ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएँ भी चलाई जा रही है। इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा राज्य में “समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना” शुरू की गई है। योजना के तहत युवाओं और किसानों को बकरी एवं भेड़ पालन फार्म की स्थापना के लिए अनुदान दिया जाएगा।
पशुपालन निदेशालय, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत निजी क्षेत्रों में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए बकरी पालन फार्म हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के इच्छुक निवासी जो बकरी पालन करना चाहते हैं वे इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार ने योजना के तहत इस वर्ष कुल 1293.44 लाख रूपये का प्रावधान किया है।
बकरी पालन फार्म (Goat Farm) पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?
बिहार सरकार समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा और बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्र में Goat Farm जिसकी क्षमता 20 बकरी + 1 बकरा, 40 बकरी + 2 बकरा, तथा 100 बकरी + 5 बकरा की स्थापना के लिए अनुदान उपलब्ध करा रही है। योजना के तहत सामान्य जाती के लाभार्थियों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभूकों को 60 प्रतिशत अनुदान एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी।
20 बकरी+ 1 बकरा के फार्म के लिए कितना अनुदान मिलेगा?
योजना के अंतर्गत इच्छुक व्यक्ति अलग-अलग प्रोजेक्ट के तहत अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग की तरफ से 20 बकरी + 1 बकरा फार्म की इकाई लागत 2.42 लाख रूपये रखी गई है। इस लागत पर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को लागत का 50 प्रतिशत यानी अधिकतम 1.21 लाख रूपये तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम 1.45 लाख रूपये का अनुदान दिया जाएगा।
40 बकरी + 2 बकरा फार्म के लिए कितना अनुदान मिलेगा?
विभाग द्वारा 40 बकरी + 2 बकरे के फार्म की अनुमानित लागत 5.32 लाख रूपये रखी गई है। इस लागत पर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को लागत का 50 प्रतिशत यानी अधिकतम 2.66 लाख रूपये तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम 3.19 लाख रूपये दिए जाएंगे।
100 बकरी + 5 बकरा फार्म के लिए कितना अनुदान मिलेगा?
वहीं विभाग द्वारा 100 बकरी + 5 बकरे के फ़ार्म की स्थापना के लिए अनुमानित लागत 13.04 लाख रूपये रखी गई है। इस लागत पर सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को लागत का 50 प्रतिशत यानी अधिकतम 6.52 लाख रूपये तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम 7.82 लाख रूपये दिए जाएंगे।
बकरी पालन फार्म की स्थापना के लिए मिलेगा लोन
समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत चयनित लाभर्थियों के लिए बैंक ऋण यानि की लोन की सुविधा भी दी जा रही है। यह ऋण बैंक तथा लाभार्थी के संबंध के रूप में रहेगा। बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के बैंक खाता में स्वलागत राशि रहना चाहिए। यह राशि एस प्रकार है:-
20 बकरी + 1 बकरा के बकरी पालन फार्म के लिए लोन
इसके लिए सामान्य वर्ग के लाभार्थी के लिए 72,000 रूपये तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी के लिए 58,000 रूपये बैंक खाता में होना चाहिए। 20 बकरी + 1 बकरा फार्म के प्रोजेक्ट पर सभी वर्ग के लाभार्थी को अधिकतम 24,000 रूपये तक का बैंक ऋण मिल सकता है।
40 बकरी + 2 बकरा के बकरी पालन फार्म के लिए लोन
वहीं जो व्यक्ति 40 बकरी + 2 बकरा फार्म के लिए लोन लेना चाहते हैं उन्हें अधिकतम 53,000 रुपये का बैंक से ऋण मिलेगा। इसके लिए सामान्य वर्ग के लाभार्थी के लिए 1,59,000 रूपये तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी के लिए 1,27,000 रूपये बैंक खाता में होना चाहिए। सभी वर्ग के लाभार्थी को अधिकतम 53 हजार रूपये तक का बैंक ऋण प्राप्त कर सकता है।
100 बकरी + 5 बकरा के बकरी पालन फार्म के लिए लोन
वहीं जो व्यक्ति 100 बकरी और 5 बकरे के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं उन्हें अधिकतम 1,30,000 रुपये का बैंक से ऋण मिल सकता है। इसके लिए सामान्य वर्ग के लाभार्थी के पास बैंक अकाउंट में 3,91,000 रूपये तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी के लिए 3,12,000 रूपये होना चाहिए। सभी वर्ग के लाभार्थी को अधिकतम एक लाख तीस हजार रूपये तक का बैंक ऋण प्राप्त कर सकता है।
बकरी के चारे के लिए भूमि होना अनिवार्य है
योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति के पास चारे के लिए भूमि का होना आवश्यक है। 20 बकरी + एक बकरा के लिए किसी प्रकार का चारा के लिए भूमि होना अनिवार्य नहीं है। जबकि 40 बकरी + 2 बकरा के लिए 50 डिसमिल तथा 100 बकरी + 5 बकरा के लिए 100 डिसमिल भूमि चारे के लिए होना अनिवार्य है। इच्छुक व्यक्ति यह भूमि लीज़ पर भी ले सकते हैं लेकिन इसके लिए लाभार्थी को 1000 रूपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर 7 वर्षों के लिए होना अनिवार्य है।
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए pdf डाउनलोड करें
बकरी पालन फार्म पर अनुदान हेतु आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदक योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विभिन्न प्रकार के दस्तावेज अपने साथ विभिन्न दस्तावेज़ों की कॉपी स्कैन करवाकर pdf फ़ॉर्मेट में अपने पास रखनी होगी। बकरी पालन फार्म के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है।
- आवेदक का फोटोग्राफ
- आधार कार्ड की छाया प्रति
- जाति प्रमाण पत्र (केवल SC/ST के लिए अनिवार्य है)
- आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि की छाया प्रति
- लीज/ निजी /पैत्रिक भूमि का ब्यौरा की छाया प्रति प्रशिक्षण संबंधी साक्ष्य
बकरी पालन फार्म पर अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें ?
योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिये विभागीय वेबसाईट state.bihar.gov.in/abh पर दिये गये लिंक पर जाकर आधार संख्या/ वोटर कार्ड संख्या से पंजीकृत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय सभी वाँछित कागजातों / अनुलग्नकों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन अपलोड करना होगा। एक आवेदन के द्वारा एक ही आवेदन पत्र समर्पित किया जाएगा। आवेदक सरकारी सेवा में हो तो आवेदन मान्य नहीं होगा।
लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा। लाभूक का चयन में स्व-लागत से बकरी फार्म स्थापित करने तथा बकरी पालन में प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुदान की राशि चयनित लाभार्थी को दोनों स्थिति में दी जाएगी। विशेष जानकारी के लिए संबंधित ज़िला पशुपालन अधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।