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शुक्रवार, मार्च 29, 2024
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खेत की सिंचाई हेतु मेड़बंदी करने के लिए सरकार दे रही है 75,000 रुपये

सिंचाई हेतु मेड़बंदी हेतु अनुदान योजना

भूमि के अंदर जल स्त्रोत बढ़ाने के लिए तथा बारिश के पानी का समुचित उपयोग के लिए देश भर में अटल भू जल योजना अभियान चलाया जा रहा है | इसके लिए सरकार बारिश के पानी को उसी जगह पर संचयित करने के लिए किसानों एवं जन्यसामान्य को प्रोत्साहित कर रही है | जैसा की कई सर्वे में यह सामने आ चूका है की भूमिगत जल स्त्रोतों का सबसे ज्यादा उपयोग सिंचाई में होता है इसलिए सरकार द्वारा सिंचाई के नए स्त्रोत के निर्माणों पर जोर दिया जा रहा है | इस योजना के अंतर्गत किसानों को अपने खेत पर मेड़ बनाकर बारिश के पानी को एकत्र किया जाएगा फिर उस पानी से किसान को दुसरे खेत की फसल को सिंचाई करना है |

सिंचाई हेतु मेड़बन्दी योजना क्या है ?

इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य स्कीम मद से जल–जीवन–हरियाली अभियान के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है | साथ ही, चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल करोड़ रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है |

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यह योजना एक एकड़ खेत को एक इकाई मानकर कार्यान्वित की जायेगी, जिसमें जल संचयन के चिन्हित 5 माडलों में से किसानों द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार किसी एक माडल पर कार्य कराया जा सकेगा तथा शेष भूमि में शष्य/उधानिक फसल, फलदार वृक्ष, कृषि वानिकी एवं बायो –फेसिंग के रकवा का निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसके लिए आच्छादित रकवा के अनुसार समानुपातिक अनुदान देय होगा | 5 हेक्टेयर से ज्यादा में मात्र मेडबंदी की योजना कार्यान्वयन समूह में कराया जायेगा | इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के कार्यमदों में अनुदान वास्तविक आच्छादन की सीमा के अंतर्गत होगा, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई के लिए 75,000 रूपये तक होगी |

एक किसान को अधिकतम एक एकड़ के लिए ही अनुदान देय होगा | अनुदान की राशी का भुगतान लाभार्थियों को बैंक लिंक्ड खाते में अंतरित किया जायेगा | एक एकड़ के लिए समूह की स्थिति में जल–संचयन की योजना का लाभ उस भू-धारी किसान को दिया जायेगा, जिनकी खेत में वह अवस्थित होगा, शेष किसानों को प्रोराटा आधार पर अनुदान का भुगतान किया जाएगा | यह योजना वर्ष 2019–20 में 10 हजार एकड़ के लिए निर्धारित की गई है | योजना में किसान माडल का चयन करने में स्वतंत्र होंगे |

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सिंचाई हेतु मेडबंदी योजना का क्रियान्वन

योजना के तहत इस वर्ष राज्य के सभी 38 जिलों में जल–जीवन–हरियाली योजना के अंतर्गत खेत के पानी को खेत में संरक्षित करने एवं समेकित कृषि के लिए कृषि निदेशालय, उधान निदेशालय एवं भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा समेकित रूप से योजना के अंतर्गत लिये जाने वाले कार्यमदों का कार्यान्वयन कराया जायेगा | इस योजना का कार्यान्वयन पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी होंगे, जिन्हें भूमि संरक्षण निदेशालय एवं उधान निदेशालय के पदाधिकारियों द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा | योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है |

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