देश में अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा किसानों को कम दरों पर सोलर पम्प उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानि की पीएम कुसुम योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत किसानों को सोलर पम्प की खरीद पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एक बार फिर से किसानों को सब्सिडी सोलर पंप देने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।
दरअसल राज्य में किसानों को सिंचाई के लिए सोलर उपलब्ध कराने के लिए इस साल यानि की वर्ष 2024-25 में पहले भी आवेदन माँगे जा चुके हैं। इसके बाद एक बार फिर से सरकार ने किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराने के लिए आवेदन माँगे हैं। राज्य के किसान 2 एचपी से लेकर 10 एचपी तक के सोलर पंप पर अनुदान के लिये आवेदन कर सकते हैं।
सोलर पम्प पर कितना अनुदान (Subsidy) मिलेगा?
उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को 2 एचपी से लेकर 10 एचपी तक के सोलर पम्प पर 60 प्रतिशत अनुदान दे रही है। 2 एचपी डीसी और एसी सरफेस पंप की लागत सरकार की और से 1,71,716 रुपये तय की गई है जिस पर किसान मात्र 63,686 रुपये देकर 2 एचपी डीसी और एसी सरफेस पंप खरीद सकते हैं। वहीं 2 एचपी डीसी और एसी सबमर्सिबल पंप की क़ीमत सरकार की और से 1,74,541 एवं 1,74,073 रखी गई है, जिस पर किसान 64,816 एवं 64,629 रुपये देकर यह सोलर पम्प ले सकते हैं।
वहीं 3 एचपी डीसी और एसी सबमर्सिबल पंप की कीमत 2,32,721 एवं 2,30,445 रुपये है, जिस पर किसानों को मात्र 88,088 रुपये एवं 87,178 रुपये देने होंगे। इसके अलावा किसानों को 5 एचपी सबमर्सिबल पंप के लिए अनुदान के बाद मात्र 1,25,999 रुपये, 7.5 एचपी सबमर्सिबल पंप के लिए किसानों को अनुदान के बाद मात्र 1,72,638 रुपये एवं 10 एचपी सबमर्सिबल पंप के लिए 2,86,164 रुपये की राशि देनी होगी।
किसानों को देना होगा टोकन मनी
राज्य के किसानों को सब्सिडी पर सोलर पम्प लेने के लिए कुछ टोकन मनी देनी होगी ताकि वही किसान आवेदन करें जिन्हें वास्तव में सोलर पंप अनुदान पर लेना है। किसानों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक “पहले आओ-पहले पाओ” के सिद्धांत पर की जानी है। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ 5,000/- रुपये की टोकन मनी ऑनलाइन जमा करनी होगी।
सब्सिडी पर सोलर पंप लेने के लिए आवेदन कहाँ करें?
योजना का लाभ उठाने हेतु किसानों को विभागीय पोर्टल agriculture.up.gov.in पर पंजीकरण करना होगा। अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर “अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग करें” लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जनपद के कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
टोकन कन्फर्म करने के 14 दिनों के अंदर किसानों को शेष कृषक अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाइन जमा करना होगा अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जाएगी। बुकिंग की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी एवं यदि किसी जनपद में किसी पंप विशेष की माँग/बुकिंग कम होती है तो वह लक्ष्य अधिक माँग वाले जनपदों में स्थांतरित कर दिए जाएँगे।
सोलर पंप हेतु आवेदन के लिए विशेष सूचना
इससे पहले जिन किसानों के टोकन दिनांक 25 जून 2024 को कन्फर्म किए गए थे एवं 9 जुलाई 2024 तक कृषक अंश जमा करना था किंतु किन्ही कारणों से कृषक अंश जमा नहीं कर सके हैं उनके टोकन फिर से 10 अक्टूबर 2024 तक कन्फर्म किए जाएँगे। जिसके संदेश किसानों को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे जाएँगे।
यदि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कृषक अंश की धनराशि जमा करने हेतु फ़ोन किया जाता है तो किसान भाई इसे संज्ञान में ना लें। विभागीय पोर्टल से ही चालान जनरेट कर धनराशि जमा करें। अधिक जानकारी हेतु अपने जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय में संपर्क करें।