लहसुन फसल के लिये भावांतर की देय राशि में संशोधन

लहसुन फसल के लिये भावांतर की देय राशि में संशोधन

भावान्तर योजना में लहसुन के रेट में संशोधन किया गया है | अब यदि किसान का लहसुन 1600 रुपये प्रति क्विंटल से कम मूल्य पर भी बिकता है, तो भी उसे भावांतर योजना का लाभ मिलेगा। मध्यप्रदेश शासन ने शासन ने 9 अप्रैल 2018 को वर्ष 2018-19 के लिये लहसुन फसल के लिये भावांतर की देय राशि अधिकतम 800 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की थी। यदि 1600 रुपये प्रति क्विंटल से कम मूल्य पर लहसुन बिकता, तो उसकी गुणवत्ता को निम्न मानते हुए भावांतर योजना का लाभ नहीं देने का प्रावधान था। मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देशानुसार किसानों के हित में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। इससे किसानों को लहसुन का उचित दाम मिलने की संभावना बढ़ गई है | अब यदि किसान का लहसुन 1600 रुपये प्रति क्विंटल से कम मूल्य पर भी बिकता है, तो भी उसे भावांतर योजना का लाभ मिलेगा।

जानें भावान्तर भुगतान योजना का पूरा गणित

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा इस संबंध मे भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, सागर, जबलपुर और रीवा के संभागायुक्तों तथा भोपाल, सीहोर रायसेन, राजगढ़, इंदौर, धार, झाबुआ, उज्जैन, देवास मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर-मालवा, गुना, शिवपुरी, सागर, छतरपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रीवा और सतना जिलों के कलेक्टरों को वर्ष 2018-19 के लिये लहसुन संबंधी भावांतर योजना निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

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