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15 अप्रैल से 5500 खरीदी केन्द्रों पर 1925 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से ख़रीदा जायेगा गेहूं

gehu kharidi up mandi

1925 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीद

गेहूं की फसल खेतों में पक कर खड़ी हुई है, सामान्यतः अधिकांश राज्यों में इस समय तक गेहूं की कटाई के साथ खरीद भी शुरू हो जाती है परन्तु इस वर्ष कोरोना वायरस से संक्रमण के डर से राज्यों ने गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी अस्थाई रूप बंद कर दी गई थी | केंद्र सरकार के खेती-किसानी के कार्यों में लॉक डाउन के बाद छूट दी जाने के बाद अब धीर-धीरे सभी राज्य सरकारों ने गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी की शुरुआत 15 अप्रैल से शुरू करने का फैसला लिया है | राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा राज्यों के बाद अब उत्तरप्रदेश ने भी गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीदी का फैसला लिया है |

5500 खरीदी केन्द्रों पर की जाएगी गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी

उत्तरप्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्यप्रताप शाही ने ट्वीटर पर जानकारी दी है की किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है सरकार किसानों से गेहूं की उपज खरीदेगी | राज्य सरकार 15 अप्रैल से 5500 खरीद केंद्रों के माध्यम से गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपए प्रति कुंतल पर गेहूं खरीद करेगी |

किसान समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए क्या करें

उत्तर प्रदेश में किसानों के द्वारा गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीकरण करना जरुरी है | किसानों के पंजीकरण के लिए राज्य सरकार ने पोर्टल को 6 मार्च 2020 से खोल दिया गया था | जिन किसानों ने अभी तक पंजीकरण नहीं पाए हैं वह अभी पंजीकरण कर सकते हैं | किसान किसी भी जन सुविधा केंद्र, साईबर कैफे या स्वयं से पंजीयन कर सकते हैं | किसान पंजीयन का राजस्व विभाग के भुलेख पोर्टल से लिंक कराया गया है, इस वर्ष ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है | जिसके लिए किसान बन्धु पंजीकरण के समय अपना वर्तमान मोबाईल नंबर ही अंकित कराएँ | किसान खाद्ध एवं रसद के पोर्टल https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर पंजीकरण कर सकते हैं |

पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

किसान पंजीकरण करने के समय यह सभी दस्तावेज साथ रखें |

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ के छायाप्रति
  • राजस्व अभिलेख का विवरण भूमि विवरण के साथ खतौनी/खता संख्या
  • प्लाट/खसरा संख्या भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
  • फसल (गेहूं) का रकबा (हेक्टेयर में)

जो कृषक खरीफ विपन्न वर्ष 2019–20 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें गेहूं विक्रय हेतु पुन: पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, संशोधन कर या बिना संशोधन के पुन: लाँक करना होगा |

गेहूं खरीदी सम्बंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर

उत्तरप्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए टोल फ्री नम्बर जारी किया है | किसान 1800-180-0150  नम्बर पर कॉल करके गेहूं की खरीदी सम्बंधित अधिक जानकारी ले सकते हैं |

समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण हेतु क्लिक करें

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12 COMMENTS

  1. सर् मैने पंजीकरण किया और अपनी 2.187 हे. भूमि दर्ज किया लेकिन उप जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित सिर्फ 0.640 हे. गेँहू की मात्रा 27.46 कुंतल के लिए हुआ।
    और भूमि निरस्त दिखा रहा है। क्या करे?

  2. सर अगर किसीका पंजीयन न हो तो वो व्यक्ति क्या करेगा मंडियों में तो कम रेट पर गेहूं को लिया जाएगा

    • जी पंजीकरण जरूरी है समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए | अगर गेहूं अच्छा है तो व्यापारी ले लेते हैं अच्छे दाम पर |

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