28.6 C
Bhopal
सोमवार, मार्च 24, 2025
होमकिसान समाचारकिसानों को कृषि इनपुट के लिए मिलेगा 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर...

किसानों को कृषि इनपुट के लिए मिलेगा 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान, अभी करें आवेदन

देश में हर साल अधिक बारिश, जल भराव या बाढ़ के चलते किसानों की फसलों को काफी नुकसान होता है, जिसकी भरपाई सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत की जाती है। इस क्रम में बिहार सरकार ने राज्य में कृषि इनपुट अनुदान योजना शुरू की है। योजना के तहत राज्य में बाढ़ से प्रभावित पंचायतों के वैसे किसान या किसान परिवार जिनकी फसल का नुकसान हुआ वे ऑनलाइन आवेदन कर कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग द्वारा आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

दरअसल सितम्बर 2024 के दौरान हुई भारी बारिश के चलते गंगा तथा अन्य नदियों का जलस्तर बहुत अधिक बढ़ गया था। जिसके चलते किसानों की खरीफ फसलों को काफी अधिक नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों को हुए इस नुकसान की भरपाई के साथ ही किसानों को अगली फसल लगाने के लिए पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान योजना शुरू की है।

कृषि इनपुट योजना के तहत कितना अनुदान मिलेगा?

बाढ़ से किसानों की खरीफ फसलों को काफी नुकसान हुआ है, इसमें असिंचित, सिंचित एवं बहुवर्षीय फसलें शामिल है। जिसको देखते हुए सरकार किसानों को अलग-अलग तरह की फसलों को हुए इस नुकसान के लिये अलग-अलग अनुदान देगी। जो इस प्रकार है:-

  • वर्षा आश्रित यानि की असिंचित फसल क्षेत्र के लिए किसानों को 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा।
  • सिंचित क्षेत्र के लिए किसानों को 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा।
  • शाश्वत/ बहुवर्षीय फसल के लिए किसानों को 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा।
यह भी पढ़ें:  इन 10 जिलों में बनाई जाएगी मिट्टी जांच के लिए प्रयोगशाला, किसानों को मिलेगा लाभ

किसानों को यह अनुदान राशि अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ही दी जाएगी। यानि की असिंचित क्षेत्र के लिए किसानों को अधिकतम 17,000 रुपये, सिंचित क्षेत्र के लिए अधिकतम 34,000 रुपये एवं बहुवर्षीय फसलों के लिए अधिकतम 45,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। एक पंजीकरण से आवेदन (शाश्वत फसल/गन्ना, धान, खरीफ दलहन, खरीफ तेलहन, मक्का, सब्जी, केला) में हुए क्षति का लाभ ले सकते हैं। योजना का लाभ पंजीकृत रैयत एवं ग़ैर रैयत दोनों तरह के किसानों को मिलेगा।

कृषि इनपुट योजना का लाभ लेने के लिए किसान आवेदन कहाँ करें?

बिहार के ऐसे किसान जिनकी फसलों को सितंबर 2024 में आई बाढ़ के चलते नुकसान हुआ है, उन किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान यह आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसानों के पास 13 अंकों का पंजीकरण संख्या होनी चाहिए। डीबीटी पोर्टल पर बाढ़ प्रभावित प्रखंडों एवं पंचायतों की सूची उपलब्ध है। इसके अलावा किसान योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर 18001801551 पर या संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें:  किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमिटी का किया गया गठन

“स्वयं भू-धारी ” होने की स्थिति मे भूमि के दस्तावेज़ के लिए (वर्ष 23-24 का एल.पी.सी/जमीन रसीद),”वास्तविक खेतिहर” के स्थिति में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र तथा “वास्तविक खेतिहर + स्वयं भू-धारी” के स्थिति में भूमि के दस्तावेज़ के साथ-साथ स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। कृषि विभाग के विभिन्न योजना में लाभ लेने के लिए आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य है। योजना की राशि आधार से लिंक बैंक खाते में ही अंतरित की जाएगी। 

कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन करने के लिए क्लिक करें

Play Quiz
Install App
Join Whatsapp

Must Read

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
यहाँ आपका नाम लिखें

Latest News