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गुरूवार, अप्रैल 18, 2024
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किसान अब 10 मार्च तक करा सकेंगे चना, मसूर एवं सरसों समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन

चना, मसूर एवं सरसों MSP पर बेचने के लिए किसान पंजीयन

रबी फसलों की कटाई जल्द शुरू हो जाएगी, ऐसे में किसान अपनी उपज समय पर बेच सकें इसके लिए कई राज्यों में किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया चल रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने पहले राज्य में चना, मसूर एवं सरसों के लिए पंजीयन तिथि 25 फरवरी तक रखी थी परंतु कई किसान इस दौरान अपना पंजीयन नहीं करा पाए थे। जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने अब पंजीयन की अवधि की बढ़ाकर 10 मार्च कर दिया है।

इस विषय में अधिक जानकारी देते हुए किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि सरकार ने किसान हित में निर्णय लेते हुए चना, मसूर, सरसों के पंजीयन की तारीख को 15 दिन बढ़ा दिया है। किसान चना, मसूर, सरसों की उपज का पंजीयन पोर्टल पर 10 मार्च तक करा सकते हैं। पूर्व में पंजीयन की तारीख 25 फरवरी नियत की गई थी।

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किसान यहाँ करा सकते हैं चना, मसूर एवं सरसों बेचने के लिए पंजीयन

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के पंजीयन के लिए ऑनलाइन एवं ऑफ़लाइन पंजीयन की व्यवस्था रखी है। जिसमें किसान स्वयं मोबाइल द्वारा एमपी किसान एप पर, ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र पर, जनपद पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर, पूर्व वर्षों की भाँति सहकारी समिति/ विपणन संस्था द्वारा संचालित पंजीकृत केंद्र पर निः शुल्क पंजीयन करा सकते हैं।

इसके अलावा एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क पर, कामन सर्विस सेंटर पर, निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफ़े पर एवं लोकसेवा केंद्र पर शुल्क देकर भी अपना पंजीयन करा सकते हैं।

क्या है चना, मसूर एवं सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 

केंद्र सरकार ने देशभर के लिए पहले ही रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिए हैं, जिस पर विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीद केंद्रों पर खरीदी की जाएगी। केंद्र सरकार ने इस वर्ष के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल, चना के लिए 5335 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर के लिए 6000 रुपए प्रति क्विंटल एवं सरसों के लिए 5450 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।

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पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज

किसानों को अनिवार्य रुप से समिति स्तर पर पंजीयन हेतु आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर की जानकारी उपलब्ध करवाना होगा। किसानों पंजीयन करवाते समय कृषक का नाम, समग्र आईडी नम्बर, ऋण पुस्तिका, आधार नम्बर, बैंक खाता नम्बर, बैंक का आईएफएससी कोड, मोबाइल नम्बर की सही जानकारी दें ताकि बाद में किसी प्रकार की असुविधा न हो। वनाधिकार पट्टाधारी एवं सिकमी किसानों के पास पंजीयन के लिए वनपट्टा तथा सिकमी अनुबंध की प्रति होनी चाहिए।

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