सब्सिडी पर खेतों की तारबंदी Fencing योजना
आवारा पशुओं, नील गाय एवं जंगली जानवर किसानों के खेतों में खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे किसानों को काफी आर्थिक क्षति होती है। ऐसे में किसान अपने खेतों की तारबंदी कराकर फसलों को होने वाले इस नुकसान से बचा सकते हैं परंतु अधिक लागत होने के चलते किसान अपने खेतों में तारबंदी नहीं करा पाते हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में किसानों को खेतों की तारबंदी कराने के लिए अनुदान दिया जा रहा है।
अभी तारबंदी योजना के मापदंडों के चलते कई किसान इसका लाभ लेने में रुचि नहीं दिखा रहे थे। अब तारबंदी योजना के मापदंडों में बदलाव किया गया है, जिससे किसानों को ज्यादा लाभ मिल सके। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत फसल सुरक्षा मिशन के तहत तारबंदी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न जिलों से प्राप्त सुझावों के मद्देनजर कृषक हित में तारबंदी कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिक व्यावहारिक बनाए जाने के उद्देश्य से पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के मापदंडो में संशोधन किया गया है।
तारबंदी Fencing योजना के तहत किसानों को दिया जाने वाला अनुदान Subsidy
राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत फसल सुरक्षा मिशन के तहत तारबंदी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को तारबंदी के लिए लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 48 हजार रुपये, वहीं अन्य कृषकों के लिए लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।
तारबंदी Fencing योजना के तहत किए गए यह संशोधन
राजस्थान कृषि आयुक्त श्री कानाराम ने बताया कि अब किसान तारबंदी में 6 होरिजेंटल एवं 2 डायगोनल वायर के स्थान पर 5 होरिजेंटल व 2 डायगोनल तार लगा सकेंगे एवं अब 10 फीट के बजाय 15 फीट की दूरी पर पिलर लगा सकेंगे। साथ ही 10 वें पिलर के स्थान पर 15 वें पिलर पर अतिरिक्त पिलर से सपोर्ट किया जा सकेगा।
किसान व्यक्तिगत या समूह में प्रति किसान 400 रनिंग मीटर की सीमा तक कृषक या समूह में निर्धारित स्पेसीफिकेशन के अनुसार तारबंदी किए जाने पर अनुदान देय होगा तथा खेत की परिधि की लंबाई 400 मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में कृषक या कृषक समूह द्वारा स्वयं के स्तर पर खेत की सुरक्षा हेतु आवश्यक क्षेत्र में संपूर्ण रूप से कच्ची एवं पक्की दीवार या स्वयं के स्तर पर तारबंदी कर खेत को सुरक्षित करने की घोषणा प्रस्तुत करने पर अनुदान राशि मिल सकेगी।
किसान तारबंदी पर अनुदान Subsidy हेतु यहाँ करें आवेदन
किसान आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए अपने खेतों पर तारबंदी योजना के तहत राजकिसान साथी पोर्टल पर जनाधार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर अनुदान प्राप्त कर सकते है। जिन कृषकों की ओर से पूर्व में आवेदन किया हुआ है वे नये दिशा-निर्देशानुसार कार्य पूर्ण करा सकेंगे। योजना की अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम कृषि कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। साथ ही राज किसान साथी हेल्प लाईन नम्बर – 0141-2927047 या किसान कॉल सेन्टर के निःशुल्क दूरभाष नम्बर 18001801551 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
MP keya koi yojana nahi hai
जी सर अभी यह योजना नहीं हैं।
मेरे खेत में तारबंदी करना हाई मै 2 साल से फार्म अप्लाय क्या था नहीं हुआ मै अभी www. Vefsaid me dekha hu mai dura apply karna chahta hu
आप अपने ब्लॉक या ज़िले के कृषि विभाग में सम्पर्क करें।
मेने तारबंदी के लिए फोन से आवेदन किया है लेकिन वहां पर कोई डोकोमेट व आवेदन चेकिंग ही नहीं करता है my application barbed BWF/2022-23-289337
MY mobile number 7615974699
सर राजकिसान साथी पोर्टल पर आवेदन करना रहता है। आप आवेदन की स्थिति देखते रहें। अधिक जानकारी के लिए अपने ब्लॉक या ज़िले के कृषि विभाग में सम्पर्क करें।