फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध कराये जाते हैं। अधिक से अधिक किसान इन बीजों का उपयोग करके अपनी आमदनी बढ़ा सकें इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को यह बीज अनुदान पर उपलब्ध कराये जातें हैं। इस कड़ी में कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा किसानों को गेहूं के बीज विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा रबी मौसम 2024-25 की विभिन्न योजनाओं में रबी फसलों के बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाएँगे। इसके लिए बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। किसानों को यह बीज मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सब मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मैटेरियल योजना के तहत दिये जाएँगे। सभी योजनाओं में किसानों को गेहूं बीज पर अलग-अलग अनुदान मिलेगा।
गेहूं बीज पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा ?
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड द्वारा गेहूं बीज की लागत 43.86 रुपये किलोग्राम तय की गई है। जिस पर किसानों को मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत 36 रुपये प्रति किलो की दर से अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम आधे एकड़ के लिए दिया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ( 10 वर्ष से कम अवधि के प्रभेद) गेहूं बीज पर 20 रुपये प्रति किलो की दर से अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम 5 एकड़ तक के लिए देय होगा।
इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ( 10 वर्ष से अधिक अवधि के प्रभेद) गेहूं बीज पर 15 रुपये प्रति किलो की दर से अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम 5 एकड़ तक के लिए देय होगा। वहीं सब मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मैटेरियल गेहूं बीज पर 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम 1 एकड़ तक के लिए देय होगा।
अनुदान पर गेहूं बीज लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?
इच्छुक किसान जो गेहूं बीज अनुदान पर लेना चाहते हैं उन किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान यह आवेदन बिहार राज्य निगम लिमिटेड की वेबसाइट brbn.bihar.gov.in पर कर सकते हैं। इसके लिए किसान का कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक हैं। किसान अपनी सुविधा के अनुसार एंड्रॉयड मोबाइल/ कंप्यूटर कॉमन सर्विस सेंटर/ वसुधा केंद्र/ साइबर कैफ़े के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसान 15 नवम्बर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन की जाँच कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। आवेदन स्वीकृति के पश्चात् किसान को एक OTP प्राप्त होगा। किसान प्रखंड के निर्दिष्ट बीज विक्रेता को अपना OTP बताकर बीज प्राप्त कर सकते हैं। अनुदान की राशि घटाकर शेष राशि का भुगतान किसानों को करना होगा।
किसानों को बीज की होम डिलीवरी का भी मिलेगा विकल्प
सरकार द्वारा किसानों को घर पर बीज पहुँचाने की व्यवस्था भी की गई है। ऑनलाइन आवेदन के दौरान किसानों को होम डिलीवरी का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों द्वारा होम डिलीवरी का विकल्प चयन करने पर उन्हें बीज उनके घर पर ही पहुँचाएं जाएँगे। किसान को होम डिलीवरी में बीज आपूर्ति होने पर गेहूं के लिये 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अलग से भुगतान करना होगा। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने निकटतम कृषि समन्वयक या प्रखंड कृषि पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।