बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा प्रखंड स्तर पर बीज विक्रेता डीलरों और जिला स्तर के डिस्ट्रिब्यूटर के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी व्यक्ति बीज विक्रेता या बीज डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करना चाहते हैं, वह ऑनलाइन आवेदन कर ज़िला एवं प्रखंड स्तर के बीज विक्रेता बन सकते हैं। इसके तहत अलग-अलग ज़िलों में अलग-अलग संख्या में डीलर और डिस्ट्रिब्यूटर बनाये जाएंगे। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति 17 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बिहार बीज डीलर ऑनलाइन आवेदन 2024 के तहत बीज अनुज्ञप्ति धारक इच्छुक प्रतिष्ठान/ व्यक्ति विभिन्न फसलों के बीज विपणन हेतु जिला स्तर पर बीज डिस्ट्रीब्यूटर और प्रखंड स्तर पर प्रखंड स्तरीय बीज विक्रेता (डीलर) बनने हेतु बिहार बीज निगम लिमिट की विभागीय वेबसाइट www.brbn.bihar.gov.in पर दिये गये लिंक पर जाकर जिलों के प्रखंड रिक्त के अनुसार इच्छुक प्रखंड के डीलरशीप हेतु चेक लिस्ट के अनुसार वांछित कागजातों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इन जिलों में बनाये जाएंगे बीज डिस्ट्रीब्यूटर
बिहार बीज निगम लिमिटेड द्वारा अभी राज्य के 10 जिलों में बीज डिस्ट्रीब्यूटर की नियुक्ति एवं 404 प्रखंडों में बीज डीलर की नियुक्ति की जाएगी। इसमें जिला स्तर पर बीज डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए अररिया, बाँका, दरभंगा, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, सहरसा एवं सुपौल शामिल है। इन जिलों के व्यक्ति जिला स्तरीय बीज स्तरीय डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
वहीं प्रखंड स्तर पर बीज विक्रेता बनने के लिए अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बाँका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज, जमुई,जहानाबाद, कैमुर, कटिहार, खगरिया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुज्जफरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली, पश्चिम चंपारण एवं सुपौल जिलों के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं।
प्रखंड स्तर पर बीज डीलर बनने के लिए नियम एवं शर्तें
ऐसे व्यक्ति जो प्रखंड स्तरीय बीज विक्रेता बनना चाहते हैं उन्हें आवेदन पत्र के साथ डीलरशिप नियुक्ति हेतु आवेदन शुल्क 1500 रुपये देना होगा। इसके साथ ही 25,000 रुपये की जमानत राशि के साथ आधार कार्ड की कॉपी, वैध बीज विक्री अनुज्ञप्ति की छाया प्रति, बीज भंडारण हेतु 200 क्विंटल क्षमता का गोदाम संबंधित साक्ष्य, जीएसटी नंबर, पैन नंबर आदि देना होगा। इसके साथ ही आवेदन के साथ चरित्र प्रमाण-पत्र और Diploma in Agricultural extension services for input Dealers [DAESI] (Manage/Bameti) का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र / एक वर्ष में प्राप्त करना होगा।
जिला स्तर पर बीज डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए नियम और शर्तें
जो व्यक्ति ज़िला स्तर पर बीज डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है उसे आवेदन पत्र के साथ 1500 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। साथ ही बड़े जिले के लिए जिसमें 15 से अधिक प्रखंड हैं वहाँ के लिए 20 लाख रुपये एवं छोटे जिले जहां 15 प्रखंड से कम हैं वहाँ के लिए 10 लाख रुपये की प्रतिभूति (जमानत) राशि जमा करनी होगी। इसके साथ ही प्रतिष्ठान का तीन साल का आयकर रिटर्न, जीएसटी संख्या की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, 2000 क्विंटल क्षमता का गोदाम, परिवहन संबंधित स्वामित्व प्रमाण पत्र की कॉपी, पुलिस अधीक्षक स्तर निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र और Diploma in Agricultural extension services for input Dealers [DAESI] (Manage/Bameti) का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र / एक वर्ष में प्राप्त करना होगा।
इसके अतिरिक्त बीज डिस्ट्रीब्यूटर एवं बीज डीलर बनने के लिए सभी आवश्यक जानकारी बिहार बीज निगम की विभागीय वेबसाइट www.brbn.bihar.gov.in पर देखी जा सकती है। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति को दी गई लिंक पर जाकर लाइसेंस आवेदन पर जाकर देखना होगा।