किसानों को सिंचाई के लिए सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिसमें किसानों को बोरिंग, नलकूप और तालाब निर्माण के लिए भारी अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा राज्य में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” योजना के अंर्तगत सर्वेक्षित स्थानों पर निजी और सामुदायिक भूमि पर नलकूप तथा निजी भूमि पर जल संचयन तालाब एवं फार्म पौण्ड बनाने के लिए योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत किसान आवेदन कर अनुदान पर कूप और तालाब का निर्माण करा सकते हैं।
बिहार सरकार द्वारा इस योजना को 16 जिलों में लागू किया गया है। योजना के तहत 16 जिलों में सर्वेक्षण के बाद चयनित स्थानों पर 158 तालाब तथा 91 कूप कुल 249 संरचना के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जिसके विरुद्ध इच्छुक किसान 20 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कूप और तालाब निर्माण पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?
योजना के तहत किसानों को निजी भूमि पर 10 फीट व्यास एवं 30 फीट गहराई के एवं सामुदायिक/ सरकारी भूमि पर 15 फीट व्यास एवं 30 फीट गहराई के सिंचाई कूप का निर्माण कराना होगा तथा निजी भूमि पर जल संचयन तालाब 150*100*8 एवं फार्म पौंड 100*66*10 का निर्माण कराना होगा। निजी भूमि पर कराये जाने वाले सिंचाई कूप निर्माण पर 80 प्रतिशत अनुदान एवं सामुदायिक भूमि पर कराये जाने वाले सिंचाई कूप निर्माण पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं निजी भूमि पर कराये जाने वाले जल संचयन तालाब एवं फार्म पौंड के निर्माण पर 90 प्रतिशत का अनुदान लाभार्थी किसानों को दिया जाएगा।
इन जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन?
हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत कूप और तालाब निर्माण का लाभ राज्य के 16 जिलों के किसानों को मिलेगा। इनमें बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, पटना, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, भोजपुर एवं बक्सर शामिल है। सरकार ने इन जिलों को “हर खेत तक सिंचाई का पानी” सिंचाई निश्चय योजना अंतर्गत सर्वेक्षित स्थलों में शामिल किया है।
किसान कूप और तालाब निर्माण के लिए आवेदन कहाँ करें?
निजी भूमि पर सिंचाई कूप निर्माण, जल संचयन तालाब एवं फार्म पौंड के लिए इच्छुक किसानों को सीधे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं सामुदायिक भूमि पर सिंचाई कूप निर्माण के लिए लाभूक समूह के मुख्य व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान यह आवेदन कृषि विभाग सरकार की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर या bwds.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए किसान के पास DBT in Agriculture के 13 अंकों का पंजीयन संख्या होना आवश्यक है।
योजना का लाभ किसानों का जिलेवार एवं मदवार निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुसार “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए किसान संबंधित ज़िला के उपनिदेशक, भूमि संरक्षण एवं सहायक निदेशक (शस्य), भूमि संरक्षण से संपर्क कर सकते हैं।
pani ki smsay he
सर अभी आवेदन करें, चयन के बाद जब मंजूरी मिल जाए तब काम शुरू होगा।