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सरकार फसल लगाने के लिए दे रही 13,500 रुपये, इस तरह से करें आवेदन

कृषि इनपुट अनुदान योजना 2019-20 योजना हेतु आवेदन

अगस्त तथा सितम्बर में अत्यधिक बारिश के कारण राज्य में आई बाढ़ एवं कई जिलों में कम बारिश के चलते सूखे  के कारण किसानों की खरीफ फसल बर्बाद हो गई है | जिससे किसानों की लागत पूंजी भी नहीं निकाल पा रहा है तो किसानों के पास नई फसल लगाने के लिए भी पैसे नहीं हैं | इस बात को ध्यान में रखते हुये बिहार राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के लिए सहायता राशि लेकर आई है |कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि रबी फसल कि बुआई से पहले किसानों को बीज, खाद तथा जुताई के लिए पैसा उपलब्ध हो सके |

इस योजना के तहत सिंचित क्षेत्र में 13,500 प्रति हेक्टेयर, असिंचित क्षेत्र के लिए 6,800 प्रति हेक्टेयर, शाश्वत फसलों के लिए 18,000 प्रति हेक्टेयर तथा वैसे स्थान जहाँ बाद के उपरान्त गाद जमा हो गया है  के लिए 12,200 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से किसानों को रबी फसल की बुआई से पहले उपलब्ध कराई जाएगी | इसके लिए राज्य सरकार ने 772.47 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत किया है | किसान समाधान इस योजना के लिए किसान आवेदन कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी लेकर आया है |

कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए आवेदन  ?

इस वर्ष आवेदन के लिए राज्य सरकार ने नवम्बर के प्रथम सप्ताह को निर्धारित किया था जिसके तहत 4 नवम्बर से आवेदन शुरू हो चुके है जो किसान अभी तक DBT में पंजीयन नहीं किया है वह पहले पंजीयन कर 13 नंबर प्राप्त पंजीयन संख्या प्राप्त करें | 

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ऑनलाइन आवेदन की विधि

  1. इनपुट अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों की पंजीकरण संख्या अनिवार्य है |
  2. किसान अपने नजदीकी CSC/SAHAJ (कामन सर्विस केंद्र/वसुधा केंद्र) से ऑनलाइन अनुदान आवेदन के लिए संपर्क कर सकते हैं या फिर घर बैठे अपने मोबाईल/लैपटाप से अनुदान आवेदन भी भर सकते हैं |
  3. आवेदक/किसान इंटरनेट पर यूआरएल dbtagriculture.bihar.gov.in टाइप कर वैबसाइट पर उपलब्ध अनुदान के लिए आवेदन menu पर क्लिक करेंगे और अनुदान के प्रकार यानि इनपुट अनुदान का चयन करेंगे |
  4. अनुदान आवेदन के लिए 13 अंकों का पंजीकरण संख्या भरना अनिवार्य होगा | सही पंजीकरण संख्या अंकित करने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण विवरणी के साथ – साथ आवेदन प्रपत्र DISPLAY किया जाएगा |
  5. पंजीकरण विवरणी में कोई त्रुटि पाये जाने की स्थिति में आवेदक dbtagriculture.bihar.gov.in पर उपलब्ध विवरण संपादित menu पर क्लिक कर पंजीकरण विवरण संपादित कर पाएंगे | विवरण संपादित करने का मौका आवेदक को सिर्फ एक बार ही दिया जाएगा |
  6. 13 अंकों की पंजीकरण संख्या के माध्यम से आवेदक ऑनलाइन अनुदान आवेदन में माँगे गए आवश्यक विवरण अंकित कर सकेंगे |
  7. जमीन का विवरण आवेदक / किसान डिसमिल में अंकित करेंगे | (1 एकड़=100 डिसमिल) ध्यान रहे कि अधिकतम 30 डिसमिल के लिए योजना लागु है |
  8. आवेदक द्वारा विवरण संपादित / अंकित करने के उपरान्त SUBMIT बटन पर क्लिक करेंगे | तत्पश्चात आवेदक को आवेदन संख्या एवं अन्य जानकारी SMS के माध्यम पंजीकृत मोबाईल नंबर पर भेज दी जाएगी | साथ ही साथ इसकी सुचना SMS के माध्यम से आवेदक के पंचायत के अनुसार उसी पंचायत agriculture coordinator को सत्यापन के लिए भी दी जाएगी |
  9. आवेदक dbtagriculture.bihar.gov.in पर उपलब्ध आवेदन print करें का चयन कर जमा किए गए आवेदन की पावती, पंजीकरण संख्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं |
  10. किसान को आवेदन का अनुमोदन पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS माध्यम से किया जाएगा |
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13,500 कृषि इनपुट अनुदान प्राप्ति की विधि 

  1. DAO स्तर पर अनुशंसा के उपरांत आवेदक को e–cash राशि एवं अन्य जानकारी आवेदक के पंजीकृत मोबाईल संख्या पर भेजी जाएगी |
  2. DAO स्तर पर अनुशंसा के उपरांत आवेदक अपना पंजीकरण पावती, आधार संख्या और पंजीकृत मोबाईल/मोबाईल नंबर के साथ अपने प्रखंड/पंचायत स्तर पर उपलब्ध पंजीकृत विक्रेता से अनुदान का लाभ ले सकते हैं |
  3. अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदक को विक्रेता स्तर पर पावती और पंजीकृत मोबाईल ले जाना अनिवार्य होगा |
  4. विक्रेता द्वारा आवेदक के मोबाईल संख्या पर OTP दिया जाएगा | जिसके माध्यम से आवेदक विक्रेता से आवश्यक कृषि इनपुट, e–cash में कुल राशि और उसकी वैद्धता के अनुरूप बिना नकद दिए खरीद सकते हैं |

कृषि इनपुट अनुदान योजना 2019-20 योजना हेतु आवेदन करने के क्लिक करें

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