गेहूं के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि की MSP पर गेहूं खरीदने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के मंत्री परिषद ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 हेतु मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित गेहूं क्रय नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यूपी में भारत सरकार द्वारा घोषित गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं की खरीदी की जाएगी।
सरकार द्वारा स्वीकृत नीति के अनुसार किसानों को मूल्य समर्थन योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए किसान द्वारा क्रय केंद्रों पर गेहूं लेकर आने की स्थिति में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
6500 क्रय केंद्रों पर होगी खरीद
इस साल उत्तर प्रदेश में 08 क्रय एजेंसियों के द्वारा 6500 क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जाएगी। इसके अंतर्गत खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा 1250 क्रय केंद्र, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ द्वारा 3300 क्रय केंद्र, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा 100 क्रय केंद्र, उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव यूनियन द्वारा 700 क्रय केंद्र, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा 350 क्रय केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित द्वारा 100 क्रय केंद्र तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 400 क्रय केंद्र बनाए जाएंगे।
17 मार्च से शुरू होगी गेहूं की खरीद
रबी विपणन वर्ष 2025-26 में यूपी सरकार द्वार गेहूं की खरीद 17 मार्च 2025 से शुरू होगी जो 15 जून 2025 तक चलेगी। किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर, द्वितीय शनिवार, स्थानीय अवकाश एवं शेष कार्य दिवसों में गेहूँ खरीद केंद्र खुले रहेंगे। जिलाधिकारी रविवार को छोड़कर अन्य राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी लक्ष्य की पूर्ति के दृष्टिगत क्रय केंद्र खुलवा सकेंगे।
क्रय केंद्र पर गेहूं की खरीद “पहले आओ पहले पाओ” के सिद्धांत पर की जाएगी। परंतु यदि किसी क्रय केंद्र पर उसकी दैनिक खरीद क्षमता से अधिक किसान पहुंचते हैं तो कृषकों की सुविधा के लिए ऑफ लाइन टोकन की व्यवस्था की जाएगी।
ई-पॉप मशीन से होगी खरीद
रबी विपणन वर्ष 2025-26 में इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ पर्चेज मशीन के माध्यम से किसानों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा क्रय केंद्र/ मोबाइल क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जाएगी। ई-पॉप पर की गई ख़रीद के अतिरिक्त किसी भी खरीद को मान्यता नहीं दी जाएगी। मोबाइल क्रय केंद्रों पर होने वाली प्रत्येक खरीद का ई-पॉप डिवाइस द्वारा अक्षांश-देशांतर भी कैप्चर किया जाएगा।
किसानों को बोए गए गेहूं का कराना होगा सत्यापन
गेहूं की उपज के आंकलन हेतु किसान द्वारा जितनी भूमि में गेहूं बोया गया है उसका ऑनलाइन सत्यापन (100 क्विंटल को छोड़कर) राजस्व विभाग से कराए जाने के बाद किसान से गेहूं खरीदा जाएगा। बटाईदार किसानों द्वारा भी पंजीकरण कराते हुए गेहूं की बिक्री की जा सकेगी। बटाईदार व मूल किसान भूस्वामी के मध्य लिखित सहमति से मूल किसान के भूलेख तथा उसके आधार लिंक्ड मोबाइल पर ओटीपी प्रेषित कर पंजीकरण कराते हुए बटाईदार किसान द्वारा गेहूं की बिक्री की जा सकेगी।