कम लागत में फसलों का ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्मों के बीजों का होना अति आवश्यक है, साथ ही यह बीज प्रमाणित यानि की अच्छी गुणवत्ता के भी होना चाहिए। बीजों के महत्व को देखते हुए सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कड़ी में बिहार सरकार राज्य के किसानों को गन्ना के उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज पर अनुदान उपलब्ध करा रही है। इसके लिए गन्ना उद्योग विभाग द्वारा इच्छुक किसानों से आवेदन मांगे गए हैं।
दरअसल बिहार सरकार राज्य में गन्ना उत्पादन बढ़ाने के साथ ही गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य में “मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना” चला रही है। योजना के तहत किसानों को गन्ने के प्रमाणित बीजों पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें किसानों को गन्ना की 10 उन्नत किस्मों जिसमें CO-0238, CO-0118, CO-98014, COP-9301, COP-112, COP 16437 (राजनेंद्र गन्ना-1), COLK-94184, COLK-12207, COLK-12209 एवं BO 153 किस्में शामिल है, पर अनुदान दिया जाएगा।
गन्ना बीजों पर कितना अनुदान मिलेगा?
सरकार द्वारा इन उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों पर सामान्य वर्ग के किसानों को 210 रुपये प्रति क्विंटल एवं अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को 240 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान दिया जाएगा। किसानों को यह अनुदान अधिकतम 1 हेक्टेयर यानि की 2.50 एकड़ के लिए दिया जाएगा। वहीं किसानों को आधार बीज के उत्पादन के लिए 60,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार किसानों को गन्ना फसल के साथ मसूर, राई सरसों और गर्मा मूंग फसलों की अंतरवर्ती खेती हेतु बीज मूल्य का 50 प्रतिशत प्रति एकड़ की दर से अनुदान देगी।
इसके अतिरिक्त सरकार फ़सल को बोरर कीट एवं अन्य कीटों तथा बीमारियों से बचाव हेतु कीटनाशक, फफूंदनाशक रसायन के प्रयोग पर उसके लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 2,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देगी। यह अनुदान किसानों को अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए मिलेगा। बड चिप/ सिंगल बड पद्धति से नर्सरी तैयार कर गन्ना रोपाई का एक एकड़ में प्रत्यक्षण (10,000 पौध प्रति एकड़) हेतु किसानों को 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। किसानों को यह अनुदान अधिकतम 1 एकड़ क्षेत्र के लिए मिलेगा।
गन्ना बीज अनुदान के लिए आवेदन कहाँ करें
प्रमाणित गन्ना बीज अनुदान पर लेने के लिए किसानों को 1 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान यह आवेदन विभागीय वेबसाइट ccs.bihar.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। गन्ना बीज की प्राप्ति हेतु प्रभेद का चयन किसान स्वयं कर सकते हैं। पहले चरण के सत्यापन के बाद बीज की खरीदी हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। निर्गत स्वीकृति पत्र के आलोक में 07 दिनों के अंदर बीज क्रय कर खेत में लगाना होगा तथा कैश मेमो पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद विभाग द्वारा द्वितीय चरण में खेत का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद लाभुक गन्ना किसानों को उनके बैंक खाते में अनुमान्य अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा।
योजना से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए किसान संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास या ईख पदाधिकारी कार्यालय या चीनी मिल से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन के लिए किसान के पास कृषि विभाग द्वारा जारी डीबीटी संख्या का होना आवश्यक है। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।