तारबंदी Fencing पर अनुदान के लिए आवेदन
हर साल किसानों की फसलों को आवारा पशुओं एवं नीलगाय से काफी नुकसान होता है, ऐसे किसान अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकें इसके लिए खेतों की तारबंदी Fencing एक महत्वपूर्ण काम है। लेकिन तारबंदी की लागत अधिक होने के चलते किसान अपने खेतों की तारबंदी नहीं करा पाते हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में किसानों को तारबंदी के लिए भारी सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है। किसान योजना के तहत आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
राजस्थान सरकार ने राज्य में राजस्थान एग्री इन्फ्रा मिशन के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्री सीरियल व नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयल सीड एवं राज्य योजना के अन्तर्गत कांटेदार एवं चैनलिंक तारबंदी कार्यक्रम क्रियान्वयन के दिशा-निर्देश एवं लक्ष्य जारी कर दिए हैं।
तारबंदी Fencing पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?
योजना के तहत राज्य के किसानों को तारबंदी के लिए पेरीफरी (परिधि) पर किसानों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 40 हजार रुपये जो भी कम हो प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर अधिकतम तक अनुदान दिया जाएगा। वहीं तारबंदी कार्यक्रम अंतर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान 8 हजार रुपये अर्थात राज्य योजना से कुल 48 हजार रुपये दिए जाएंगे। 10 या 10 से अधिक कृषकों द्वारा सामुदायिक स्तर पर तारबंदी के लिए आवेदन करने पर लागत का 70 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 56 हजार जो भी कम हो प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर अधिकतम तक अनुदान दिया जाएगा। साथ ही 400 मीटर से कम होने की स्थिति पर प्रोरेटा बेसिस पर गणना के आधार पर अनुदान देय होगा।
यह किसान कर सकते हैं तारबंदी के लिये आवेदन
ताराबन्दी योजना का लाभ राज्य के सभी श्रेणी के किसानों को मिलेगा। व्यक्तिगत आवेदन होने की स्थिति में न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि एक स्थान पर होना आवश्यक है। कृषक समूह होने कि स्थिति में एक कृषक समूह में न्यूनतम 2 कृषक एवं 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि एवं सामुदायिक रूप से तारबंदी करने पर न्यूनतम 10 कृषक एवं 5 हेक्टेयर कृषि भूमि एक स्थान पर होना अनिवार्य है।
किसान तारबंदी पर अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें?
राज्य के इच्छुक किसान जो तारबंदी योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे किसान स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर राज-किसान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेगा। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जनआधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (जो छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो) ट्रेस नक्शा जो की सक्षम स्तर से प्रमाणित हो आवश्यक है। लघु एवं सीमान्त श्रेणी कृषकों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न होना तथा जन आधार कार्ड में सीडिंग (एन्टरी) होना आवश्यक है।
तारबन्दी किए जाने से पूर्व तथा कार्य पूर्ण होने पर जियो टेगिंग होगी। अनुदान राशि किसान के खाते में जमा करने का प्रावधान है। आवेदनों का निस्तारण पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर होगा। डेढ़ गुना से अधिक आवेदन होने की स्थिति पर लॉटरी के द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
तार बन्दी