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मंगलवार, अप्रैल 23, 2024
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मात्र 1.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि देकर करवाएं रबी फसलों का बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी सीजन 2019-20

रबी फसल की बुआई कई जगह चल रही है तो कई जगह पूरी तरह हो चुकी है | अब किसानों की सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है की उनकी फसल को किसी तरह की प्राकृतिक आपदा से नुकसान न हो क्योंकि खरीफ सीजन में पहले ही इस वर्ष की फसल अतिवृष्टि एवं सूखे से बर्बाद हो चुकी है | किसान भाई फसल को प्राक्रतिक आपदा से तो बचा नहीं सकते पर वह उस फसल का बीमा करवाने पर होने वाले नुकसान पर कुछ सहायता फसल बीमा के जरिये ले सकते हैं | इसके लिये यह जरुरी है की किसान फसल बीमा जरुर करवाएं ताकि बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान पर उन्हें कुछ मदद मिल सके |

अधिकतर राज्यों में फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तक है | बिहार राज्य में फसल बीमा योजना लागू नहीं है वहीँ झारखण्ड में प्रीमियम की राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है | किसानों को रबी फसलों के बीमा के लिए मात्र 1.5% प्रतिशत बीमा राशि ही कम्पनी को देनी होती है वही यदि किसान उद्यानिकी फसल की खेती करता है तो उसे 5% प्रीमियम देना होगा |

फसल बीमा का लाभ किन स्थितयों में किसान ले पाएंगे

फसल बुआई से लेकर कटाई तक की घटनाओं पर किसानों को मिलेगा फसल क्षतिपूर्ति होने पर बीमा राशि दी जाती है | मौसम की खराबी, सूखा, बाढ़, कीटव्याधी से लेकर फसल काटने के बाद फसल में होने वाले नुकसान की भरपायी के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। बीमीत क्षेत्र में कम वर्षा, प्रतिकूल मौसम दषाओं के कारण फसलों के बोने या रोपाई नहीं कर पाने की दशा में भी किसानों को क्षतिपूर्ति मिल सकेगी। खड़ी फसल में सूखा, बाढ़, पानी भरने, कीटव्याधी (कीटों से होने वाले नुकसान) , भू-स्खलन, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाओं,  आकाशीय बिजली गिरने, तूफान, ओला वृष्टि, चक्रवात, बवण्डर, ऑंधी आदि के कारण भी फसल को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति इस बीमा योजना में शामिल की गई है।

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फसल कटाई के बाद खेतों-खलिहानों में रखी फसलों में दो सप्ताह तक चक्रवाती बारिश या बेमौसम पानी गिरने से होने वाले नुकसान पर भी क्षतिपूर्ति किसानों को मिल सकेगी । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् युद्ध, नाभिकीय जोखिम से होने वाली हानियों, दुर्भावना जनित क्षतियों आदि को शामिल नहीं किया गया है।

फसल बीमा किसान कैसे करवाएं

किसान फसल बीमा करवाने से पहले यह अच्छे से देख लें की जिस फसल की खेती वह कर रहे हैं वह फसल उस क्षेत्र में अधिसूचित हो | चालू रबी मौसम में फसलों के बीमा की इकाई गांव होगी। एक गांव में बीमा के लिये अधिसूचित फसलों का रकबा न्यूनतम दस हेक्टेयर या उससे अधिक होने पर उस फसल को अधिसूचित किया जा सकेगा। खेती के लिये चालू रबी मौसम में सहकारी समितियों या बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों को फसलों का बीमा कराना अनिवार्य है | गैर ऋणी किसान फसलों के रकबे और बुआई करने संबंधी पटवारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के सत्यापन प्रमाण पत्र से फसलों का बीमा करा सकेंगे।

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फसल बीमा करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

किसानों को फसल बीमा करवाने के लिए यह दस्तावेज साथ ले जाना होगा |

  • भूमि का बी-1 खसरा,
  • ऋण पुस्तिका की छायाप्रति,
  • आवेदन पत्र, बैंक पासबुक,
  • आधार कार्ड की छायाप्रति,
  • फसल बुआई का प्रमाण-पत्र

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म कैसे प्राप्त करें? कहाँ कोन से कागजात के साथ जमा करें?

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