीदारी में 30% महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी |
छत पर बागबानी सब्सिडी योजना हेतु आवेदन
योजना के लाभ पाने हेतु उधान निदेशालय के http//horticulture.bihar.gov.in के dashboard पर जाकर roof top grandening लिंक पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है |आवेदन से योजना क्रियान्वयन तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन सम्पादित की जाएगी |
आवेदन करने के उपरांत प्राप्त रसीद पर लाभुक को अपने अंश की राशि 25,000/- रूपये जमा करने हेतु बैंक खता संख्या एवं विस्तृत विवरणी प्राप्त होगी | संबंधित खता संख्या में लाभुक अंश की राशि जमा होने के उपरांत ही अग्रेतर कार्रवाई यथा – कार्यदेश निर्गत करने की कार्रवाई संचालित की जाएगी |
योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ एवं सब्सिडी
छत पर बागवानी योजना के अंतर्गत एक वर्ष तक खेती करने के लिए कई प्रकार के कीट तथा समान दिया जायेगा |शहरी क्षेत्र में सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा छत बागवानी योजना को बढ़ावा दिया गया है | इसके अंतर्गत छत पर बागवानी करने हेतु प्रति 300 वर्ग फीट में लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 25 हजार रूपये प्रति इकाई की दर से सहायता अनुदान दिया जायेगा | यूफ टाप गार्डनिग करने के लिए यह अनुदान लाभुकों को प्लास्टिक शीट पात, कंटेनर, ट्रे, सब्जी / फल/ फुल के बीज / पौध, खाद, सिंचाई आदि के लिए दिए जायेगा | एक व्यक्ति को एक इकाई से ज्यादा लाभ नहीं दिया जायेगा |